पीएम केयर्स फाॅर चिल्ड्रल स्कीम के चिन्हित बच्चों से संवाद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 मई की प्रातः 9ः45 बजे से आयोजित पीएम केयर फाॅर चिल्ड्रन स्कीम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं स्कीम के तहत चिन्हित बच्चों से संवाद भी करेंगे। विदिशा के एनआईसी व्हीसी कक्ष में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो भी मौजूद रहेंगे कि जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि जिले में पीएम केयर फाॅर चिल्ड्रन स्कीम के पात्रताधारी बच्चे भी मौजूद रहेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु अधिसूचना आज जारी होगी, नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य शुरू
कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन-
जिला पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र नवीन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर न्यायालय कक्ष क्रमांक 102 में तीस मई की प्रातः साढ़े दस बजे से प्राप्त किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु सहायक रिटर्निंग आॅफिसर का दायित्व डिप्टी कलेक्टर श्री हर्षल चैधरी को सौंपा गया है।
चाक चैबंद प्रबंध-
नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के लिए चाक चैबंद प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। बेरिकेट्स को अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक ही पार कर निर्धारित कक्षों में नाम निर्देशन पत्रों की जांच कराने के उपरांत निक्षेप राशि जमा करने के उपरांत रिटर्निंग आॅफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग आॅफिसर को कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 102 में उपस्थित होकर जमा कर सकेंगे।
नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा की जाने वाली निक्षेप राशि
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की लिए निक्षेप राशि निर्धारित की है तदनुसार जिला पंचायत सदस्य हेतु आठ हजार रूपये तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिए चार हजार रूपये जबकि ग्राम पंचायत सरपंच पद के अभ्यर्थि को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय निक्षेप राशि दो हजार रूपये वहीं पंच पद हेतु चार सौ रूपये निक्षेपण राशि देर होगी। गौरतलब हो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग यानी कि आधी राशि जमा करना होगा।
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रिक उपयोग से होने वाली जन परेशानी ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 27 मई से 15 जुलाई 2022 तक की अवधि तक सम्पूर्ण जिले की सीमाओं को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया है। निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक, सार्वजनिक समारोह आदि के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जावेगी। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आमसभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनिप्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्श, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिये जायेंगे।
सफलता की कहानी : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती महिला के लिए रही मददगार
विदिशा शहरी परियोजना के आंगनबाड़ी उदयनगर अंतर्गत निवास करने वाली श्रीमती नेहा लोधी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेकर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की शुक्रगुजार हैं वे कहती हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत प्राप्त राशि गर्भावस्था और प्रसव के पश्चात बहुत मददगार रही। श्रीमती नेहा लोधी पति श्री रवि लोधी ने बताया कि उनके बच्चे का नाम कृतिका है वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से हैं जब वह प्रथम बार गर्भवती हुईं तो काफी चिंतित थीं कि अपना और गर्भस्थ शिशु का ध्यान कैसे रखेंगी। तभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जयवंती ने उनसे संपर्क कर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत शीघ्र पंजीयन कराने पर उन्हें प्रथम किश्त के रूप में एक हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई तथा एएनएम के द्वारा स्वस्थ जांच की गई और आयरन की गोली दी गई। छह माह की गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच कराने पर उन्हें द्वितीय किस्त दो हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई। इस राशि का उपयोग उन्होंने अपने खाने में हरी सब्जी तो दूध लेकर किया। हितग्राही श्रीमती नेहा का प्रसव शासकीय चिकित्सालय विदिशा में 15 जनवरी 2022 को हुआ और उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। कार्यकर्ता के परामर्श अनुसार उन्होंने अपने बच्चे को जन्म के 30 मिनट के अंदर स्तनपान कराया बच्चों को साढ़े तीन माह का टीकाकरण पूर्ण होने पर तीसरी तृतीय किश्त की राशि प्राप्त हुई है शासन की योजना की इस उपलब्धि के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है।
- योजना का लाभ मिलने पर हितग्राही नेहा ने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को दिया धन्यवाद
सफलता की कहानी : भूखंड का स्थाई पट्टा पाकर बेदखली की चिंता से मुक्त हुआ परिवार
शासकीय सेवकों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी ने त्रि-स्तरीय पंचातयों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण जिले में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के पूर्व के स्वीकृत किये गये समस्त प्रकार के अवकाश (प्रसूति अवकाश को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि असाधारण परिस्थतियों में शासकीय सेवकों का अवकाश स्वीकृति हेतु अवकाश का कारण दर्शाते हुए कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा के साथ शासकीय सेवक का अवकाश प्रकरण उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को प्रेषित करेंगे। जिनके परीक्षण उपरांत उपजिला निर्वाचन अधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ अवकाश का प्रकरण जिला कलेक्टर को भेजेंगे। कलेक्टर प्रत्येक प्रकरण में गुणदोषों के आधार पर अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। शासकीय सेवक अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही अवकाश का लाभ ले सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी मेडीकल आधार पर अवकाश की मांग करता है तो उसे मेडीकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र के उपरांत ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
निर्वाचन क्षेत्रों में सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य, सराय अधिनियम-1967 की धारा-8 के तहत आदेश जारी
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। जिले के भीतर सभी सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, द्वारा सराय अधिनियम-1967 की धारा-8 के तहत आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत क्षेत्र के राजस्व सीमा में आने वाले समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों, प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करे। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सांयकाल 5 बजे तक भेजना अनिवार्य रहेगा। यह आदेश 15 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।
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