पटना : 13 साल पुराने मामले में पलामू कोर्ट में बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पेशी हुई। जहां लालू प्रसाद यादव ने खुद को पलामू कोर्ट में गिल्टी बताया। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी माना है और उन पर छह हजार रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें इस केस से दोषमुक्त कर दिया गया है। जिसके बाद अब लालू यादव के ऊपर से यह केस अब खत्म हो गया है। वहीं, इस केस के खत्म होने से न सिर्फ लालू प्रसाद, बल्कि उनके समर्थकों में भी खुशी नजर आ रही है। ये मामला सतीश कुमार मुंडा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी व एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। लालू की तरफ से कोर्ट में हाई कोर्ट के वकील प्रभात कुमार सिंह ने पैरवी की। बता दें कि,यह मामला साल 2009 का है। जब झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान गढ़वा में लालू प्रसाद यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। दरअसल, उस समय गढ़वा विधानसभा से गिरिनाथ सिंह राजद के उम्मीदवार थे और लालू यादव को चुनाव प्रचार में गढ़वा आना था। इसके लिए गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में सभा स्थल बनाया गया था। वहीं, इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव के शामिल होने के लिए कल्याणपुर में हेलीपैड तैयार था। लेकिन, लालू प्रसाद यादव ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हेलिकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड की जगह सभा स्थल में उतरा। जिसके बाद वहां पर लोगों के बीच भगदड़ मच गयी।
बुधवार, 8 जून 2022
बिहार : लालू को राहत,खत्म हुआ आदर्श आचार संहिता का मामला
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