असली कातिलो का गिरफ्तार किया जाए -विधायक शशांक भार्गव
कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है -
रंजीत सोनी हत्याकांड के अपराधियों को तत्काल गिरफतार किया जावे । रंजीत सोनी के परिजनों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जावे । मृतक रंजीत सोनी ने पिछले 5 वर्षाें में जिन कार्यालयों में सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी गई है या प्राप्त की गई है, उन सभी दस्तावेजों को मुझे उपलब्ध कराते हुए सार्वजनिक कर जॉच की जावे । इस हत्याकांड के पीछे निश्चित ही बड़े भाजपा नेताओ, अधिकारियो एवं रसूखदार लोग शामिल है इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जॉच की जाये जिससे वास्तविक अपराधियों को सजा मिल सके हमे यह संदेह है कि इस घटना को भाडे के हत्यारो द्वारा अंजाम दिया गया है। कही ऐसा ना हो कि उत्तरप्रदेश की तर्ज पर भाडे के अपराधियो का आरोपी बनाकर उनका एनकांटर कर दिया जाये जिससे वास्तविक अपराधी बच जाये, इस लिए घटना में लिप्त हत्यारो को जिंदा भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। मृतक के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जावे । इस तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए उचित पुलिस बंदोबस्त की जावे । सभी शासकीय कार्यालय एवं प्रमुख चौराहों पर सी.सी.टी.व्ही. केमरे लगाए जाकर उनकी उचित देखरेख की जावे । इस अवसर पर नंदकिशोर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय कटारे, डॉ. शैलेन्द्र कटारिया, गोविंद राजपूत मेहमूद कामिल, मलखान मीणा, नवनीत कुशवाह, अरूण अवस्थी, डालचंद अहिरवार, विजयकांत रैकवार, जितेन्द्र तिवारी, संतोष कुशवाह, आर.टी.आई प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शोभित अग्रवाल, लईक पठान, ओ.पी. सोनी, अमित सोनी, अनुराग जैंन, अन्नु, धर्मेन्द्र यादव, प्रदीप वेद, नवीन कोठारी, माधोसिंह अहिरवार, राजकुमार डीडोत जवहार कुशवाह, सुमित मोतयानी गनेश कुशवाह, मुलायम कुशवाह, मुआज कामिल, यश शर्मा, अभिषेक कुशवाह, प्रहलाद गर्ग, विपिन यादव, दुलारे आदि उपस्थित रहे।
आर.एस.एस. को चुनौती देगी बाल कांग्रेस
पीठासीन व दल के सदस्य प्रशिक्षित हुए
जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश पर रोक
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश जारी कर विदिशा जिले की नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी एवं शमशाबाद में निर्वाचन अवधि में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन की दृष्टि से दंड संहिता 1973 की धारा 144 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी होने की दिनांक से नगरीय निकायों के निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि के लिए कंपोजिट भवन परिसर विदिशा तथा उपखंड या तहसील कार्यालय परिसर विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन, शमशाबाद तथा ग्यारसपुर में जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। उक्त परिसरों को धारा 144 (3) के अंतर्गत दिनांक 1 जून 2022 से नगरीय निकायों के निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्ति तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
धर्मशाला, होटल, लॉज या सराय में ठहरने वालों की देना होगी जानकारी
विदिशा जिले में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 अंतर्गत नगरीय क्षेत्र विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी एवं शमशाबाद में नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों के साथ असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर सकते हैं। जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 हेतु नगर पालिका, परिषद विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी एवं शमशाबाद की नगरीय सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सराय, धर्मशाला, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि वह अपने होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। उक्त आदेश 1 जून 2022 से प्रभावशील होकर निकाय निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगा।
निकाय क्षेत्रों में साइलेंस जोन घोषित, बिना अनुमति या निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउडस्पीकर के उपयोग पर होगी दंडात्मक कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने विदिशा जिले में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 हेतु नगर पालिका, परिषद विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी एवं शमशाबाद में नगरीय निकायों के निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत 1 जून 2022 से नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य समाप्ति तक की अवधि के लिए विदिशा जिले की नगर पालिका, परिषद विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी एवं शमशाबाद में नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 की परिधि में सम्मिलित क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। इस दौरान प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकती है। उक्त अनुमति मतदान दिनांक के 48 घंटे पूर्व तक की ही प्रदान की जा सकती है। ट्रक, जीप, टेंपो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही संपादित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ करने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा जिले के नगरीय क्षेत्र विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी एवं शमशाबाद में नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर चिपकाए जाते हैं तथा विद्युत टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित इंडिया लगाई जाती हैं। जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस नियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। पोस्टर बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए उक्त नगर पालिका या परिषद के प्रत्येक थाने में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग और नगरीय निकाय के पर्याप्त संख्या के कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता थाना प्रभारी या टीआई के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिस पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होगा। लोक निर्माण विभाग से संबंधित निकाय द्वारा इस दस्ते को लोक संपत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चुना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाएगी। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन संपत्ति तक टीआई या थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोग संपत्तियों को ग्रुप होने से रोकेगा। यदि किसी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरुपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी पंजीबद्ध करेगा तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित सप्ताहिक प्रतिवेदन रिटर्निंग अधिकारी नगर पालिका या परिषद, अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय विदिशा भेजेंगे।
मतदान एवं मतगणना दिनांक को विद्युत निर्वाध प्रदाय करने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु विद्युत का निर्वाध प्रदाय हेतु मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक को निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जारी कार्यक्रम अनुसार शनिवार 25 जून 2022, शुक्रवार 01 जुलाई 2022 तथा शुक्रवार आठ जुलाई 2022 को मतदान होना है एवं मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा क्रमशः 25 जून, 28 जून, एक जुलाई, चार जुलाई, आठ जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई एवं 15 जुलाई को की जावेगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन अयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु उपरोक्त मतदान दिनांकों को विद्युत निर्वाध प्रदाय कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान केन्द्रों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु चिकित्सा संबंधी विशेष व्यवस्था प्रदाय करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह को निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 कार्यक्रम अनुसार शनिवार 25 जून 2022, शुक्रवार एक जुलाई 2022 तथा शुक्रवार आठ जुलाई 2022 को मतदान होना है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों के बीमारियों से पीड़ित हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी मतदानकर्मी के अस्वस्थ हो जाने पर उसे तत्काल प्रारंभिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए।
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