झाबुआ पुलिस ने चलाया साइबर काईम जागरुकता अभियान
युनूस कुरेशीअल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष घोषित’ ।।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु कार्यक्रम
झाबुआ। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम समय अनुसूची जिसमें (1) ;पद्ध निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ;पपद्ध स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, ;पपपद्ध मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन -- प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण हेतु दिनंाक 30 मई, 2022 सोमवार को प्रातः 10.30 बजे होगा। (2.) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जून, 2022 सोमवार प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक। (3.) नाम निर्देशन पत्रों की सवीक्षा (जांच) 7 जून, 2022 मंगलवार प्रातः 10.30 बजे से होगा। (4.) अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तारिख 10 जून, 2022 शुक्रवार अपरान्ह 3 बजे तक होगा। (5.) निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जून, 2022 शुक्रवार अभ्यर्थियों से नाम वापसी के ठीक बाद का समय निर्धारित है। (6.) मतदान प्रथम चरण 25 जून, 2022 शनिवार, द्वितीय चरण 01 जुलाई, 2022 शुक्रवार समय प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। (7.) मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा ;पद्ध मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना प्रथम चरण 25 जून, 2022 शनिवार, द्वितीय चरण हेतु 01 जुलाई, 2022 शुक्रवार को समय मतदान समाप्ती के तुरन्त पश्चात। ;पपद्ध विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना प्रथम चरण हेतु 28 जून, 2022 मंगलवार, द्वितीय चरण हेतु 4 जुलाई, 2022 सोमवार समय प्रातः 8 बजे से होगा। ;पपपद्ध पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम चरण हेतु 14 जुलाई, 2022 गुरूवार एवं द्वितीय चरण हेतु 14 जुलाई 2022 गुरूवार को प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ होगी। ;पअद्ध जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण प्रथम चरण हेतु 14 जुलाई, 2022 गुरूवार एवं द्वितीय चरण हेतु 14 जुलाई, 2022 गुरूवार को समय प्रातः 10.30 बजे से होगा। ;अद्ध जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम चरण हेतु 15 जुलाई 2022 शुक्रवार एवं द्वितीय चरण हेतु 15 जुलाई, 2022 शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 (1) के अंतर्गत आदेश जारी
- यह आदेश 27 मई, 2022 से 16 जुलाई, 2022 तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा
झाबुआ। मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-37-च्छ.01.2022.तीन/212 भोपाल दिनांक 27 मई 2022 द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेष जारी किया जाना तात्कालिक रूप से अति आवष्यक हैै। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा दिनंाक 27 मई, 2022 को आदेश जारी किए है। जिसमें त्रि-स्तरीय पंयायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के शांतिपूर्वक संचालन तथा इस प्रयोजन हेतु किसी भी प्रकार की अषांति, अव्यवस्था तथा बाधा को निवारित करने के उद्देष्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण झाबुआ जिले की सीमा अंतर्गत निम्नलिखित आदेष जारी किया जाता हैः-
1- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय अथवा घातक शस्त्र तथा अस्त्र तथा बंदूक,रायफल, पिस्टल, तमंचा, भाला, बल्लम, तलवार, बरछी, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री लेकर घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह आदेष उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें शासकीय/निर्वाचन कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवष्यक है। यह आदेष उन शासकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होता जिन्हें चुनाव/मतदान के दौरान कानूनल व्यवस्था बनाये रखने के लिए विधिवत पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाए। यह आदेष सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस, एस.ए.एफ. होमगार्ड तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं बैंकों के सुरक्षा गार्डो पर भी लागू नहीं होगा।2-कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल या अभ्यर्थी, सषस्त्र जूलुस नहीं निकालेगा, आपत्तिजनक नारे नहीं लागायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर अथवा सामग्री वितरित करेगा। 3-किसी भी व्यक्ति राजनैतिक दल द्वारा विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र मतगणना स्थल, तहसील कार्यालय, ब्लाक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं जिला कार्यालय के परिसर के बाहर किसी प्रकार की भीड़, जनसमूह एकत्रित नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार का धरना/प्रदर्षन/घेराव अथवा नारेबाजी नहीं की जाएगी या अभ्यर्थी, सषस्त्र जूलुस नहीं निकालेगा,4- किसी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस, रैली, इस हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की विधिवत अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा। 5-कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति द्वारा किसी भी धार्मिक संस्थान/अस्पताल/विद्यालय या शैक्षणिक संस्थाएं एवं साईलेन्स जोन या उसके आस-पास आमसभा अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। 6-किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थिति में लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 के बीच नहीं किया जायेगा।7. ध्वनि विस्तारक यथा(लाउड स्पीकर, डीजे इत्यादि) का प्रयोग किसी चिकित्सालय,उपचयागृह(नर्सिग होम) दूरभाष केन्द्र (टेलीफोन एक्सेंज), न्यायालय, षिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर चलाया/चलवाया नहीं जायेगा।8.यहा कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, या ग्रुप एडमिन या अन्य सोषल मीडिया/इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर आपत्तिजन, द्वेषपूर्ण अथवा धर्म या समुदाय विषेष पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण, संदेष एवं चित्र, ऑडियों, वीडियों प्रसारित नहीं करेगा।9.जिले के समस्त त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022-23 के अभ्यर्थियों द्वारा मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी आदर्ष आचरण संहिता का अक्षरषः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। चूंकि त्रि-स्तरीया पंयायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022-23 के शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपादन को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल आदेष पारित किया जाना आवष्यक है तथा कार्य के प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए सूचना की तामिली सम्यक समय में अनिवार्यतः नहीं हो पाने के कारण आदेष एक पक्षीय रूप से जारी किया जाता है। यह आदेश दिनांक 16/जुलाई/2022 तक संपूर्ण झाबुआ जिले में प्रभावषील रहेगा एवं उक्त आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेष मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा से आज दिनांक 27 मई, 2022 को जारी किया गया।
मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के पालन में म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया
झाबुआ। मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-37-च्छ.01.2022.तीन/212 भोपाल दिनांक 27 मई 2022 द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने की दृष्टि से म.प्र. संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण झाबुआ जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित आदेष जारी किया जाता हैः-
1.अधिनियम की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ’’कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली संपत्ति को स्याही, खडिया रंग या अन्य किसी पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो 1000/- रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा’’। 2.इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। 3.मध्यप्रदेष संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए यह आदेष दिया जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनेतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अषासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे में लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में ’’लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता’’ तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगें। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता टी.आई./थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इस दस्ते के सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिष्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक(पुलिस), मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जावे जिस पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा हो। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक संपत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवष्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बॉस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी. आई/थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक संपत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। 4.जिले के समस्त त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के अभ्यर्थियों द्वारा मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी आदर्ष आचरण संहिता का अक्षरषः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 5.यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने के बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगा। 6. थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त षिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगा तथा षिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवष्यक कार्यवाही हेतु निर्देषित करेगा। 7.थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन रिटर्निंग आफीसर के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रेषित करेंगे।
नगरीय निकायों/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों एवं अन्य नोडल अधिकारियों कार्य संपादन हेतु आदेश जारी
झाबुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा दिनंाक 28 मई, 2022 को आदेश जारी किया है। जिसमें नगरीय निकायों/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन संपन्न कराए जाने की प्रत्यक्षा में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए है। जिसमें उन्हें अपने प्रभार के कार्य के संबंध में आगामी कार्ययोजना तैयार कर अपने अधिनस्त उपलब्ध अमले से कार्य संपादन करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस आदेश में जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य नोडल अधिकारियों को कार्य संपादित किए जाने हेतु निर्देशित किया है। जिसमें जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ मो. नं. 9625085203 के साथ सहायक अधिकारी श्री सुनिल राणा अधीक्षक भू-अभिलेख मो.नं. 9644247964 एवं जिला पंचायत झाबुआ का आवश्यकता अनुसार स्टाफ के साथ जो दायित्व सौपे गए है उसमें कार्मिक प्रबंधन, सेस (मतदाता जागरूकता ) निर्वाचन कार्य से संबंधित रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर/पिठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी/सेक्टर मजिस्टेट/झोनल आफिसर आदि से संबंधित समस्त प्रशिक्षण हेतु मास्टर टेªनर तैयार करना प्रशिक्षण के समय सारणी तैयार करना। मतदान दलों को प्रशिक्षण देना। वीडियों ग्राफी करने वालों का प्रशिक्षण। पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण। रिटर्निंग आफिसर स्तर पर प्रशिक्षण कराना। प्रशिक्षण सामग्री का वितरण करना। रिटर्निंग आफिसर स्तर पर प्रशिक्षकों की टीम बनाना। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री एस.एस.मुजाल्दा अपर कलेक्टर जिला झाबुआ मो. नं. 9425792554 सौपे गए दायित्व में कानून एवं शांति व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन तथा कलेक्टर के दायित्वाधिन समस्त कार्यो में सहयोगी। नोडल अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ मो.नं. 9424057708, अनुविभागीय दण्डाधिकारी मेघनगर मो.नं. 8305776594, अनुविभागीय दण्डाधिकारी थांदला मो.नं. 9826083639, अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेटलावद मो. नं. 9899609162, अपने कार्यालयीन स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें कानून व्यवस्था, शिकायत आवेदनों का पंजीयन, शिकायत आवेदनों का आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में निराकरण करना, शिकायत निराकरण का प्रतिवेदन समयावधि में भेजना। आयोग से प्राप्त शिकायत का समयावधि में प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को अभिमत सहित भेजना, संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की निगरानी, शिकायतों से संबंधित आवेदनों की जांच में पाई स्थिति अनुसार संबंधित से कार्यवाही एवं पालन सुनिश्चित करना, आदर्श आचरण संहिता के उल्लघंन शिकायतों के जांच एवं कार्यवाही तथा प्रतिवेदन सुनिश्चित करना। संपत्ति निरूपण अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना एवं इस हेतु तहसीलदारवार, नगरवार दलों का गठन दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री कपिल कुमातव डीआईओ एनआईसी झाबुआ मो.नं. 9424542205 स्वयं के कार्यालयनी स्टाफ के साथ सौपें गए दायित्व जिसमें आयोग के विभिन्न पोर्टल, यूआरएल और एप्प आदि पर किये जाने वाला समस्त तकनीकि कार्य। साफ्टवेयर/हार्डवेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना। निर्वाचन से संबंधित जानकारी आयोग/जिले की वेबसाइट पर अपलोड करना। मतगणना हेतु कम्प्यूटर/प्रिंटर व अन्य सामग्री की व्यवस्था। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्रीमती ममता चंगोड जिला कोषालय अधिकारी झाबुआ मो.नं. 9406643163 अपने स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें ई.व्ही.एम. प्रबंधन। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री व्ही. के. पंवार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग झाबुआ मो.नं. 9425102123 कार्यलयीन स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें मतदान केन्द्रो पर व्यवस्था प्रबंधन/मतगणना स्थल की व्यवस्था/दृढ़कक्ष। मतदान दलों के ठहरने, भोजन सुविधाओं आदि के लिए नोडल आफिसर। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री लोकेन्द्र सिंह मण्डलोई कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा झाबुआ मो. नं. 9826545088 स्वयं के कार्यालयीन स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें मतदान सामग्री की आवश्यकता का आकलन करना एवं सामग्री की व्यवस्था करना/क्रय करना/शासकीय प्रेस से लाना/मतदान केन्द्रवार सामग्री जमाना। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल से सामग्री प्राप्त करना। रिटर्निंग आफिसर/झोनल आफिसर/सेक्टर मजिस्टेªट को आवश्यकता अनुसार सामग्री का वितरण करना। सभी प्रकार के फार्मो की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अमिट स्याही की व्यवस्था करना। सामग्री वितरण केन्द्र पर पहुचाना। सामग्री वितरण केन्द्र से मतदान दलों झोलन आफिसर को वितरण कराना। पीठासीन अधिकारियों से केन्द्रवार सामग्री प्राप्ति की रसिद की व्यवस्था रसीद संधारण। किसी भी सामग्री की कमी की स्थिति में उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना। मतदान उपरान्त मतदान सामग्री का प्राप्ति कार्य। मतदान दलों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री फार्म पारूप आदि की व्यवस्था। हरी पत्र मुद्राओं की पंजी तैयार करना तथा वितरण केन्द्रो पर पहुचाना। मतदतान उपरान्त सामग्री को दलो व वितरण केन्द्रो से वापस प्राप्त करना सीलिंग की जाने वाली सामग्री सीलिंग प्रभारी को यथासमय व निर्देश उपलब्ध कराना शेष सामग्री कार्यलय में जमा कराना। मतगणना स्थलों पर मतगणना हेतु आवश्यक सामग्री का आकलन करना व रिटर्निंग आफिसर पंचायत की आपूर्ति करना। सामग्री भेजने एवं प्राप्त करने हेतु पर्याप्त संख्या में टीमे गठित करना। सामग्री चेक लिस्ट से चेक कर पूर्णतः सुनिश्चित करना। सुभिन्नक चिन्ह सील तैयार करना। स्थानीय स्तर पर क्रय करने हेतु टेण्डर के माध्यम से सामग्री प्राप्त करना। (सीईओ/शासन से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद)। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री अम्बरीष वैध उपायुक्त सहकारिता विभाग झाबुआ मो.नं. 9340622362 अपने कार्यालयनी स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें शिकायत की मॉनिटरिंग/कन्ट्रोल रूम का संचालन। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्रीमती तारणी जौहरी जिला योजना एवं सांखिकीय अधिकारी झाबुआ मो. नं. 9926028171 अपने कार्यालयनी स्टाफ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला झाबुआ जिसमें सौपे गए दायित्व मतगणना प्रबंधन। सांखिकीय आकडों का प्रबंधन। जनपद मुख्यालयों पर मतगणना/सारणीकरण तथा जिला मुख्यालय पर सारणीकरण की सम्पूर्ण व्यवस्था। मतगणना के टेबुलेसन एवं परिणाम पत्रकों को मेनुअल तैयार करना तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर मतगणना की रिपोर्ट तैयार करना। मतदान केन्द्रवार पुरूा/महिला द्वारा डाले गए मतो की जानकारी संकलित करना एवं प्रतिशत निकालना। मतगणना टेबुलेसन तथा मतगणना के पश्चात अंतिम परिणाम पत्र तैयार करना। मतगणना स्थल पर टेबुलेसन कम्प्युटराइजेशन एवं नेटर्वकिंग की व्यवस्था करना। समस्त अभिलेख व डाटा का व्यवस्थित संधारण व कार्य उपरान्त सूचीबद्ध कर निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री दिनेश वर्मा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी झाबुआ मो. नं. 9425438193 अपने कार्यालयनी स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र प्रबंधन और मतपत्रों का प्रबंधन। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री जे.एस.त्रिवेदी उप संचालक कृषि (आत्मा) अपने कार्यालय स्टाफ के साथ जिले का कम्यूनिेकेशन प्लान तैयार करना। कम्यूनिकेशन प्लान की रिर्हसल। निर्वाचन दिनंाक को मतदान प्रतिशत रिपोर्ट तैयार करना। मतदान दिवस को प्रातः मतदान प्रारंभ होने की सूचना मोकपोल की सूचना एवं मतदान की रिपोर्ट प्रारूप में भेजना। सभी जिला स्तरीय जनपद पंचायत के अधिकारीगण एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न नोडल अधिकारी के मो.नं. प्राप्त करना। सेक्टर अधिकारी मतदानकर्मी के दूरभाष पर मतदान दल प्रभारी, प्रभारी अधिकारी से समन्वय करना। दूरभाष नंबरों की एक पाकेट साईट डायरी तैयार करना एवं इसे समस्त पीठासीन अधिकारी, सेक्टर अधिकारी एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण के समय उपलब्ध कराना। निर्वाचन उपरान्त सभी अभिलेखों को व्यवस्थित एवं सूचीबद्ध कर निर्वाचन कार्यालय को सौपना। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री एम.एल. साक्ला सहायक लेखा अधिकारी झाबुआ मो. नं. 981244289 और 99407229164 अपने कार्यालयीन स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें निर्वाचन व्यय लेखा। निर्वाचन प्रबंधन एवं मानदेय भुगतान। निविदा आमंत्रित करना एवं उनका निराकरण कर एवं एजेंसी/दलों का निर्धारण। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री सुधीर कुशवाह प्रभारी सहायक संचालक जिला जनसम्पर्क कार्यालय झाबुआ मो. नं. 9425970774 अपने कार्यालयनी स्टाफ के साथ मीडिया मेनेजमेंट पेड न्यूज, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में प्रचार प्रसार की व्यवस्था। महत्वपूर्ण जानकारी को जनसाधारण तक पहुचाने हेतु प्रेस नोट जारी करने संबंधी कार्य । निर्वाचन से संबंधित सूचनाओं का कलेक्शन करना। जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रतिदिन पेपर कटिंग उपलब्ध कराना। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री सुनिल राणा अधीक्षक भू-अभिलेख मो. नं. 9644247964 एवं जिला परिवहन अधिकारी झाबुआ मो.नं. 7999902411 स्वयं के स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें प्रशिक्षण, रूटचार्ट/परिवहन प्रबंधन, झोनचार्ट, प्रशिक्षण के समय सारणी तैयार करना। मतदान दलों को प्रशिक्षण देना। वाहनो से संबंधित कार्य। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री संतकुमार चौबे प्रबंधक लोक सेवा मो.नं. 8319596722 झाबुआ एवं श्री शंकर सस्तिया सहायक प्रबंधक ई-गवर्नेस झाबुआ मो.नं. 9826758451 अपने कार्यालयनी स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें आईईएमएस से संबंधित समस्त कार्य। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ मो.नं. 9425046870 स्वयं के स्टाफ के साथ कोविड-19 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो अनुसार समस्त प्रकार की व्यवस्था। मतदान दलों एवं सेक्टर मजिस्टेटो के लिए दवाईयों के कीट तैयार करना एवं चिकित्सकों की ड्यूटी लगाना। सामग्री वितरण दिवस एवं वापसी दिवस पर चिकित्सा व्यवस्था करना। मतगणना स्थल पर चिकित्सा व्यवस्था। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री एमपीईबी मो.नं. 8989983929 अपने स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमें निर्वाचन कार्यालय एवं कलेक्टेªट में सतत विद्युत की आपूर्ति बनाई रखना मतदान दिवस के एक दिवस पूर्व से मतदान दिवस को सम्पूर्ण क्षेत्र में सतत विद्युत आपूर्ति बनाई रखना। मतदान केन्द्रों पर आवश्यक विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी जिला अपूर्ति अधिकारी मो.नं. 9826085092 अपने कार्यालय स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व जिसमे भोजन, लॉकबुक एवं समस्त जनपद पंचायतों में सामग्री समस्त वितरण स्थलो पर पीओएल की व्यवस्था करना एवं कर्मचारियों के दायित्व निर्धारण करना। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी जिला प्रबंधक दूरसंचार भारत संचार निगम लिमिटेड झाबुआ मो.नं. 9425041787 एवं 8815186787 अपने कार्यालयनी स्टाफ के साथ सौपे गए दायित्व टेलीफोन, फेक्स, इन्टरनेट, पीसीओ की व्यवस्था करना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय प्रेक्षक महोदय, निर्वाचन कन्ट्रोल रूम सामग्री वितरण व प्राप्ति तथा मतगणना स्थल के टीलीफोन अबाध व्यवस्थित करना। निर्वाचन दिनंाक को निर्वाचन संबंधित सम्पूर्ण दूरभाषों को चालू करना। उपरोक्त सौपे गए कार्य के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ, अपर कलेक्टर जिला झाबुआ, उक्त जिला निर्वाचन अधिकारी जिला झाबुआ के द्वारा अन्य कार्य मौखिक व्हाट्सअप या अन्य किसी माध्यम से दिया गया कार्य करने हेतु बाध्य कार्य होगा।
श्री एस.एस.मुजाल्दा अपर कलेक्टर जिला झाबुआ की पदास्थापना होने से सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया जाता है
झाबुआ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) श्री सोमेश मिश्रा द्वारा दिनंाक 28 मई, को आदेश जारी किया है। जिसमें कार्यालयीन आदेश क्रमांक 180-181/स्थानीय निर्वाचन 2022/दिनंाक 24 मई, 2022 के द्वारा जिला पंचायत झाबुआ के सदस्यों के निर्वाचन हेतु आदेश के कॉलम नं. 4 के अनुक्रमांक 2 पर अंकित सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री जे.एस.बघेल अपर कलेक्टर जिला झाबुआ का स्थानांतरण होने से उनके स्थापन पर श्री एस.एस.मुजाल्दा अपर कलेक्टर जिला झाबुआ मो.नं. 9425192554 की पदस्थापना होने से सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।
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