’रतलाम झाबुआ के पूर्व सांसद राष्ट्रीय नेता दिलीप सिंह जी भूरिया की सप्तम पुण्यतिथि पर लगा मेला’
बीमारियों को जड मूल से साफ करने का कारगार तरिका है प्राकृर्तिक चिकित्सा- पद्मश्री महेष शर्मा ।
- बडी संख्या में उपचार करवा रहा है जनमानस
झाबुआ । सामाजिक महासंघ झाबुआ के तत्वावधान में कंचन सेवा संस्थान के सहयोग से 24 से 26 जून तक आयोजित तीन दिवसीय प्राकृर्तिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ पद्मश्री महेश शर्मा द्वारा अम्बा पैलेस में दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया । इस अवसरपर श्री महेश शर्मा ने कहा कि बीमारियों को जड से खत्म करने का यदि कोई कारगार उपायहै तो वह है एकमात्र प्राकृर्तिक चिकित्सा । श्री शर्मा ने कहा कि जो भी भोगी होता है उसे रोग तो लगेगा ही । ऐसे शिविरों से लोगों में प्रकृर्ति के प्रति विश्वास कायम होता है । कंचन सेवा संस्थान के प्रमुख डाक्टर छैल बिहारी शर्मा ने कहा कि प्राकृर्तिक वस्तुओं को हम आयोग तो करते है, किन्तु उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिये वह शरीर में घुलकर हमारे शरीर में केसी प्रतिक्रिया देगा इसका ज्ञान किसी को भी नही है । इस दौरान कंचन सेवा संस्थान के डा. जीवनसिंह मेहता ने कहा कि जीवन में विश्वास बहुम बडी चीज होती है, यदि हम इस विधि से उपचार करवायेगें तो बीमारिया कभी नही पनपेगी । शिविर में हेतु शहर के लगभग 160 रोगियों ने पंजीयन करवा कर इसका लाभ लिया । शिविर में कमरदर्द, घुटना दर्द, मोटापा, एसीडीटी, शुगर, मूत्र प्राब्लम, थाईराईड, अनिद्रा, प्रोस्टेट, अल्सर, रीड की हड्डी , का दर्द एवं त्वचा रोग जैसी जटिल बीमारियों का ईलाज निशुल्क किया जारहा है। सामाजिक महासंघ के अध्यक्ष नीरजसिंह राठौर एवं महासचिव उमंग सक्सैना ने बताया कि शिविर में प्रतिघंटा 20-20 लोगों कापरीक्षण कर उपचार किया जारहा है। सभी रोगियों को तीन दिन तक आकर उपचार करवाना अनिवार्य है । यह शिविर 24,25 एवं 26 जून तक निरंतर जारी रहेगा । साथ ही रोजाना रात्री 7-30 बजे से 8-30 बजे तक प्राकृर्तिक तरिके से जीवन जीने की कला भी डा, छैल बिहारी शर्मा द्वारा बताई जाऐगी । शिविर शुभारंभ के अवसरपर इस आयोजन के संयोजक डा. वैभव सुराणा , डा. सुनिल सोनी, डा. अरविन्द छांतला, डा. विजय मेरावत,डा. चारूलता दवे, कमलेश पटेल, हरिश लाला शाह, अजय रामावत, अशोक शर्मा,जयेन्द्र बैरागी, अरविन्द व्यास, पुरूषोत्तम ताम्रकार, नटवर सोनी,पीडी रायपुरिया, संतोष प्रधान, लालसिंह चौहान, पंकज जैन मोगरा, गजेन्द्रसिंह चन्द्रावत,भेरूसिंह चौहान, भेरूसिंह सोलंकी ने सभी अतिथियोंका स्वागत पुष्पमालाओं से किया । इस अवसर पर परमार्थ का काम अनेक वर्षो से लगातार, करने को लेकर कंचन सेवा संस्थान को सम्मान-पत्र देकर सामाजिक महासंघ की ओर से सम्मानित किया गया । अतिथि के रूप में पद्मश्री महेश शर्मा, के अलावा सकल व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय काठी,पेंशनर एसोसिएशन केू अध्यक्ष अरविन्द व्यास, आजादी साहित्य परिषद के अध्यक्ष डा. के के त्रिवेदी, कंचनसेवा संस्थान के डा. छैल बिहारी शर्मा, जीवनंिसंह मेहता,एवं काननबाला लोढा, उपस्थित थे । कार्यक्रम का सफल संचालन सामाजिक महासंघ के उपाध्यक्ष शरत शास्त्री,द्वारा किया गयाएवं आभार प्रदर्शन महा सचिव एडवोकेट उमंग सक्सैनाने किया ।इस शिविर में कंचन सेवा संस्थान उदयपुर का सहायक स्टाफ जिसमें प्रभारी लोकपालसिंह, हेमंतगर्ग, रेखा गर्ग,राधेश्याम भाई, राहूल भाई एवं डिम्पल ने अपनी अपनी सेवाओ के माध्यम से रोगियों एवं उनके परिजनों का दिलजीत रहे है। शिविर का समापन 26 जून को दोपहर 3 बजे होगा ।
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कानून व्यवस्था का जायजा लेने स्वयं डीआईजी कलेक्टर एसपी पहुँचे सामग्री वितरित
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव झाबुआ पेटलावद व थांदला मतदान केंद्रों पर होने वालें मतदान के लिए सामग्री वितरण व कानून स्थिति का जायजा लेने सामग्री वितरण पर डीआईजी चंद्रशेखर सौलंकी, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर समेश मिश्रा, एसपी अरविंद तिवारी, जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर एस एस मुजाल्दा पहुँचें व मतदान करवाने वालें दल से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पेटलावद एसडीओपी सोनू डावर, थांदला, झाबुआ एसडीओपी, एसडीएम, थाना प्रभारी, जनपद सिईओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मतदान करने के लिये 24 दस्तावेजों में से एक पहचान के तौर पर रहेगा अनिवार्य
झाबुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 25 जून, को प्रथम चरण पेटलावद एवं थांदला मे मतदान होगा द्वितीय चरण मेघनगर, झाबुआ , रामा एवं राणापुर में 1 जुलाई , 2022 को मतदान होना है। इन तिथियों में मतदान करने के लिये मतदाता के पास 24 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य रहेगा। पहचान पत्र होने पर ही मत देने का अधिकार मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी), नीला राशन कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी), राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्ररी, ब्लेख आदि, विकलांगता का प्रमाणपत्र, निराश्रत प्रमाणपत्र, तेदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन कार्ड), राज्य, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाणपत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 30 नवम्बर 2009 की स्थिति में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड को मतदाता की पहचान के लिये मान्य किया है। इसी तरह आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि मतदाताओं की पहचान के लिये भारत सरकार द्वारा फोटोयुक्त आधार कार्ड, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र मतदान के दौरान उपलब्ध होना चाहिये। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने पर असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेगा।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन थांदला क्षेत्र में सामग्री वितरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पहुचे
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा आज प्रातः त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र थांदला में पहुचें। यहां पर मतदान दलो को जो सामग्री का वितरण किया जा रहा था, श्री मिश्रा ने व्यवस्था का जायजा लिया एवं मतदान दलों से रूबरू चर्चा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। जिसमें दिनंाक 25 जून को पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान होना है। सामग्री वितरण उत्कृष्ट विद्यालय में किया जा रहा है। बडी संख्या में मतदान दल उपस्थित था। सम्पूर्ण व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में किया जा रहा था। श्री मिश्रा ने सभी से आव्हान किया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन करवाए एवं मतदान स्थल पर ही मतो की जानकारी उपलब्ध कराए। मतो की गणना मतदान केन्द्र मतदान केन्द्र पर ही की जावे। कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल आपके साथ है। किसी भी भय एवं भ्रांति में नहीं रहे। इस दौरान मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री एस.एस.मुजाल्दा, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम थांदला श्री अनिल भाना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी थांदला एवं थाना प्रभारी थांदला, जिला स्तरीय निर्वाचन प्रशिक्षक प्रोफेसर श्री रविन्द्र सिंह, उपयंत्री श्री एस.के. तिवारी एवं अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन पेटलावद क्षेत्र में सामग्री वितरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पहुचे
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की संक्षिप्त जानकारी : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पेटलावद एवं थांदला मंे सामग्री वितरण एवं मतदान दल की रवानगी में उपस्थित होकर व्यवस्था का जायजा लिया
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री एस एस राठौर द्वारा थंादला में सामग्री वितरण एवं मतदान दलो की रवानगी की स्थिति का जायजा लिया
झाबुआ,। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री एस एस राठौर द्वारा आज थांदला विकास खंड में मतदान दिनंाक 25 जून को है। इस तारतम्य में दिनंाक 24 जून को उत्कृष्ट विद्यालय थांदला में सामग्री वितरण एवं मतदान दलों की रवानगी की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम श्री अनिल भाना उपस्थित थे। प्रेक्षक महोदय के लाईजनिंग अधिकारी श्री ओ.पी. बनडे एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला पीठ झाबुआ म.प्र.द्वारा आदेश पारित
झाबुआ। मोहम्मद सादिक खान पिता मुशताक एहमद खान, निवासी चन्द्र शेखर आजाद नगर (भाभरा) अलिराजपुर द्वारा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा चन्द्रशेखर आजाद नगर भाभरा जिला झाबुआ के विरूद्ध खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज का भुगतान न किए जाने के आधार पर सेवा में त्रुटि बताते हुए ब्याज की राशि व प्रतिकर दिलाए जाने हेतु जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला झाबुआ में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। श्री खान द्वारा बैंक में बचत खाता खुलावाया था। परिवादी के अनुसार 10 सितंबर 2020 में 7 वर्षो के लिए कुल 8 लाख रूपए जमा किए थे। उसे खाते में जमा राशि, मुल राशि खाते में जमा मुल राशि का भुगतान तो कर दिया था परन्तु उसे मुल राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इस संबंध में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला पीठ झाबुआ द्वारा बैंक के विरूद्ध आदेश पारित किया गया। जिसमें बैंक को आदेश दिनांक से 30 दिवस के अंदर कथित खाते पर अर्जित देय ब्याज की राशि 95 हजार रू. परिवादी को एक मूशत अदा करे। आनावेदक बैंक आदेश दिनंाक से 30 दिवस में कंडिका अ में वर्णित राशि 95 हजार रू. पर खाता बंद किए जाने के दिनंाक 29 सितंबर 2020 से अदायगी दिनंाक तक 7 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज परिवादी को अदा करे। आवेदक बैंक चरण अ व ब में वर्णित ब्याज राशि का नियामानुसार आयकर टीडीएस निम्नानुसार फार कर शेष भुगतान किया जाए। आवेदक बैंक आदेश दिनंाक से 30 दिवस के अंदर परिवादी को सेवा में त्रुटि के कारण हुए मानसिक प्राप्त हेतु 5000 रू. अदा करे व परिववादी को वाद व्यय के तौर पर 2000 रू अदा करें।
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