कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी, त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया से मीडियाकर्मी अवगत हुए
आठ लाख आठ हजार 256 मतदाता मतो का प्रयोग करेंगे
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जिले के आठ लाख आठ हजार 256 मतदाता अपने मतो का प्रयोग 1536 मतदान केन्द्रो पर करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि विदिशा जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत अंतर्गत पंच एवं सरपंच पद के साथ-साथ जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन मतपत्र से मतदाता अपने मतो का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान के उपरांत मतदान केन्द्रों पर ही मतों का गणना कार्य ही संपादित होगा। विदिशा जिले की सातो जनपद पंचायतों की कुल ग्राम पंचायतें 577 ग्राम पंचायतों में 8842 पंच वार्ड है जबकि जनपद पंचायत के कुल 163 वार्ड वहीं जिला पंचायत सदस्यों हेतु वार्डो की कुल संख्या 19 है। जिले के कुल ग्रामीण मतदाता आठ लाख आठ हजार 256 में पुरूष 429452 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 378779 जबकि अन्य कुल 13 मतदाता भी शामिल है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 1536 मतदान केन्द्रों में से 1118 सामान्य, 331 संवेदनशील तथा 87 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र शामिल है। निर्वाचन प्रक्रिया सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु जिले की सातो जनपद पंचायतों के लिए जोनल (सेक्टर अधिकारी) नियुक्त किए गए है।
विदिशा जनपद की अद्यतन स्थिति
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के तहत विदिशा जनपद पंचायत अंतर्गत कुल एक लाख 18 हजार 231 मतदाता अपने मतो का प्रयोग 240 मतदान केन्द्रो पर करेंगे जिसमें पुरूष 62035, महिला 56194 एवं अन्य 02 शामिल है। विदिशा जनपद में कुल 1347 पंचवार्ड, 92 पंचायतों हेतु सरपंच वहीं 25 जनपद वार्ड एवं जिला पंचायत के तीन वार्डो हेतु मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होगी। कुल 240 वार्डो में सामान्य 177, संवेदनशील 56 तथा अतिसंवेदनशील 07 मतदान केन्द्र शामिल है।
बासौदा
बासौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल एक लाख 51 हजार 351 मतदाता 287 मतदान केन्द्रो पर मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केन्द्रो में 161 सामान्य, 111 संवेदनशील, 15 अति संवेदनशील शामिल है। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 80561, महिला 70789 एवं 01 अन्य शामिल है। बासौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 1631, ग्राम पंचायत 101, जनपद वार्डो की संख्या 25 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 04 है।
ग्यारसपुर
ग्यारसपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 93322 मतदाता 178 मतदान केन्द्रो पर मतो का प्रयोग करेंगे। कुल 178 मतदान केन्द्रो में सामान्य 123, संवेदनशील 36, अति संवेदनशील 19 मतदान केन्द्र शामिल है। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 49191, महिला 44127 एवं 04 अन्य शामिल है। ग्यारसपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 1003, ग्राम पंचायत 71, जनपद वार्डो की संख्या 21 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 02 है।
कुरवाई
कुरवाई जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 100781 मतदाता 201 मतदान केन्द्रो पर मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केन्द्रो में सामान्य 180, संवेदनशील 17, अति संवेदनशील 04 मतदान केन्द्र शामिल है। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 53532, महिला 47249 शामिल है। कुरवाई जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 1128, ग्राम पंचायत 75, जनपद वार्डो की संख्या 24 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 02 है।
सिरोंज
सिरोंज जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 131075 मतदाता 237 मतदान केन्द्रो पर मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केन्द्रो में सामान्य 185, संवेदनशील 35, अति संवेदनशील 19 मतदान केन्द्र शामिल है। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 70283, महिला 60792 शामिल है। सिरोंज जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 1467, ग्राम पंचायत 93, जनपद वार्डो की संख्या 25 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 03 है।
लटेरी
लटेरी जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 87494 मतदाता 156 मतदान केन्द्रो पर मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केन्द्रो में सामान्य 114, संवेदनशील 34, अति संवेदनशील 08 मतदान केन्द्र शामिल है। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 46522, महिला 40970 तथा 02 अन्य शामिल है। लटेरी जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 917, ग्राम पंचायत 61, जनपद वार्डो की संख्या 19 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 02 है।
नटेरन
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु नटेरन जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 126002 मतदाता 237 मतदान केन्द्रो पर मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केन्द्रो में सामान्य 178, संवेदनशील 44, अति संवेदनशील 15 मतदान केन्द्र शामिल है। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 67328, महिला 58670 तथा 04 अन्य शामिल है। नटेरन जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 1349 ग्राम पंचायत 84, जनपद वार्डो की संख्या 24 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 03 है।
कलेक्ट्रेट, उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय परिसर में धारा 144 प्रभावशील
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले के क्षेत्रांतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर में निर्वाचन प्रक्रिया अवधि में कानून व्यवस्था बनाएं रखने व आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि के लिए नवीन कलेक्ट्रेट परिसर तथा सम्पूर्ण उपखण्ड क्रमशः विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर में तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसो के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम जारी होने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने पंचायत क्षेत्रांतर्गत मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता (दल) गठित करने के आदेश जारी कर दिए है। जिला मजिस्ट्रेट श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रसार, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन, ग्यारसपुर की पंचायत सीमा में किसी शासकीय एवं अशासकीय भवनो पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है। विद्युत, टेलीफोन खंबो पर झंडियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए उक्त पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। गठित दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता स्थानीय थाना प्रभारी, टीआई के सीधी देखरेख में कार्य करेगा। दस्ते के सहयोग के लिए संबंधित थाना का एक सहायक उप निरीक्षक, पटवारी, पंचायत के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा लोक सम्पत्ति विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे, गेरू, चूना, कुची, बांस एवं सीढी आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि किसी चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाना में एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतो को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन रिटर्निंग आफीसर (पंचायत) अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमांशकर भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर की पंचायत सीमा के भीतर की समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटल एवं लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारियाँ संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ततसंबंधी कार्यवाही संबंधितों को हर रोज आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। जारी आदेश संबंधित क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
सायलेन्स जोन घोषित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमांशकर भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर विकासखण्डों में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया वर्ष 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के नियंत्रित उपयोग से होने वाली जनपरेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत तक के लिए विदिशा जिले के पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पूर्व उल्लेखित विकासखण्डों की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति विहित प्राधिकारी की के द्वारा पंचायत क्षेत्र में सुबह छह से रात्रि दस बजे तक प्रदाय की जाएगी। उक्त अनुमति मतदान दिनांक के 48 घंटे पूर्व तक ही प्रदान की जा सकती है। ट्रक, जीप, टेम्पों, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर लिए जावेंगे।
शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया जिले में सुव्यवस्थित रूप से निर्वहन सम्पन्न हो को ध्यानगत रखते हुए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। अतः समस्त आग्नेय शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने का उल्लेख आदेश में किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि कानून एवं व्यवस्था के कार्य में संलग्न पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागो में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमो के अधिकारी, कर्मचारी, बैंकगार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा।
आग्नेय शस्त्रों एवं घातक हथियारो के प्रदर्शन पर रोक
जिला दण्डाधिकारी श्री उमाश्ांकर भार्गव ने विदिशा जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 प्रक्रिया के दौरान लोक प्रशांति बनाए रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारो का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन ना हो इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया है। जारी आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश संबंधितों को दिए है। उक्त आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।
पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित किया गया हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 के तहत मतदाता अपना मत मतपत्रों के माध्यम से मतपेटी में डाल सकेंगे विदिशा जिले की सातों विकासखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा।
रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन निरस्त
प्रदेशयापी रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन 30 मई को आयोजित होना था इसी परिपालन में 30 मई को जिला स्तरीय रोजगार दिवस का आयोजन किया गया था। उक्त आयोजन अपरिहार्य कारणों से निरस्त किए गए है का आदेश उद्योग संचालनालय के संचालक द्वारा जारी किया गया है।
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