प्रतापगढ़, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद तम्बोली सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण जेल की साफ-सफाई व भोजन व्यवस्था का जायजा लिया गया। सम्प्रेषण गृह में 6 बाल अपचारी होना बताया गया। बाल अपचारी बंशीलाल द्वारा कोई अधिवक्ता नहीं होना जाहिर किया इस पर अधीक्षक को विधिक सहायता हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। सोलह वर्ष से अधिक उम्र के बालक जो हीनियस अपराध से संबंधित है उन्हे प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजे जाने के निर्देश दिये गये।
शिशु गृह में कोई शिशु नहीं पाया गया।
किशोर गृह में कुल 9 उपेक्षित बच्चे होना बताया गया जिसमें से 7 स्कुल गये थे एवं 2 बच्चे किशोर गृह में उपस्थित मिलें। जिसमें से एक बालक कैलाश जिसके बारे में अधीक्षक ने बताया कि यह स्कूल नहीं जाता है। इस संबंध में अधीक्षक को स्कूल में एडमिशन करवाये जाने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण के पश्चात् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा नीमच चौराहे पर श्रमिकों के बीच विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में सचिव द्वारा श्रमिकों को श्रमिकों के अधिकार, श्रमिकों से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी। साथ ही श्रमिक कार्ड बनवाये जाने के फायदों के बारे में बताया। सचिव ने श्रमिकों को बाल विवाह निषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, डाकन प्रथा से संबंधित सामान्य कानून की जानकारी दी। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक- 14.05.2022 के संबंध में भी उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई।
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