शनि जयंती पर नगर में निकली शनिदेव की शोभायात्रा
1जून को पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक होगी, इंदौर संभाग पंचायत चुनाव प्रभारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जिला प्रभारी हमीद काजी बैठक में भाग लेंगे
टीपीएल टूर्नामेंट में क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर, 500 से अधिक खिलाड़ी एवं 80 से अधिक टीमों ने की शिरकत
थांदला। थांदला का त्यौहार माना जाने वाला थांदला प्रीमियर लीग प्लास्टिक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मैं क्रिकेट प्रेमियों का सहा चरम पर है। विगत 25 मई से जारी टूर्नामेंट में समिति द्वारा 64 टीमों का खिलाना निर्धारित किया गया था, परंतु नगर के क्रिकेट प्रेमी जनों के दबाव के चलते टीमों की संख्या बढ़ाकर 80 करनी पड़ी, जिसमें 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर टूर्नामेंट में सहभागिता की। साथी टूर्नामेंट की दिनों में भी दो दिनों की बढ़ोतरी की गई।
हर वर्ग के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा
टूर्नामेंट को लेकर उत्साह हर वर्ग के खिलाड़ियों में है बच्चों से लेकर बड़ों तक एवं युवतियों एवं महिलाओं ने भी इस टूर्नामेंट में अपना खेल दिखाया है। यही नहीं डॉक्टर, पुलिस, एडवोकेट, गवर्नमेंट टीम, मीडिया कर्मी सहित कई व्यापारियों ने इस प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में अब तक तकरीबन 40 से अधिक मैच किए जा चुके हैं।
शुभारंभ समारोह में हुई जमकर आतिशबाजी
थांदला प्रीमियर लीग के शुभारंभ समारोह में उपस्थित प्रदेश मंत्री संगीता सोनी, नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर, वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वास सोनी, अनिल भंसाली ,पार्षद लक्ष्मण राठौर, मयूर तलेरा सहित उपस्थित अतिथियों ने गणेश वंदना कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। जिनका टीवी लाइव जून समिति के सदस्य गोलू उपाध्याय, आशीष उपाध्याय ,गौरव लोढा ,रितेश गुप्ता, विजय मिस्त्री ,प्रांजल भंसाली ,आशीष गौड़, देवेंद्र चौहान, भावेश कारीगर, अतुल चौहान, अर्जुन राठौड़ ,अजय सेठिया ,संदेश पंचाल सहित आयोजन समिति के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। शुभारंभ के दौरान मैदान में आतिशबाजी भी की गई।
देर रात तक दर्शकों का रहता है जमावड़ा
दूधिया रोशनी में चल रहा है इस रात्रि कालीन क्रिकेट टूर्नामेंट में देर रात तक दर्शकों का जमावड़ा जमा रहता है। बाजार के चौराहों पर लगने वाली रोनक , टी पीएल टूर्नामेंट के दौरान दशहरा मैदान पर लगने लगी है। जगमगाती रोशनी के बीच में क्रिकेट प्रेमि ग्राउंड में लगी नाश्ता स्टॉल का आनंद लेते हुए एवं दर्शकों के लिए बनाई गई विशेष पुरस्कार योजना के चलते देर रात तक दर्शकों का जमावड़ा मैदान पर लगा रहता है ।
इनामी घोषणाओं की बारिश
टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट प्रेमियों का उत्साहवर्धन करने वालों की भी कमी नहीं रही। रोजाना कई तरह के आकर्षक उपहार एवं घोषणाएं खिलाड़ियों के लिए उपस्थित दर्शकों एवं अतिथियों द्वारा की जा रही है। जिस से भी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन हो रहा है।
पंचायत निर्वाचन के कार्यक्रम का डोंडी पिटवाकर होगा प्रचार
झाबुआ। प्रदेश में होने वाले पंचायत आम निर्वाचन के कार्यक्रम का प्रचार गांवों में डोंडी पिटवाकर किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन का गांवों में मुनादी करवा कर प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधा, मतदान केन्द्रों की स्थापना, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियों एवं मतदान की तिथियों की जानकारी डोंडी पिटवाकर दी जाए। उन्हें यह भी बताया जाए कि पंचायत निर्वाचन मतपत्रों में मोहर लगाकर मतपेटी के माध्यम से किया जाएगा।
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के दौरान जिले में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लाईसेंस निलंबित
झाबुआ,। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा आदेश जारी किए है। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-37/च्छ.01.2022/तीन/212, भोपाल दिनांक 27.05.2022 द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा तथा लोक संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से सम्पूर्ण झाबुआ जिला की सीमा क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता हैंः- त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के दौरान कमजोर वर्ग के मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सके तथा मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा की घटनाओं को रोकने, निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को डराने-धमकाने व उन पर अनुचित प्रभाव डालने जैसी घटनाओं को रोकने तथा शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लाईसेंस निलंबित कर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिये संबंधित थाना में जमा कराया जाना हैं। उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3-ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 तक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न कराये जाने तथा लोकशांति एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये झाबुआ जिले के अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिया तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि के लिये निलंबित की जाती हैं।
यह आदेश निम्न पर लागू नहीं होंगे।
1.झाबुआ जिले में कार्यरत न्यायिक/राजस्व/पुलिस अधिकारियों के शस्त्र लाईसेंस।
2.सर्वाजिनक उपक्रम/बैंको/वित्तीय संस्थाओं इत्यादि में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मियों के शस्त्र लाईसेंस।
3.शासकीय ड्यूटी पर कार्यरत सेना/अर्द्धसैनिक बल/विशेष सशस्त्र बल/पुलिस बल/होम गार्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी।
यह आदेश दिया जाता है कि निलम्बित शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित समस्त अग्नेय शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराये जाने जिसकी विधिवत पावती थाना प्रभारी द्वारा दी जाये तथा जमा कराये गये शस्त्रों का समुचित संधारण संबंधित थाना प्रभारी द्वारा किया जाए। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर कम समय अवधि के कारण व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने के कारण एकपक्षीय पारित किया जाता हैं।
ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर, डी.जे. इत्यादि) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित
झाबुआ,। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश के आदेश जिसमें मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-37/च्छ.01.2022/तीन/212, भोपाल दिनांक 27.05.2022 द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण झाबुआ जिला की सीमा क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता हैंः-
1.किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थिति में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर, डी.जे. इत्यादि) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
2.किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र किसी चिकित्सालय, उपचर्या-गृह (नर्सिंग होम), दूरभाष केन्द्र (टेलीफोन एक्सचेंज), न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास, समस्त शासकीय कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक इत्यादि से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित हैं।
3.किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी मनोरंजन, व्यापार या कारोबार का विज्ञापन करने के प्रयोजन के लिये या किसी अन्य वाणिज्य आख्यान के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाया या चलवाया नही जाएगा।
4.किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर समक्ष प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
5.मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम,1985 की धारा 2 (घ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्रान्तर्गत अधिनियम की धारा 07 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति हेतु प्राधिकृत किया जाता हैं। प्रावधानुसार कानून व्यवस्था, लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं आर्दश आचार संहिता के बिन्दुओं पर परीक्षण उपरांत अनुमति दी जाएगी।
6.आदेश का उल्लघंन करने की दशा में प्राधिकृत पुलिस अधिकारी ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र को जिसका उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लघंन करते हुए किया गया हो, अधिग्रहीत कर सकेगा।
7.कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लघंन करेगा या उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लघंन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 06 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं मेरे न्यायालय की पदमुद्रा से आज दिनांक 27.05.2022 को जारी किया गया।
नाम निर्देशन पत्र 30 मई से प्रारम्भ हुए
झाबुआ । त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार आज 30 मई से जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के लिए नाम निर्देशन पत्र की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। नाम निर्देश पत्र सभी चरणों के लिए एक साथ नाम निर्देशन पत्र भरे जाएगें। नाम निर्देश पत्र आफ लाइन ही जमा किए जाएगे। नाम निर्देशन पत्र जिला एवं विकास खण्ड मुख्यलाय में ही लिये जाएगे। नाम निर्देशन पत्र जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकास खण्ड और सरपंच एवं पंच के लिए विकास खण्ड मुख्यालय पर लिए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचित की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करना। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन 30 मई, को प्रारम्भ कर दिया गया है। नाम निर्देशन पत्र 6 जून, तक (दोपहर 03 बजे तक ) लिए जाएगें। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 07 जून को होगी। अभ्यर्थियों से नाम वापसी लेने की अंतिम तिथि 10 जून 2022 निर्धारित की गई है। निर्वाचन प्रतिकों का आवंटन 10 जून को होगा।
श्री एस.एस.मुजाल्दा अपर कलेक्टर जिला झाबुआ की पदास्थापना होने से सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया जाता है
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) श्री सोमेश मिश्रा द्वारा दिनंाक 28 मई, को आदेश जारी किया है। जिसमें कार्यालयीन आदेश क्रमांक 180-181/स्थानीय निर्वाचन 2022/दिनंाक 24 मई, 2022 के द्वारा जिला पंचायत झाबुआ के सदस्यों के निर्वाचन हेतु आदेश के कॉलम नं. 4 के अनुक्रमांक 2 पर अंकित सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री जे.एस.बघेल अपर कलेक्टर जिला झाबुआ का स्थानांतरण होने से उनके स्थापन पर श्री एस.एस.मुजाल्दा अपर कलेक्टर जिला झाबुआ मो.नं. 9425192554 की पदस्थापना होने से सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा
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