निर्विरोध निर्वाचन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेशानुसार पंचायत पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिये पुरस्कार योजना लागू की है। जिसमें निर्विरोध निर्वाचन होने पर प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। ऐसी पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुये है, उन्हें 5 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, सरपंच पद हेतु वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर 7 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुये है, उन्हें 7 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुये है, उन्हें 12 लाख रूपये और ऐसी पंचायत जिसमें सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध हुये है, उन्हें 15 लाख रूपये की निर्विरोध निर्वाचन प्रोत्साहन राशि की पात्रता रहेगी।
एक जून से बंद होंगे मैनुअल चालान
संचालनालय कोष एवं लेखा वित्त विभाग द्वारा चालान भौतिक रूप से जमा करने की प्रकिया का सरलीकरण किया गया है। ताकि जमाकर्ता को उसी दिन सेवा प्राप्त हो सके। जमाकर्ता के चालान की राशि कोषालय में जमा करने के लिये मैनुअल चालान एक जून से बंद कर दिये जायेंगे। इसके साथ पर ओवर द काउंटर प्रक्रिया के चालान ही स्वीकार होंगे। चालान जमाकर्मा को वित्त विभाग की बेवसाइट पर चालान जमा करना होगा।
(नगर पालिका परिषद, नगर परिषद आम निर्वाचन 2022) : 11 जून से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप विदिशा जिले की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में आम निर्वाचन प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री राकेश सिंह के द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विदिशा जिले में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य शनिवार 11 जून 2022 सुबह 10.30 बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि शनिवार 18 जून 2022 की अपरान्ह तीन बजे तक का समय नियत किया गया गया है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) कार्य सोमवार 20 जून 2022 की प्रातः 10.30 बजे से शुरू होगा, अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि बुधवार 22 जून 2022 की दोपहर 3 बजे तक का समय नियत किया गया है। नाम वापसी के उपरांत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन कार्य बुधवार 22 जून 2022 को अभ्यर्थियों से नाम वापसी के ठीक पश्चात किया जावेगा।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 : कलेक्टर श्री सिंह ने प्रेस वार्ता में मीडिया बंधुओं को दी जानकारी
पेड न्यूज पर निगरानी रखें कलेक्टर, व्हीसी के माध्यम से संवाद कर नवीन दिश निर्देशो की जानकारी
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 : 258139 मतदाता करेंगे अपने मतों का प्रयोग, विदिशा जिले में नगरीय निकायों के 129 वार्डों में 331 मतदान केंद्र बनाए गए
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका, नगर परिषद के आम निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। विदिशा जिले की तीनों नगर पालिकाओं विदिशा, बासौदा, सिरोंज और तीनों नगर परिषद कुरवाई लटेरी और शमशाबाद के कुल 129 वार्डो में पार्षद पदों के लिए 331 मतदान केंद्रों पर कुल 258139 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जिनमें 132082 पुरुष तथा 126043 महिला एवं 14 अन्य शामिल हैं। विदिशा जिले के नगरीय निकायों में कुल मतदान केंद्र वार्ड तथा मतदाताओं की संख्या की जानकारी इस प्रकार है- विदिशा नगर पालिका में कुल 39 वार्डों हेतु 153 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन वार्डों के कुल 132830 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिनमें 67995 पुरुष तथा 65126 महिला एवं 9 अन्य शामिल हैं। बासौदा नगर पालिका में कुल 24 वार्ड है जबकि कुल 78 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल वार्डो के 54057 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जिनमें 27831 पुरुष तथा 26225 महिला एवं एक अन्य शामिल हैं। सिरोंज नगर पालिका के कुल 21 वार्डों हेतु कुल 47 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन वार्डों के कुल 36711 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जिनमें 18883 पुरुष तथा 17827 महिला एवं एक अन्य शामिल हैं। कुरवाई नगर परिषद के कुल 15 वार्डों हेतु 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन वार्डों के कुल 11465 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जिनमें 5903 पुरुष तथा 5562 महिला शामिल हैं। लटेरी नगर परिषद के कुल 15 वार्डों हेतु 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं इन वार्डों के कुल 14118 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जिनमें 7242 पुरुष तथा 6873 महिला एवं तीन अन्य शामिल हैं। शमशाबाद नगर परिषद के कुल 15 पदों हेतु 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं इन बालों के कुल 8958 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे जिनमें 4528 पुरुष तथा 4430 महिला शामिल हैं।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 : 75 संवेदनशील, 29 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र
विदिशा जिले के नगरीय निकायों में कुल 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें 75 संवेदनशील तथा 29 अतिसंवेदनशील इस प्रकार कुल 104 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। निकायवार जानकारी अनुसार विदिशा नगर पालिका में 26 संवेदनशील तथा 9 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इस प्रकार बासौदा नगर पालिका में 20 संवेदनशील और 12 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र, सिरोंज नगर पालिका में 7 संवेदनशील तथा 3 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इसी प्रकार कुरवाई नगर परिषद में 4 संवेदनशील और 2 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र, लटेरी नगर परिषद में 15 संवेदनशील एवं शून्य अतिसंवेदनशील तथा शमशाबाद नगर परिषद में 3 संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं।
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 : प्रथम चरण का प्रशिक्षण आज से
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने वाले सेक्टर, जोनल सहित अन्य अधिकारियों के लिए स्थानीय विकासखण्ड पर प्रथम चरण का प्रशिक्षण जून माह की तीन, चार एवं पांच तारीख को आयोजित किया गया है। जिला मुख्यालय पर उपरोक्त प्रशिक्षण एसएटीआई में तथा बासौदा में एलबीएस कॉलेज में जबकि शेष अन्य पांचो विकासखण्डो में स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालयों में नियत तिथि की प्रातः 10.30 बजे से आयोजित किया गया है।
पहली बार होगा पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वृंदावन सिंह ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। रिटर्निग आफीसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिये गए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने बतलाया कि पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, नगरपालिक निगम में जनगणना 2011 के अनुसार तय की गई है नगरपालिका परिषदों’ में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रूपये होगी। नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये होगी
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