सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 28 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 28 मई 2022

सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 28 मई

पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिले के समस्त रेस्ट हाउस आरक्षित करने के निर्देश


राज्य निर्वाचन आयोग त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2022 का निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग, वरिष्ठ अधिकारियों के जिले में भ्रमण के लिए 27 मई से 2022 से 15 जुलाई 2022 तक जिले में स्थित विश्राम ग्रह (रेस्ट हाउस), सर्किट हाउस आरक्षित किए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को जिले के समस्त विश्राम गृह (रेस्ट हाउस), सर्किट हाउस आरक्षित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए है।


त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत धारा 144 प्रभावशील        


त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर, सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी में संपूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसो पर प्रतिबंध लगाया है। इन परिसरों में धारा 144 के तहत 27 मई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।


होटल, लॉज, धर्मशाला मे ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश


जिले के त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन 2022 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी की पंचायत सीमा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को उनके संस्थानों में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में देने के आदेश दिए गए है। यह आदेश 15 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।


ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध


जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985  की धारा 18  के अंतर्गत 15 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त, नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत इस अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 06 बजे से रात्रि 10  बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग को जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 


27 जुलाई 2022  तक के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित


जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज तथा बुधनी के त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 27 मई 2022  से निर्वाचन सम्पन्न होने तक 15 जुलाई 2022 तक शस्त्र लायसेंस निलम्बित किए हैं। अग्नेय शस्त्र 15 जुलाई 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवा निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारी, बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा और 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।


सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित


जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज तथा बुधनी में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान जिले में आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन की आशंका एवं मानव जीवन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत जिले की पंचायत सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश दिए है।


हरफनमौला खिलाड़ी उज्जवल पालीवाल का चयन डिवीजन में


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सीहोर। डॉ शफकत मोहम्मद ट्रॉफी अंडर-18 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भोपाल डिवीजन का चयन ट्रायल का आयोजन किया गया था। इसमें पीपीसीए के अकादमी में लंबे समय से खेल रहे उज्जवल पालीवाल का अंडर-18 डिवीजन टीम में किया गया है। इस संबंध में अकादमी के कोच चेतन मेवाड़ा ने बताया कि उज्जवल हाल के दिनों में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में हुए अनेक प्रतियोगिताओं में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन कर चुका है। वहीं अकादमी के कोच अतुल त्रिवेदी और आदर्श राय सहित अन्य खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में शहर के बीएसआई पर जारी समर कैंप में नियमित अभ्यास कर रहा है। खिलाड़ी उज्जवल का चयन अंडर-18 क्रिकेट टूर्नामेंट में होने पर एसोसिएशन के अध्यक्ष विधायक सुदेश राय, सचिव अतुल तिवारी, वीरु वर्मा, अता उल्ला खान, शैलेन्द्र सिंह चंदेल, आशीष शर्मा, सुरेन्द्र रल्हन, एसएन पहलवान, महेंद्र शर्मा, नवनीत तोमर, मनोज दीक्षित मामा, नागेंद्र व्यास, कमलेश पारोचे, सचिन कीर, मदन कुशवाहा, अक्षय दुबाने, हेमंत केसरिया, संजय पटेल, महेन्द्र शर्मा बंटी विलय गौरव खरे, अमित कटारिया, रुपेश पारोचे, राकेश धनगर, अतुल कुशवाहा, संतोष पांडे, सुरेश नाविक, सुनील जलोदिया आदि ने बधाई दी है। 


कार्यकर्ताओ की ताकत से पंचायत एवं निकाय चुनाव भाजपा ही जीतेगी-श्री रामपालसिंह राजपूत पूर्व मंत्री
त्रिस्तरीय पंचायत-निकाय के चुनाव,मोदी जी के 8 साल बेमिशाल पखवाड़ा मनाने की तैयारी को लेकर सीहोर जिला भाजपा की बैठक संपन्न

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सीहोर। पंचायती संस्थाओं के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते हैं,लेकिन संगठन के माध्यम से अधिक से अधिक पार्टी के कार्यकर्ता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीते,चुनाव में,चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं से समन्वय और संवाद के बाद एकमत होकर कार्यकर्ता चुनाव लड़े ताकि भाजपा की विचारधारा की ऐतिहासिक जीत हो। प्रत्याशी की घोषणा से पहले सभी का समन्वय हो,सभी मिल कर समन्वय से चुनाव लड़े और जीतें यह बात जिला भाजपा की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री श्री रामपालसिंह राजपूत ने जिला भाजपा की बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहे। श्री रामपालसिंह राजपूत ने कहा की पंचायत और निकाय चुनाव में कार्यकर्ता केंद्र की मोदी जी की एवं प्रदेश में शिवराजसिंह चौहान जी की सरकार के कार्य घर घर जा कर बताये। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री रामपालसिंह राजपूत ने कहा कि शिवराज जी के अथक परिश्रम का परिणाम है की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे है । पंचायती संस्थाओं के चुनाव में पंचायत चुनाव संचालन समिति का गठन हो, जनपद चुनाव समिति का गठन हो, जिला पंचायतों के हर वार्ड में एक प्रभारी बनाना है। जनपद पंचायत वार्ड में भी एक अलग प्रभारी बनाना है। कानून विषय के जानकार वकीलों को भी प्रभारी बनाया जाए सोशल मीडिया की टीम बने। संगठन की मंशा अनुसार चुनाव को पूरी ताकत के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर व संवाद कर रणनीति तैयार की जाए और सभी को जिम्मेदारियां सौपी जाए। जिला भाजपा की बैठक को नगरीय निकाय चुनाव के सीहोर जिला प्रभारी श्री जोधासिंह अटवाल ने कहा कि सीहोर जिले में 7 नगर पंचायत एवं दो नगरपालिका है। इन सभी मे हमारे पार्षद जीत कर आये इसको लेकर सभी के समन्वय से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाये और वे जीत कर आये ताकि सभी निकायों में अध्यक्ष के रूप में विजय ही कर भाजपा का परचम लहरा सके। श्री अटवाल ने कहा कि यह चुनाव महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव के बाद 2023 में विधानसभा के चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनाव हमारे सामने है। जिला बैठक को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मोदी सरकार 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के संभाग प्रभारी श्री आलोक शर्मा ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 8 साल पूर्ण हो रहे है। 8 साल पूरे होने पर 30 जून से 15 जून तक 8 साल बेमिसाल के तहत सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाना है। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े में भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग  मोर्चा, किसान मोर्चा,युवा मोर्चा सहित अन्य सभी मोर्चा प्रकोष्ठ को कार्यक्रमो की जिम्मेदारी सौपी गई है। सभी मोर्चों प्रकोष्ठ मंडल स्तर तक उक्त दिये गये कार्यक्रमो को सम्पन्न करेंगे। 2 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्य व अन्य वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराएंगे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री रवि मालवीय ने कहा की पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है,उसके बाद निकाय चुनाव हम सब के सामने है। पंचायती संस्थाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगे और अधिक से अधिक भाजपा समर्थक हमारे उम्मीदवार पंच, सरपंच,जनपद सदस्य,जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत कर आये। कार्यकर्ताओ की ताकत से हम जिले की सभी जनपदों एवं जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। हमारी चुनाव की तैयारियां पूरी है। कार्यकर्ताओं से नियमित संवाद व समन्वय के साथ पार्टी चुनाव में उतरेगी और बूथ स्तर तक समितियों का गठन किया जा चुका है बूथों का डिजिटलाइजेशन भी हो चुका है।  बैठक में सर्वप्रथम भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी व भारत माता के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय,धारासिंह पटेल,राजकुमार गुप्ता,रवि नागले,लखन यादव,सुशील संचेती, पंकज गुप्ता,उमेश शर्मा,हृदेश राठौर आदि ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया। बैठक में स्वागत भाषण भाजपा जिला प्रभारी श्री बहादुरसिंह मुकाती ने दिया। सम्पन्न  जिला कार्यसमिति की बैठक में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत,आलोक शर्मा पूर्व महापौर नगर निगम भोपाल,निकाय चुनाव प्रभारी जोधासिंह अटवाल,भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवीय,जिला भाजपा के प्रभारी बहादुरसिंह मुकाती,विधायक गण करणसिंह वर्मा, रघुनाथसिंह मालवीय, सुदेश राय,देवीसिंह परमार,रामगोपाल टेलर,प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रघुनाथ सिंह भाटी,जिला महामंत्री धारासिंह पटेल, राजकुमार गुप्ता,रवि नागले,श्रीमती सूर्या  चौहान,श्रीमती अमिता अरोरा,श्रीमती नवदीप कौर,बरखा वर्मा, भूपेंद्रसिंह सिसोदिया, सीताराम यादव, अजीत सिंह, कैलाश बगाना, अनुपम गौड़, कमलेश कटारे,पंकज गुप्ता,गोपाल सिंह इंजीनियर,दामोदर राय, जसपाल सिंह अरोरा,शाहिद पटेल,देवीसिंह धुर्वे सहित अन्य पदाधिकारी मंचासीन थे। जिला बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, संयोजक,सभी मंडल अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेता अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष लखन यादव ने एवं आभार प्रदर्शन जिला महामंत्री धारासिंह पटेल ने व्यक्त किया।


ग्राम जैत में बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित


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ग्राम पंचायत जैत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों की दौड़, रस्साकसी एवं कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह प्रतियोगिता प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ की गई। प्रतियोगिता के समापन पर शाहगंज मंडल के अध्यक्ष श्री वीर सिहं चौहान द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगो को पुरूस्कार वितरण किया गया।


सीहोर जिले के पत्रकारों के लिए बड़ी उपलब्धि जिला प्रेस क्लब का मध्यप्रदेश शासन के सोसायटी के द्वारा पंजीयन


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सीहोर। जिले के सबसे पुराने पत्रकार संगठन जिला प्रेस क्लब सीहोर का मध्यप्रदेश शासन के सोसायटी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल में विधिवत पंजीयन हो गया है। जिला प्रेस क्लब सीहोर का पंजीयन क्रमांक 01/02/01/38792/22 है। इसका प्रमाण पत्र दिनांक 23-05-2022 को जारी किया गया है। इससे पूर्व सीहोर प्रेस क्लब का पंजीयन शहर के लिए था, लेकिन अब पूरे जिले के लिए किया गया है। गौरतलब है कि प्रेस क्लब का गठन पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपति रहे स्व. डॉ. शंकर दयाल शर्मा, मध्यप्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री स्व. उमराव सिंह जी की उपस्थिति में मछली पुल चौराहा स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में किया गया था। प्रेस क्लब के अध्यक्ष के रूप में अभी तक स्व. अंबादत्त भारतीय, स्व.  हरिकृष्ण सिंह मंत्री, स्व. ऋ षभ गांधी, रघुवर दयाल गोहिया, स्व. स्वरूप सिंह राठौर आदि रह चुके हैं। वर्तमान में जिला प्रेस क्लब सीहोर के अध्यक्ष दैनिक राजधानी के पास के प्रधान संपादक राकेश राय हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सीहोर नगर सहित जिले भर के पत्रकारों के कल्याण के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही एक दशक से भी अधिक समय से लंबित पत्रकार गृह निर्माण समिति के लिए भूमि का आबंटन भी संभव हो सकेगा। जिला प्रेस क्लब के पंजीयन के लिए श्री राकेश राय और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई।

आगामी 18 जून को किया जाएगा जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन
शनिवार को जिला प्रेस क्लब की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर आगामी 18 जून को शहर के क्रिसेंट में होने वाले जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया की अध्यक्षता में की गई थी। इस दौरान जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश राय ने कहा कि पत्रकार माना जाना और पत्रकार बने रहना आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है। पहले अखबारों में छपी खबर का असर अधिक होता था। भले ही वर्तमान में खबरों का असर कम हो गया है, लेकिन हमें समाज में हो रहे गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठानी जारी रखनी चाहिए। हमारा क्लब एक मात्र पंजीयन है। इससे पहले यह क्लब केवल शहर के लिए पंजीयन था, लेकिन सभी के प्रयासों से अब पूरे जिले के लिए पंजीयन किया गया है। आगामी दिनों में क्लब की सदस्या आरंभ की जा रही है, इसके अलावा पत्रकारों के लिए सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर सरकार के सामने बात रखने की जरूरत है। इसके लिए आगामी दिनों में शहर के क्रिसेंट रिसोर्ट में जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया सहित सभी पत्रकारों का आमंत्रित किया जाएगा।  इस संबंध में श्री राय ने बताया कि पत्रकारों के हक के लिए मेरा पूरा सहयोग रहेगा उन्होंने बताया कि शीघ्र ही क्लब के सभी पत्रकार साथियों का कार्ड बनाया जाएगा और परिचय पत्र के आधार पर क्रिसेंट रिसोर्ट और वाटर पार्क, लीसा आदि में डिस्कांउट भी दिया जाएगा।

लैब और विद्यालय आदि में दिलाई जाएगी छूट
इस मौके पर जिला प्रेस क्लब की बैठक में निर्णय लिया गया है क्लब से संबंधित सदस्यों के परिवारजनों को पैथोलाजी लैब, विद्यालय, कालेज आदि स्थानों पर छूट दिलाई जाएगी। 


जिला चिकित्सालय के 200 से 300 बिस्तर उन्नयन कार्य का किया गया वर्चुअल शिलान्यास

  • जिला चिकित्सालय के वर्चुअल उन्नयन का महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शिलान्यास

  • अस्पताल के उन्नयन से जिले के लोगो को मिलेगा लाभ- विधायक श्री राय

  • अस्पताल के उन्नयन का कार्य 20 करोड़ की लागत से होगा

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जिला चिकित्सालय के 200 से 300 बिस्तर उन्नयन भवन का महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल शिलान्यास किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला चिकित्सालय परिसर में देखा व सुना गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर में शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्चुअल शिलान्यास के पश्चात विधायक श्री सुदेश राय तथा भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रवि मालवीय ने परिसर में शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक श्री सुदेश राय ने कहा कि जिला चिकित्सालय के उन्नयन से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और पहले से अधिक और बेहतर सेवाएं नागरिकों को मिलेंगी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने से अस्पताल में मानव संसाधन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल के उन्नयन का लाभ जिले के लोगो को मिलेगा। जिला चिकित्सालय के 200 से 300 बिस्तर के उन्नयन का कार्य मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा 20 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रवि मालवीय, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री लखन यादव, श्री सीताराम यादव, श्री मायाराम गौर, श्री प्रिंस राठौर, कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सीएमएचओ डॉ. सुधीर डेहरिया एवं अनेक जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे।


15 जुलाई 2022  तक के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित


जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज तथा बुधनी के त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन  2022 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 27 मई 2022  से निर्वाचन सम्पन्न होने तक 15 जुलाई 2022 तक शस्त्र लायसेंस निलम्बित किए हैं। अग्नेय शस्त्र 15 जुलाई 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवा निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारी, बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा और 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।


सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट पर प्रतिबंध


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है। जनसामान्य सुरक्षा एवं सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 15 जुलाई 2022 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो आदि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता है, को न ही प्रसारित करेगा तथा भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने, हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भड़काने, उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियों करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायवर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


सम्पत्ति विरूपण पर दंडनीय कार्यवाही होगी


जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी एवं नसरुल्लागंज में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधी झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित नही करने के आदेश दिए है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा यदि किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए है। जारी आदेशानुसार चुनाव प्रसार के दौरान यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी, नसरूल्लागंज, की पंचायत सीमा में किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई दल के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक (पुलिस) मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाए, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कुची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन के समाप्ति तक टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।



जिला स्तरीय दो दिवसीय विशाल स्वास्थ्य मेला 30 एवं 31 को मेले में गंभीर बीमारियों की जांच एवं उपचार किया जाएगा


आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जिला चिकित्सालय परिसर में 30 एवं 31 मई को जिला स्तर पर दो दिवसीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा।   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने जानकारी दी कि कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देश पर जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का लाभ आमजनों एवं जरूरतमंदों तक सर्वाधिक पहुंचे, इसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है।  मेले में गंभीर बीमारी कैंसर, तंत्रिका विज्ञान, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, हृदय रोग, गूर्दे से संबंधित रोग, पोषणनाल से संबंधित रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग, प्रसूति एवं स्त्रीरोग, शिशुरोग से संबंधित समस्त बीमारियों का निःशुल्क जांच की जाएगी। बीमारियों का उचित उपचार कर सभी जरूरी सलाह दी जाएगी। शिविर में ईको, ईसीजी, सीटी स्केन, इंडोस्कोपी, डायलिसिस, यूएसजी सहित समस्त प्रकार की सभी जरूरी जांच की जाएगी। सभी बीमारियों के विषय विशेषज्ञ स्वास्थ्य मेले में अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य मेले की व्यापक व्यवस्थाओं के लिए सिविल सर्जन को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जन सामान्य से जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने की अपील की गई है।


सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित


जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज तथा बुधनी में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान जिले में आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन की आशंका एवं मानव जीवन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत जिले की पंचायत सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश दिए है। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा एवं 27 मई 2022 से त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया समाप्ति 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।  जारी आदेशानुसार यह आदेश सीहोर जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी, की सम्पूर्ण पंचायत सीमा में प्रभावशील होगा। इस आदेश की सूचना संबंधित क्षेत्र में सर्वधारण को ध्वनि विस्तार यंत्रों द्वारा दिए जाने एवं आदेश की एक प्रति इस कार्यालय के सूचना पटल, जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी, के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं क्षेत्र के समस्त थाना कार्यालयों के सूचना पटल पर भी चस्पा किए जाने के आदेश भी दिए गए है।


शासकीय सेवकों के सामान्य अवकाश पर 15 जुलाई 2022 तक प्रतिबंध लगाने के आदेश


त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचन प्रक्रिया होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने शासकीय सेवकों के सामान्य अवकाश पर 15 जुलाई 2022 तक प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए है। असाधारण परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृति के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जारी आदेशानुसार पूर्व के स्वीकृति सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए है। असाधारण परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृति के लिए अवकाश का कारण दर्शाते हुए कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा के साथ शासकीय सेवक का अवकाश प्रकरण जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को भेजेंगें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) अवकाश प्रकरणों का परीक्षण करेगें। अत्यावश्यक प्रकरणों में ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) अनुशंसा के साथ प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ठाकुर को भेजेंगे। शासकीय सेवक द्वारा स्वीकृति उपरान्त ही अवकाश का लाभ उठाया जा सकेगा। यदि आवेदक मेडिकल आधार पर अवकाश की मांग करता है तो मेडिकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र के उपरान्त ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।


पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिले के समस्त रेस्ट हाउस आरक्षित करने के निर्देश


राज्य निर्वाचन आयोग त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2022 का निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग, वरिष्ठ अधिकारियों के जिले में भ्रमण के लिए 27 मई से 2022 से 15 जुलाई 2022 तक जिले में स्थित विश्राम ग्रह (रेस्ट हाउस), सर्किट हाउस आरक्षित किए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को जिले के समस्त विश्राम गृह (रेस्ट हाउस), सर्किट हाउस आरक्षित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए है।


त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत धारा 144 प्रभावशील        


त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर, सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी में संपूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसो पर प्रतिबंध लगाया है। इन परिसरों में धारा 144 के तहत 27 मई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।



होटल, लॉज, धर्मशाला मे ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश


जिले के त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन 2022 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी की पंचायत सीमा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को उनके संस्थानों में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में देने के आदेश दिए गए है। यह आदेश 15 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।



ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध


जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985  की धारा 18  के अंतर्गत 15 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त, नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत इस अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 06 बजे से रात्रि 10  बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग को जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

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