महेश जयंती पर धूमधाम से निकाली शोभायात्रा, अभिषेक भी किया
चार दिवसीय महोत्सव में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन
नगर सभा के सचिव योगेश राठी और महिला मंडल की मीडिया प्रभारी स्वेता चांडक ने बताया कि महेशोत्सव का चार दिवसीय कार्यक्रम आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर युवा संगठन और महिला मंडल के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इस मौके पर माहेश्वरी समाज के वरिष्ठ शांतिलाल साबू, डॉ. सुरेश झंवर, नगर सभा के संरक्षक कमल झंवर, नगर सभा उपाध्यक्ष पंकज झंवर, सचिव योगेश राठी, महिला मंडल अध्यक्ष आभा कासट, हर्षा माहेश्वरी, युवा संगठन अध्यक्ष अंकित कासट, सचिव विजय मुंदडा आदि बड़ी संख्या में महिला और समाजजन उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा दिए नर्मदा जल के झूठे वादे को लेकर जनता के बीच में जाएगी कांग्रेस
- नगर पालिका के दो कार्यकाल बीत चुके हैं, लेकिन नर्मदा का जल लाने के लिए कोई पहल नहीं हुई
राज्य बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में प्रवेश के लिए प्रतिभाओं का चयन
खेल और युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देश पर राज्य बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में खिलाडियों के प्रवेश के लिए प्रतिभा चयन कार्यक्रम 13 से 22 जून 2022 तक प्रदेश के विभिन्न जिलो में आयोजित किया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 13 एवं 14 जून 2022 को, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 16 एवं 17 जून 2022 को तथा अंतिम चयन श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर ग्वालियर में 20 से 22 जून 2022 को किया जाएगा। जिले के 10 से 17 वर्ष उम्र के प्रतिभाशाली खिलाडी़ तिथि अनुसार चयन स्थल पर उपस्थित हो। प्रतिभा चयन से संबंधित जानकारी के लिए बेडमिंटन प्रशिक्षक श्री विष्णुवर्धन रेड्डी से 7013996535 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रतिभा चयन में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को आने-जाने का किराया एवं आवास व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
अतिवर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक आज
अतिवर्षा एवं बाढ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में 09 जून 2022 को प्रात 11.00 बजे जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में समस्त विकासखण्ड अधिकारियों को वीसी के माध्यम से जुड़ने के निर्देश दिए गए है।
चुनाव प्रेक्षक श्री खरे ने आष्टा और सीहोर के मतदान दलों के प्रशिक्षण का लिया जायजा
प्रेक्षक ने निर्वाचन गतिविधियों की समीक्षा
प्रेक्षक श्री खरे ने बैठक आयेाजित कर निर्वाचन गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बृजेश सक्सेना नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा के साथ ही नाम वापसी तथा प्रतीक चिन्ह आबंटन की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। प्रेक्षक श्री खरे ने मतदान केन्द्रों, मतगणना स्थलों पर व्यवस्था तथा मतदान सामग्री के वितरण एवं मतदान दलों के मतदान केन्द्रों में पहुंचने के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्वाचन की समस्त कार्यवाही संपादित करते समय आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीदवारो, राजनैतिक दलों तथा शासकीय सेवकों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए सुनिश्चित करें आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन का कार्यक्रम एक जून 2022 को जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
अस्त्र-शस्त्रों पर प्रतिबंध तथा विस्फोटक पदार्थों की सघन चेकिंग
आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों अथवा संबंधित नगरीय क्षेत्रों एवं वार्ड में आग्नेय शस्त्रों एवं घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा प्रतिबंध चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रखा जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक-सुरक्षा या लोक शांति भंग किए जाने की आशंका हो तो आर्म्स एक्ट 1959 में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित कर उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए। शांति एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यदि शस्त्रों का दुरूपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्रों के समस्त या चुनिन्दा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियाँ, आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निलंबित कर उनके शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराए जाएँ तथा चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद स्थानीय परिस्थिति के अनुसार शस्त्र लौटाये जाने की कार्यवाही की जाए। नगरीय निकायों में ऐसे व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए, जो अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखते हैं, विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण एवं प्रदाय करते हैं या वे शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करते हैं, एक सघन अभियान चलाया जाए तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरूद्ध संगत अधिनियमों में सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।
असामाजिक तत्वों की धरपकड़
पुलिस द्वारा असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों तथा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी करने का एक सघन अभियान चलाया जाए। मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक नगरीय निकायों में चलने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जाए।
मतदान के दिन वाहनों की सघन चेकिंग
मतदान की तारीख को संबंधित नगरीय निकायों में लारियों, ट्रकों, ट्रेक्टर-ट्रॉलियों आदि माल वाहक वाहनों का, जिनमें कि सामान लादने या उतारने वाले श्रमिकों को छोड़कर अन्य सवारियॉं ढोने पर पाबंदी है, प्रचलन नियंत्रित करने के लिए सघन चेकिंग की व्यवस्था की जाए और यदि ऐसे वाहनों का दुरूपयोग मतदाताओं, सवारियों को लाने या ले जाने के लिए किया जा रहा हो तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 में कार्यवाही की जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा प्राप्त किसी सवारी गाड़ी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने के कृत्य को, जो कि म.प्र. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में अपराध है, रोकने के लिए प्रभावकारी प्रबंध किए जाएँ। मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा-बल तैनात करने के अतिरिक्त प्रत्येक थाना स्तर पर आरक्षित बल (रिजर्व फोर्स) भी रखा जाए, जिससे किसी मतदान केन्द्र में तनाव या गडबड़ी होने पर तत्परता से स्थिति को संभाला जा सके।
कलेक्ट्रेट एवं तहसील परिसर में जनसभा और जुलूसों पर प्रतिबंध
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया अवधि में कानून व्यवस्था बनाये रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन की दृष्टि से और नगर पालिका परिषद, नगर परिषद, के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (3) चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति 18 जुलाई 2022 तक के लिए कलेक्ट्रेट परिसर तथा सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, और बुधनी में सम्पूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
सोशल मीडिया, के दुरूपयोग करने पर होगी कार्यवाही
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निर्वाचन 2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वोट्सऐप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक,धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहॅुचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहेती है। जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल प्रभाव से जिला दण्डाधिकारी सीहोर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन यह प्रतिबन्धित आदेश जारी किये गये है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाटसअप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर एसएमएस, इन्स्टग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है. जिसमें धार्मिक सामाजिक, जातिगत, भावनाएं भड़काने या साम्प्रदायिक विद्वेष फेले का प्रसारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके ।कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा-188 सायवर विधि तथा अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।यह प्रतिबंधात्मक आदेश 18 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा।
आग्नेयास्त्रों के दुरूपयोग को रोकने के लिए शस्त्र लाइसेंस निलम्बित
सीहोर जिले के नगरीय निर्वाचन-2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के लिए सभी उपाय किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। निर्वाचन के दौरान आग्नेयास्त्रों के दुरूपयोग होने की प्रबल आशंका बनी रहेगी, जिसके कारण आम मतदाता को अपने मत का स्वतंत्र एवं निर्भीकता के साथ उपयोग करने में कठिनाई होगी। कानून एवं व्यवस्था तथा लोक प्रशांति बनाए रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनसाधारण की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करने एवं उनका निवारण करना वांछनीय है। इस हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को प्रदत्त अनुज्ञप्तियों त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा निर्वाचन सम्पन्न होने 18 जुलाई 2022 तक शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबन की जाती है। अग्नेय शस्त्र 18 जुलाई 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखे जावें। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय बैंकों के गार्ड के तौर पर कार्यरत लाइसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया समाप्ति 18 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
शासकीय,अशासकीय भवनों एवं विद्युत,टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार लगाने पर होगी कार्यवाही
नगरीय निर्वाचन-2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के दौरान विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधी इंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस नियम की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित नही करेगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा। इस हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश दिया जाता है कि चुनाव प्रसार के दौरान यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नगरीय निर्वाचन 2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में जिले की सम्पूर्ण सीमा में किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए उक्त नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टी०आई०, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कुची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाये। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन के समाप्ति तक टी0आई0, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ि4त विरूपण की शिकायत को पंजीबद्व करगें। तथा शिकायत की जांच कर सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को कार्यवाही करने को निर्देशित करेगें।
जिला की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित
जिला के क्षेत्रान्तर्गत नगरीय निर्वाचन-2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 18 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिला क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण सीमा को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस (जोन) घोषित किया जाता है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है। आम सभा जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र मे वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रचार प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
चुनावों के दृष्टिगत चुनाव मोबाइल एप आम नागरिकों के लिए होगा उपयोगी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव मोबाइल एप बनाया गया है। इस एप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम सर्च कर सकते है तथा उम्मीदवार की जानकारी एवं चुनाव परिणाम की जानकारी भी एप से प्राप्त की जा सकती है। एप पर उम्मीदवार की जानकारी एवं चुनाव परिणाम की जानकारी निर्वाचन प्रचलन होने पर देखी जा सकेगी। चुनाव मोबाइल एप को आयोग की बेवसाईट एवं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप एंड्राइड प्लेटफार्म पर ही रन होगा।
नगरीय निकाय निर्वाचन दो चरणों में सम्पन्न होंगे
निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की 09 नगरीय निकायों के 158 वार्डों के 282 मतदान केन्द्रों में दो चरणों में चुनाव सम्पन्न होंगे। प्रथम चरण में सीहोर नगर एवं द्वितीय चरण में शेष नगरीय निकायों के चुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे। नगरीय निर्वाचन में जिले के कुल 1,94,524 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। प्रथम चरण में नगर पालिका परिषद सीहोर के 35 वार्डों में चुनाव के लिए 106 मतदान केन्द्र बनाए गए है। द्वितीय चरण में नगरपालिका परिषद आष्टा के 18 वार्डों में चुनाव के लिए 55 मतदान केन्द्र, नगर परिषद जावर के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 15 मतदान केन्द्र, नगर परिषद कोठरी के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 15 मतदान केन्द्र, नगर परिषद इछावर के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 17 मतदान केन्द्र, नगर परिषद बुधनी के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 18 मतदान केन्द्र, नगर परिषद शाहगंज के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 15 मतदान केन्द्र, नगर परिषद रेहटी के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 15 मतदान केन्द्र, नगर परिषद नसरूल्लागंज के 15 वार्डों में चुनाव के लिए 26 मतदान केन्द्र बनाए गए है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संसाधन अपडेशन करने के निर्देश
भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क IDRN पोर्टल को एक मार्च से 31 मार्च 2022 तक अपडेशन शीघ्र किया जाने के निर्देश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये है। इस संबंध में संयुक्त कलेक्टर ने सभी संबंधित विभाग प्रमुखों को पत्र द्वारा IDRN पोर्टल में अपने विभाग से संबंधित नवीनतम जानकारी सूची IDRN पोर्टल पर शीघ्र ही अपलोड करने के लिए कहा है।
ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ें, जलवायु परिवर्तन से निपटने में बनें सहभागी
ऊर्जा साक्षरता अभियान में आप भी जुड़ सकते हैं। अभियान से जुड़ना पूर्णत: नि:शुल्क है। वेब पोर्टल www.usha.mp.gov.in और मोबाइल एप UShA के माध्यम से पंजीकरण कराएँ। मोबाइल एप UShA को गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रतिभागी अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन पद्धति से बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में एक परीक्षा में भाग ले सकेंगे। वर्तमान में 12 कोर्स मॉड्यूल प्रचलन में हैं। उत्तरों के आधार पर प्रतिभागियों को त्रि-स्तरीय ऑनलाइन ऊर्जा साक्षरता प्रमाण-पत्र दिया जाता है। ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिये प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय, ऊर्जा के पारंपरिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी और इनका पर्यावरण पर प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ऊर्जा एवं ऊर्जा के उपयोग के बारे में सार्थक संवाद स्थापित करने के साथ प्रतिभागियों में ऊर्जा उपयोग के प्रभावों और परिणामों की समझ के आधार पर इसके दक्ष उपयोग के लिये निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। प्रतिभागियों को पर्यावरणीय जोखिम एवं जलवायु परिवर्तन नकारात्मक प्रभाव को कम करने के साथ विभिन्न ऊर्जा तकनीकों के चयन हेतु सक्षम बनाया जाता है।
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में अधिक से अधिक हितग्राहियों के पास गर्भावस्था के समय पोषण के लिए राशि उपलब्ध हो एवं गर्भावस्था की जाँच निर्धारित समय में कराई जाये, इसके दृष्टिगत योजना में प्राप्त होने वाली किश्तों की समयावधि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। योजना में प्रथम किश्त जो 4 प्रसव पूर्व जाँच कराने पर मिलती है, को परिवर्तित करते हुए महिला के गर्भधारण के प्रथम त्रैमास (गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में) अथवा अपरिहार्य कारणों से गर्भावस्था के 4 माह तक पंजीयन कराते समय ही उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही द्वितीय किश्त जो शासकीय स्वास्थ्य संस्था में ही प्रसव कराये जाने के बाद देय होती है, को परिवर्तित करते हुए अब श्रमिक संवर्ग के उन पंजीकृत हितग्राहियों को भी प्रदान की जायेगी, जिनका प्रसव शासकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त आयुष्मान भारत कार्यक्रम में प्रसव सेवाओं हेतु अधिकृत किए गए किसी अशासकीय चिकित्सालय में होता हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना श्रमिक संवर्ग के परिवार की महिलाओं को निर्धारित अवधि में प्रसव पूर्व सेवाएँ प्राप्त करने, संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित किए जाने, पोषण स्तर में सुधार तथा मजदूरी की क्षतिपूर्ति योजना राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित है।
मानदेय में वृद्धि
शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों के मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा 26 मई 2022 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। वे पुजारी जिनके मंदिरों की कोई कृषि भूमि नहीं है, उनका मानदेय 3 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5 हजार रूपये प्रतिमाह किया गया। पाँच एकड़ तक की कृषि भूमि वाले मंदिरों के पुजारियों का मानदेय 2100 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 2500 रूपये प्रतिमाह किया गया। पाँच एकड़ से दस एकड़ तक कृषि भूमि वाले मंदिरों के पुजारियों का मानदेय 1560 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2 हजार रूपये प्रतिमाह किया गया। जिन मंदिरों के पास दस एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन से कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।
उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी का निर्णय
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निर्धारित दरों पर विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं को 16 हजार 424 करोड़ 18 लाख रूपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। यह प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये गृह ज्योति योजना में स्वीकृत 5,584 करोड़ 40 लाख रूपये की सब्सिडी के अतिरिक्त हैं। इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जायेगी। उपभोक्ता श्रेणी 10 हार्सपावर तक की क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लेट दर पर 750 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिये जाने के एवज में सब्सिडी के लिए 10,372 करोड़ 17 लाख रूपये, 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लेट दर पर 1500 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिए जाने के एवज में सब्सिडी के लिए 690 करोड़ 56 लाख रूपये, 10 हार्सपॉवर तक की क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप के लिए 43 करोड़ 45 लाख रूपये और 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप के लिए 2 करोड़ 96 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 10 हार्स पॉवर तक की क्षमता वाले अस्थाई कृषि पंप के संयोजन के लिए 193 करोड़ 81 लाख रूपये, 10 हार्स पॉवर से अधिक क्षमता वाले अस्थाई कृषि पंप के संयोजन के लिए 12 लाख रूपये, 1 हेक्टेयर भूमि वाले 5 हार्सपॉवर तक के एस.सी./एस.टी स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत देने के लिए 4983 करोड़ 33 लाख रूपये और उच्च दाब उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट और ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने के लिए 137 करोड़ 77 लाख रूपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया हैं।
उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 नवीन पुरस्कार
मंत्रि-परिषद ने 3 नवीन पुरस्कार मध्यप्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (नवाचार हेतु) को संचालित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर को दिये जाएंगे। प्रदेश के नागरिकों,संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा किये गये असाधारण कार्यों के लिए दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष कुल 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रति पुरस्कार 5 लाख रूपये सम्मान राशि दी जाएगी। एक ही कार्य क्षेत्र या श्रेणी में एक से अधिक व्यक्ति पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर-बराबर वितरित की जाएगी।मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन की टीम को दिया जायेगा। विभिन्न श्रेणियों में कुल 5 पुरस्कार दिये जायेंगे। प्रत्येक श्रेणी में 10 लाख रूपये की सम्मान राशि दी जाएगी। शासकीय योजनाओं के नवाचार के लिए शासकीय सेवकों को दिया जायेगा। विभिन्न श्रेणियों में कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में 1 लाख रूपये की सम्मान राशि दी जाएगी। एक ही कार्य क्षेत्र या श्रेणी में एक से अधिक शासकीय सेवक पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर-बराबर वितरित की जाएगी।
किसानों को वित्तीय सहायता के लिए 17 हजार करोड़ रूपये
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को फसल हानि/क्षति होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 17 हजार 72 करोड़ 30 लाख रूपये का वित्तीय आकार निर्धारित करते हुए निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया। इसमें 2020-21 से 2022-23 तक के लिये 8 हजार 410 करोड़ रूपये केन्द्रांश एवं 8 हजार 410 करोड़ रूपये राज्यांश और राज्यांश राशि का 3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय राशि रूपये 252 करोड़ 30 लाख रूपये शामिल है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा आदि अनापेक्षित घटनाक्रम के कारण फसल हानि/क्षति से पीडित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना एवं किसानों की आय को सुनिश्चित करना है, ताकि वे अपने कृषि कार्य को जारी रख सके। फसल कटाई प्रयोगों के आयोजन में नवीन तकनीकों जैसे स्मार्ट सेम्पलिंग, रेमोट सेंसिंग आदि का उपयोग किया जायेगा।
किसानों को कृषि विभाग द्वारा सलाह मूंग, उड़द, अरहर, मक्का बोएं और प्राकृतिक खेती अपनाएं
कृषि विकास विभाग ने बताया कि जिले में भी विभिन्न फसलों से संभावित रकबे को देखते हुये लक्ष्य निर्धारण कर आदान व्यवस्था की जा रही है। मौसम के बदलते परिदृश्य को देखते हुये पारम्परिक सोयाबीन की फसल के स्थान पर मूंग, उड़द, अरहर, मक्का, दलहन फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। कम लागत प्राकृतिक खेती करने के लिए भी कृषकों को प्रेरित करने एवं प्रशिक्षण देने के लिए योजना बनायी गयी है। प्राकृतिक कृषि पोर्टल पर पंजीयन कराया गया है। खरीफ फसलों की बोनी का समय करीब आ गया है। खरीफ वर्ष 2022 में फसलों की बोनी के लिए जिले में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक, यूरिया, डी.ए.पी. एन.पी.के काम्पलेक्स एवं सिंगल सुपर फास्फेट का भंडारण सेवा सहकारी समितियों में एवं निजी संस्थाओं में किया जा चुका है। कृषकों से फसलों की मांग अनुसार रासायनिक उर्वरक खरीद कर अपने पास भण्डारण करें। सोसायटियों से खाद नियमित रूप से खाली होता रहेगा तो मांग अनुसार नियमित आपूर्ति की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फसलों की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भी डी.ए.पी., यूरिया के अलावा पोटाश एवं सल्फर युक्त उर्वरकों का भी प्रयोग अपने खेतों में करे। साथ ही फसलों को बोने से पूर्व बीज उपचार अवश्य करे, भूमि की उर्वरक शक्ति कायम रखने के लिए जैव उर्वरको का भी उपयोग करें। जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता है किसान भाईयों द्वारा उर्वरकों को खरीफ फसलों में मांग अनुसार उपयोग कर सकें ।
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