जिला अध्यक्ष रवि मालवीय के नेतृत्व में जिले के कार्यकर्ता भोपाल में आयोजित भाजपा की वृहद प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हुए शामिल,स्टेट हेंगर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया स्वागत
फुटबाल प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे खेल अधिकारी ने किया खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन
नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में दो गोल्ड के साथ कुल नौ खिलाड़ियों ने जीते मैडल
भागवत कथा में उमड़ा आस्था का सैलाब, लगाया छप्पन भोग
संकल्प खेल महोत्सव अंतर्गत बैडमिन्टन प्रतियोगिता में रोमांचक फाइनल में दिनेश राठौर ने दीपक गौर को 11-9 से हराया
नगर पालिका निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम-1994 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा सीहोर जिले के अन्तर्गत नगरपालिका एवं नगर परिषद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्री ठाकुर द्वारा जारी आदेशानुसार नगर पालिका परिषद आष्टा के लिए आष्टा एसडीएम श्री आनन्द सिंह राजावत को रिटर्निग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार आष्टा सुश्री सुनीता कुमारी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर परिषद इछावर के लिए इछावर एसडीएम श्री विष्णु प्रसाद यादव को रिटर्निंग ऑफिसर एवं नायब तहसीलदार इछावर सुश्री शैफाली जैन को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार नगर परिषद कोठरी के लिए नायब तहसीलदार आष्टा श्री अतुल शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन आष्टा श्री राजकुमार पंडोले को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
आर एवं एआरओ ने मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण
आदतन अपराधी जिला बदर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने विभिन्न अपराधों में आरोपी विक्रांत उर्फ विक्की पिता विमलसिंह भदौरिया आयु 26 साल निवासी ग्राम बोरी थाना रेहटी जिला सीहोर को 03 माह के लिए सीहोर जिले की सीमाओं से निष्कासित किया है। आरोपी वर्ष 2014 से लगातार हिंसात्मक आपराधिक घटनाओं के द्वारा क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करता आ रहा है। आरोपी के कृत्य से थाना क्षेत्र रेहटी एवं आसपास के क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल बना हुआ है। आरोपी विक्रांत उर्फ विक्की के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 09 आपराधिक प्रकरण एवं 03 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के प्रकरण पंजीबद्ध है। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ठाकुर ने आरोपी विक्रांत उर्फ विक्की को 03 माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया है। जारी आदेश के अनुसार आरोपी को जिला सीहोर के सीमावर्ती जिला भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से 03 माह के लिए निष्कासित किया गया है। आरोपी को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से 48 घंटे के भीतर बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी जहां भी रहेगा, उसे वहां के पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र में उपस्थित रहने की सूचना निरंतर देनी होगी।
आदतन अपराधी जिला बदर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने विभिन्न अपराधों में आरोपी मर्रू उर्फ रामकिशन पिता श्री श्यामलाल उईके निवासी ग्राम नकटीतलाई थाना रेहटी जिला सीहोर को 03 माह के लिए सीहोर जिले की सीमाओं से निष्कासित किया है। आरोपी वर्ष 2015 से लगातार हिंसात्मक आपराधिक घटनाओं के द्वारा क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करता आ रहा है। आरोपी के कृत्य से थाना क्षेत्र रेहटी एवं आसपास के क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल बना हुआ है। आरोपी मर्रू उर्फ रामकिशन के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 08 आपराधिक प्रकरण एवं 04 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के प्रकरण पंजीबद्ध है। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ठाकुर ने आरोपी मर्रू उर्फ रामकिशन को 03 माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया है। जारी आदेश के अनुसार आरोपी को जिला सीहोर के सीमावर्ती जिला भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से 03 माह के लिए निष्कासित किया गया है। आरोपी को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से 48 घंटे के भीतर बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। आरोपी जहां भी रहेगा, उसे वहां के पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र में उपस्थित रहने की सूचना निरंतर देनी होगी।
पेट्रोल पम्पो को रिजर्व स्टॉक बनाए रखने के आदेश
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने जिले के समस्त पेट्रोल एवं डीजल पम्पों के संचालकों, मालिकों को आदेश दिए है कि वे पम्प पर पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता बनाए रखें, जिससे कानून, निर्वाचन व्यवस्था में लगे शासकीय एवं अशासकीय वाहनों में डीजल, पेट्रोल की आपूर्ति निर्बाध रूप से की जा सके। पम्प के मालिकों को दो हजार लीटर डीजल एवं एक हजार लीटर पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक बनाए रखने के आदेश दिए गए है।
सम्पत्ति विरूपण पर दण्डनीय कार्यवाही होगी
जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी एवं नसरुल्लागंज में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधी झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित नही करने के आदेश दिए है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा यदि किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए है। जारी आदेशानुसार चुनाव प्रसार के दौरान यदि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी, नसरूल्लागंज, की पंचायत सीमा में किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता पदस्थ किया गया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई दल के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक (पुलिस) मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाए, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कुची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन के समाप्ति तक टीआई, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत धारा 144 प्रभावशील
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर, सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी में संपूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसो पर प्रतिबंध लगाया है। इन परिसरों में धारा 144 के तहत 27 मई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
होटल, लॉज, धर्मशाला मे ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य
जिले के त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन 2022 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी की पंचायत सीमा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को उनके संस्थानों में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में देने के आदेश दिए गए है। यह आदेश 15 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत 15 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त, नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत इस अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग को जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
15 जुलाई 2022 तक के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित
जिले की सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज तथा बुधनी के त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 27 मई 2022 से निर्वाचन सम्पन्न होने तक 15 जुलाई 2022 तक शस्त्र लायसेंस निलम्बित किए हैं। अग्नेय शस्त्र 15 जुलाई 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवा निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारी, बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा और 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
नगरीय निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों की अधिसूचना जारी करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने बताया कि जिले की 09 नगरीय निकायों के 158 वार्डों के 282 मतदान केन्द्रों में दो चरणों में चुनाव सम्पन्न होगा। कलेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि जिले के कुल 1,94,524 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। कलेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि प्रथम चरण में नगर पालिका परिषद सीहोर के 35 वार्डों में चुनाव के लिए 106 मतदान केन्द्र बनाए गए है। द्वितीय चरण में नगरपालिका परिषद आष्टा के 18 वार्डों में चुनाव के लिए 55 मतदान केन्द्र, नगर परिषद जावर के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 15 मतदान केन्द्र, नगर परिषद कोठरी के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 15 मतदान केन्द्र, नगर परिषद इछावर के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 17 मतदान केन्द्र, नगर परिषद बुधनी के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 18 मतदान केन्द्र, नगर परिषद शाहगंज के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 15 मतदान केन्द्र, नगर परिषद रेहटी के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 15 मतदान केन्द्र, नगर परिषद नसरूल्लागंज के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 26 मतदान केन्द्र बनाए गए है।
- दो चरणों में सम्पन्न होंगे नगरीय निकाय के चुनाव, प्रथम चरण में सीहोर एवं द्वितीय चरण में जिले के शेष सभी नगरीय निकायों के होंगे चुनाव, नगरीय निकायों के चुनावों के साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू
नाम निर्देशन पत्र एवं नाम वापसी की कार्यवाही
कलेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून 2022 को प्रात: 10.30 बजे से किया जाएगा। नाम-निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून 2022 प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 20 जून 2022 प्रात: 10.30 बजे से की जाएगी। उम्मीदवार से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून 2022 प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने और निर्वाचन प्रतीको का आबंटन 22 जून 2022 को उम्मीदवार से नाम वापसी से ठीक बाद किया जाएगा। नगरीय निकायों का निर्वाचन की प्रक्रिया दो चरणों में किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार मतदान (यदि आवश्यक हो) प्रथम चरण 06 जुलाई 2022 और द्वितीय चरण 13 जुलाई 2022 प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक, मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण 17 जुलाई 2022 द्वितीय चरण 18 जुलाई 2022 प्रात: 9 बजे से किया जाएगा।
उम्मीदवारों के लिए निक्षेप राशि
नगर पालिका परिषद के पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को तीन हजार रूपए तथा नगर परिषद के पार्षद पद का चुनाव का लड़ने वाले उम्मीदवार को एक हजार रूपए की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिला को आधी राशि जमा करनी होगी।
निकायवार मतदाताओं की संख्या
जिले के सभी 9 नगरीय निकायो में कुल मतदाताओं की संख्या 1,94,524 है। जिसमें सीहोर नगर में 42,569 पुरूष, 41,057 महिला तथा 6 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बुधनी में 6,388 पुरूष तथा 6025 महिला, रेहटी में 4316 पुरूष तथा 4056 महिला, शाहगंज में 3957 पुरूष, 3576 महिला तथा 01 अन्य, नसरूल्लागंज में 9031 पुरूष, 8675 महिला तथा 01 अन्य, आष्टा में 20,043 पुरूष, 19,387 महिला तथा 3 अन्य, जावर में 3003 पुरूष तथा 2849 महिला, कोठरी में 3955 पुरूष तथा 3600 महिला, इछावर में 6084 पुरूष तथा 5942 महिला मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
नगरीय निकायों के आम निर्वाचन कार्यक्रम जारी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 11 जून 2022 को प्रात: 10.30 बजे से, नाम-निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून 2022 प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 20 जून 2022 प्रात: 10.30 बजे से, उम्मीदवार से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून 2022 प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीको का आबंटन 22 जून 2022 को उम्मीदवार से नाम वापसी से ठीक बाद निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों का निर्वाचन की प्रक्रिया दो चरणों में निर्धारित की गई है। जारी कार्यक्रम अनुसार मतदान ( यदि आवश्यक हो) प्रथम चरण 06 जुलाई 2022 और द्वितीय चरण 13 जुलाई 2022 प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक, मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण 17 जुलाई 2022 द्वितीय चरण 18 जुलाई 2022 प्रात: 9 बजे से निर्धारित किया गया है।
मलेरिया माह के अवसर पर आंगनबाडी में जागरूकता कार्यशाला आयोजित
तम्बाकू निषेध के लिए चलाया गया हस्ताक्षर अभियान
विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर संचालित पखवाडे़ के अंतर्गत जिला चिकित्सालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान की शुरूआत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने शपथ पर हस्ताक्षर कर की। शपथ हस्ताक्षर अभियान में बताया गया है कि हमें जीवन में कभी किसी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग नहीं करना है तथा अपने परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करना है। हस्ताक्षर अभियान में सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार मांझी, जिला तम्बाकू नियंत्रण अधिकारी डॉ. नेहा सिंह, मेडिसीन विषेषज्ञ डॉ. आरके वर्मा सहित अनेक अधिकारी कर्मचारियों एवं नागरिकों ने भी शपथ पर हस्ताक्षर किए।
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