सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 03 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 3 जून 2022

सीहोर (मध्य प्रदेश) की खबर 03 जून

भागवत कथा के अंतिम दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, भगवान श्रीकृष्ण एवं भक्त सुदामा ने इस मित्रता के रिश्ते को अमर किया-पंडित श्री व्यास


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सीहोर। एक बार मिलने पर ही भगवान ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी। दो मु_ी चावल के बदले भगवान ने दो लोक मित्र को दान कर दिए। आज के इस युग में विश्वास वाला यदि कोई रिश्ता है तो वह मित्रता का ही रिश्ता है। हर इंसान को जीवन में अपने सच्चे मित्र के साथ सुख-दुख बांटना चाहिए। जितना विश्वास इंसान मित्रता के रिश्ते पर करता है उतना विश्वास तो वह किसी और रिश्ते पर नहीं करता है। भगवान श्रीकृष्ण एवं भक्त सुदामा ने इस मित्रता के रिश्ते को अमर किया है। उक्त विचार शहर के रेलवे स्टेशन त्यागी बाबा आश्रम के समीपस्थ सात दिवसीय भागवत कथा के अंतिम दिन पंडित देवेन्द्र राधेश्याम व्यास ने कहे। कथा के समापन के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया था। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। उन्होंने आगे कहा कि आज के इस युग में अधिक धन सम्ंत्ति सिंचित करने के लालच में छल कपट के भाव रखकर इंसान अपने सच्चे मित्र के साथ ही धोखा कर रहा है। इंसान जीवन में रूपया पैसा तो कमा सकता है लेकिन मित्रता का सच्चा धन कमाना सबके नसीब में नहीं होता है। कथा के दौरान कथावाचक ने भगवान व सुदामा की भक्ति का वर्णन किया। भगवान श्रीकृष्ण भक्त सुदामा को गले से लगाकर सच्ची मित्रता का मिलन करते हैं और भक्त सुदामा को कई लोकों का नाथ बना देते हैं। फिर भी भक्त सुदामा अपना जीवन उस कच्ची कुटिया में रहकर ही भगवान की भक्ति में लगाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। 


हम इतना सशक्त बने की जो हाथ आज मांगने वाले है, कल देने वाले बने: प्रदीप खंडेकर

  • स्वास्थ्य शिवर में 496 मरीजों की जांची सेहत, 92 युनिट हुआ रक्तदान

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सीहोर। शुक्रवार को साहस महिला बाल शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्था एवं सेवा भारती मध्य भारत भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन गंगा आश्रम स्थित डॉ पुष्पा वूमेंस केयर क्लीनिक में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सेवा भारती के क्षेत्र सेवा प्रमुख प्रदीप खांडेकर, प्रांत सह गौ सेवा प्रमुख सुरेश गुप्ता, राजगढ़ विभाग सेवा प्रमुख गोपाल दास राठी, जिला सेवा प्रमुख बृज किशोर व्यास, सेवा भारती के संयोजक घनश्याम परमार, सीहोर जिला कार्यवाह जितेंद्र खत्री, विभाग संपर्क प्रमुख राजेश पाठक, प्रांत स्वास्थ्य आयाम के डॉक्टर दिनेश शर्मा और डॉ राम अवतार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता क्षेत्र सेवा प्रमुख प्रदीप खांडेकर ने इस अवसर पर कहा कि हमें सेवित से सेवक बनाना है, हमें इन्हें इतना सशक्त बनाना है की जो हाथ आज मांगने वाले हैं कल वह देने वाले बने। श्री प्रदीप जी खांडेकर ने इस अवसर पर पूरे प्रांत में सेवा भारती द्वारा चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। कोरोना काल में संस्था द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए सेवा कार्यों का भी उल्लेख किया। इस स्वास्थ्य शिविर में स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ डॉ पुष्पा कनौजिया, जनरल सर्जन डॉक्टर आशय राठौर, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित पांडेय,दर्द निवारक विशेषज्ञ डॉक्टर के. के.प्रजापति,रूट कैनाल ट्रीटमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम के दौरान महिला रोग विशेषज्ञ पुष्पा कन्नौजिया ने बताया कि हर माह की नो तारीख को प्रधानमंत्री की सुरक्षित मातृत्व योजना से प्रेरित होकर गर्भवति महिलाओं के लिए गंगा आश्रम स्थित क्लिनिक पर नि:शुल्क स्वास्थ की जांच की जाएगी। सेवा भारती के संस्थापक स्वर्गीय विष्णु कुमार की स्मृति में आयोजित इस शिविर में 496 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। वही रक्तदान शिविर में 92 यूनिट रक्तदान किया गया। अंत में आभार प्रदर्शन साहस महिला बाल शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार पटेल द्वारा किया गया।


बस्तियों में पहुंचकर नागरिकों से करेंगे संपर्क, चौपाल लगाकर बताएंगे प्रधानमंत्री की उपलब्धि


सीहोर। भाजपा अनुसुचित जाति मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के जिला संयोजक और जिला महामंत्री रवि नागले के मुताबिक भाजपा अनुसुचित जाति मोर्चा के द्वारा पखबाड़ा अंतर्गत बस्तियों में पहुंचकर नागरिकों से संपर्क किया जाएगा। चौपाल लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आठ वर्षीय कार्यकाल की विशेष जनहितैशी योजनाओं को बताया जाएगा। नगर पालिका नगर परिषद  नगर पंचायतों के वार्डो में पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा अनुसुचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता मतदान केंंद्रों और ग्राम पंचायतों में भी पहुंचकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी नागरिकों को देंगे।


थूनाखुर्द में शिव हनुमान प्रतिष्ठा एवं श्रीराम कथा महोत्सव, निकाली भव्य कलश यात्रा सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा


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सीहोर। थूनाखुर्द में ग्रामीणों के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शिव हनुमान प्रतिष्ठा एवं श्रीराम कथा महोत्सव श्रीरूद्ध महायज्ञ का आयोजन का शुभारंभ किया गया। बहन सुश्री रेखा रामयाणी के द्वारा श्रीराम कथा का संगीतमय वाचन रात 8 बजे से प्रारंभ किया गया। यज्ञाचार्य सुनील शास्त्री के सानिध्य में मुख्य यजमान रामचरण पटेल और ग्रामीणों के द्वारा अनुष्ठान किया गया। शिव हनुमान प्रतिष्ठा एवं श्रीराम कथा श्रीरूद्ध महायज्ञ आयोजन समिति के कपिल यादव ने बताया की भव्य कलश यात्रा श्रीबालाजी मंदिर से भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रारंभ की गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति पवित्र कलश सिर पर रखकर सम्मिलित हुई। कलश यात्रा ढोल ढमाके डीजे के साथ पूरा ग्राम के प्रमुख मार्गो से होकर कार्यक्रम स्थल श्रीबालाजी मंदिर परिसर में पहुंची।  यह पर ग्रामवासियों ने भगवान से गांव की सुख समृद्धी की कामना की तत्पश्चात यज्ञाचार्य सुनील शास्त्री ने यज्ञ विधि को प्रारंभ किया। बालाजी मंदिर के प्रमुख पुजारी मुकेश शर्मा के अनुसार भगवान शिव और हनुमान जी प्रतिमा प्रतिष्ठा के लिए सात दिवसीय कार्यक्रम में भगवान की प्रतिमा का विभिन्न प्रकार से अभिषेक किया जाएगा। आगामी 9 जून गुरुवार तक धार्मिक कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे।  आयोजन समिति के रमेशचंद्र शर्मा, वीर सिंह यादव, गोरर्धन माली, गेंदालाल यादव, कमलेश यादव, कन्हैयालाल विश्वकर्मा, राकेश मेवाड़ा, प्रेमनारायण शर्मा, कांताप्रसाद विश्वकर्मा, शेखर यादव, धमेंद्र मेवाड़ा गोलू मेवाड़ा, सतपाल यादव, शेलेंद्र शर्मा आदि ने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की है। 


जिला जनसम्पर्क कार्यालय,


सीहोर मध्यप्रदेश


समाचार


नाम निर्देशन पत्र के पांचवे दिन 858 अभ्यर्थियों ने जमा किये नाम निर्देशन पत्र


सीहोर,03 जून,2022


    नाम निर्देशन पत्र के पांचवे दिन 858 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए है। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सीहोर मुख्यालय से जिला पंचायत सदस्य के लिए पुरुषों के आठ एवं महिलाओं के छ: नामांकन पत्र प्राप्त हुए है।


 


      इसी प्रकार सीहोर जनपद से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के दस एवं महिलाओं के 17, सरपंच पद के लिए पुरूषों के 79 एवं महिलाओं के 77 तथा पंच पद के लिए पुरुषों के 94 एवं महिलाओं के 73 नामांकन पत्र प्राप्त हुए है। जनपद पंचायत इछावर से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के पाँच एवं महिलाओं के आठ, सरपंच पद के लिए पुरूषों के 32 एवं महिलाओं के 33 नामांकन पत्र तथा पंच पद के लिए पुरूषों के 31 एवं महिलाओं के 16 नामांकन पत्र प्राप्त हुए है। जनपद पंचायत नसरूल्लागंज से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के चार महिलाओं के पाँच, सरपंच पद के लिए पुरूषों के 30 एवं महिलाओं के 32, पंच पद के लिए पुरूषों के 25 एवं महिलाओं के 13 नामांकन पत्र प्राप्त हुए है। जनपद आष्टा से जनपद सदस्य के लिए पुरूषों के नौ एवं महिलाओं के सात, सरपंच पद के लिए पुरूषों के 83 एवं महिलाओं के 65, पंच के लिए पुरूषों के 38 एवं महिलाओं के 25 नामांकन पत्र प्राप्त हुए है। जनपद बुधनी से जनपद सदस्य के लिए पुरूषो के पाँच एवं महिलाओं के दो, सरपंच के लिए पुरूषों के 15 एवं महिलाओं के सात, पंच पद के लिए पुरूषों के तीन एवं महिलाओं के तीन नामांकन पत्र प्राप्त हुए है।


पर्यावरण सप्ताह पर रंगोली के माध्यम से दिया गया "ओन्ली वन अर्थ" का संदेश

  • 5 जून को आयोजित होगा विश्व पर्यावरण दिवस, एक से 08 जून तक आयोजित किया जा रहा पर्यावरण सप्ताह

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सीएमएचओ कार्यालय में शहरी आशा कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। पर्यावरण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉ. रूचिरा उईके ने जानकारी दी कि एक से 08 जून तक पर्यावरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस वर्ष की थीम ओन्ली वन अर्थ रखी गई है। आशा कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य। बंजर धरती की यहीं पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। जैसे नारों के माध्यम से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. सुधीर कुमार डैहरिया ने कहा पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा भी करनी होगी। समय-समय पर खाद पानी देने से ही लगाया हुआ पौधा पेड़ बनता है। जब तक उसकी जडे़ मजबूत नहीं होगी हमें जीवनदायिनी आक्सीजन मिल पाना संभव नहीं है। कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन अधिकारी डॉ. टीआर उईके, शहरी क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता तथा विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।


जिले के सभी तहसीलों में एआरओं ने की स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक


नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी तहसीलों में एआरओं द्वारा स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है।


बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया जाएगा कन्ट्रोल रूम


आपदा प्रबंधन एवं अतिवृष्टि, बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर ने भू-अभिलेख कार्यालय, (कंपोजिट भवन कलेक्ट्रेट परिसर) के कक्ष क्रमांक 138 में 15 जून 2022 से बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने के आदेश दिए है। जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रभारी भू-अभिलेख के प्रभारी अधीक्षक श्री अभिनव आर्य 8435002424 तथा अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने पर प्रभारी भू-अभिलेख के सहायक अधीक्षक मो. अनीस कुरेशी 9303496178 रहेगें। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 07562-226470 है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष निरंतर 24 घंटे कार्यरत रखा जाएगा। नियंत्रण कक्ष में कार्य करने के लिए शासकीय सेवक को दलों, पारियो में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित रहकर कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए है। दलों के कर्मचारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर प्राप्त संदेशों को निर्धारित प्रारूप में संधारित रजिस्टर में लेखबध्द करेंगे एवं गंभीर तथा संवेदनशील, संदेशों को अविलंब जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख, सीहोर एवं संबंधित तहसील स्तरीय अधिकारियों को सूचित करेंगे।


मदिरा के अवैध परिवहन से राजसात वाहनों का निवर्तन हेतु निविदा आमंत्रित


मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत अवैध मदिरा परिवहन में जप्तशुदा एवं राजसात किए गए वाहनों के निवर्तन के लिए सीलबंद निविदाएं आबकारी कार्यालय सीहोर में आमंत्रित की गई है। निविदा की शर्तों, निविदा फार्म क्रय करने के लिए कार्यालयीन दिवस में 22 जून 2022 को दोपहर 12 बजे तक आबकारी कार्यालय सीहोर से प्राप्त किया जा सकता है। राजसात वाहनों के निविदा की पूर्ण पूर्ति के पश्चात इच्छुक व्यक्ति सीलबंद निविदाएं 22 जून 2022 को दोपहर 1 बजे तक आबकारी कार्यालय में जमा किए जाए। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 3 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। राजसात वाहन जहां है,  जिस स्थिति में है, अवलोकन हेतु उपलब्ध है। वाहन का ऑफसेट मूल्य, वाहन का प्रकार कार्यालय समय में देखा जा  सकता है। निविदा खोलने की प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानी रखनी होगी।


विभागीय गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग


महिला एवं बाल विकास विभाग में विभागीय कार्यक्रमों, गतिविधियों का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। संचालक महिला एवं बाल विकास श्री रामराव भोंसलें ने सभी अधिनस्त अधिकारियों को पत्र लिखर निर्देशित किया है कि वर्तमान में फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब आदि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रचार-प्रसार के लिये सशक्त माध्यम है। सोशल मीडिया की उपयोगिता को देखते हुए विभाग स्तर से फेसबुक, ट्वीटर, यूयव आदि के Account है जिनकी लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook- facebook.com/MPWCD, Twitter- twitter.com/dwedmp, Instagram- instagram.MP WCD, Youtube- youtube.com/mpwcd लिंक निर्धारित की है। संभाग एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और आँगनवाडी कार्यकर्ताओं को इन Accounts को Follow / Like करने एवं विभागीय कार्यक्रमों, गतिविधियों की जानकारी प्रचारित, साझा की जा सकती है। आँगनवाडी कार्यकर्ता भी विभागीय सोशल मीडिया का उपयोग गृह भेंट, परामर्श, अन्य प्रचार-प्रसार गतिविधियों में कर सकती है।विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के सोशल मीडिया Account तैयार कर इनका उपयोग कर सकते हैं। ये Accounts संभाग, जिले, परियोजना, सेक्टर के नाम से तैयार कराये जा सकते हैं। dpowedbhopal  इस कार्य में संचालनालय की संचार शाखा एवं स्थानीय जनसम्पर्क अधिकारी का सहयोग लिया जा सकता है। सोशल मीडिया Account तैयार होते ही संचालनालय के सोशल मीडिया Accounts को Follow / Like करें। Account तैयार होने के बाद उसकी जानकारी Account का नाम एडमिन, ई-मेल आदि संचालनालय को और स्थानीय जनसम्पर्क अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रेषित करें। सोशल मीडिया से प्रचार-प्रसार के दौरान समय-समय पर विभाग द्वारा उपयोग किये जाने वाले #tags का उपयोग आवश्यक रूप से करें सुनिश्चित करें कि यह कार्य सोशल मीडिया के उपयोग के लिए ही शासकीय नियमावली के अनुरूप ही हो।


कलेक्ट्रेट एवं तहसील परिसर में जनसभा और जुलूसों पर प्रतिबंध


त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया अवधि में कानून व्यवस्था बनाये रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन की दृष्टि से और नगर पालिका परिषद, नगर परिषद, के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (3)  चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति 18 जुलाई 2022 तक के लिए कलेक्ट्रेट परिसर तथा सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, और बुधनी में सम्पूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।


सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि के दुरूपयोग करने पर होगी कार्यवाही


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निर्वाचन 2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वोट्सऐप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक,धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहॅुचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहेती है। जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल प्रभाव से जिला दण्डाधिकारी सीहोर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, ने जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन यह प्रतिबन्धित आदेश जारी किये गये है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाटसअप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर एसएमएस, इन्स्टग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है. जिसमें धार्मिक सामाजिक, जातिगत, भावनाएं भड़काने या साम्प्रदायिक विद्वेष फेले का प्रसारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके ।कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा-188 सायवर विधि तथा अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।यह प्रतिबंधात्मक आदेश 18 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा।


निर्वाचन के दौरान आग्नेयास्त्रों के दुरूपयोग को रोकने के लिए शस्त्र लाइसेंस निलम्बित


सीहोर जिले के नगरीय निर्वाचन-2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के लिए सभी उपाय किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। निर्वाचन के दौरान आग्नेयास्त्रों के दुरूपयोग होने की प्रबल आशंका बनी रहेगी, जिसके कारण आम मतदाता को अपने मत का स्वतंत्र एवं निर्भीकता के साथ उपयोग करने में कठिनाई होगी। कानून एवं व्यवस्था तथा लोक प्रशांति बनाए रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनसाधारण की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करने एवं उनका निवारण करना वांछनीय है। इस हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा 3 के अंतर्गत जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को प्रदत्त अनुज्ञप्तियों त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा निर्वाचन सम्पन्न होने 18 जुलाई 2022 तक शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबन की जाती है। अग्नेय शस्त्र 18 जुलाई 2022 तक संबंधित थाने में ही जमा रखे जावें। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय बैंकों के गार्ड के तौर पर कार्यरत लाइसेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावशील होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया समाप्ति 18 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।


शासकीय,अशासकीय भवनों पर नारे, बैनर, पोस्टर लगाने तथा विद्युत,टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार संबंधी झंडिया लगाने पर होगी कार्यवाही


नगरीय निर्वाचन-2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के दौरान विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधी इंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस नियम की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित नही करेगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा। इस हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश दिया जाता है कि चुनाव प्रसार के दौरान यदि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नगरीय निर्वाचन 2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में जिले की सम्पूर्ण सीमा में किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए उक्त नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टी०आई०, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कुची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाये। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन के समाप्ति तक टी0आई0, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ि4त विरूपण की शिकायत को पंजीबद्व करगें। तथा शिकायत की जांच कर सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को कार्यवाही करने को निर्देशित करेगें।


जिला की सम्पूर्ण सीमा को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित


जिला के क्षेत्रान्तर्गत नगरीय निर्वाचन-2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश 18 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिला क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण सीमा को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस (जोन) घोषित किया जाता है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जिले के सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है। आम सभा जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र मे वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रचार प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।


होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी थाना प्रभारी देना अनिवार्य है


नगरीय निर्वाचन- 2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में असामाजिक तत्व जिले में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमोहन ठाकुर द्वारा सीहोर जिले मे सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत जिला की सम्पूर्ण सीमा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिको एवं प्रबंधकों को आदेशित करता किया जाता है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करे। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 05.00 बजे तक पहुँचाना अनिवार्य है। यह आदेश 18 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।


त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 में मतदान दल का विकासखण्डवार प्रशिक्षण


त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 के मतदान दल प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तर पर किया जाना है। इसके लिए विकासखण्डवार कर्मचारियों को मतदान दल के लिए नियुक्त कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है।  अपर कलेक्टर श्रीमति गुचां सरोवर ने बताया कि सीहोर विकासखण्ड में पुरूष कर्मचारी 1925 और महिला कर्मचारी निरंक, इसी प्रकारी इछावर विकासखण्ड में पुरूष कर्मचारी 742 और महिला कर्मचारी निरंक, नसरूल्लागंज विकासखण्ड में पुरूष कर्मचारी 928 और महिला कर्मचारी निरंक, आष्टा विकासखण्ड में पुरूष कर्मचारी 1467 और महिला कर्मचारी 350 इस प्रकार कुल 1817 कर्मचारी होगें। इसी प्रकारी बुधनी विकासखण्ड में पुरूष कर्मचारी 917 और महिला कर्मचारी 220 इस प्रकार कुल कर्मचारी 1137 रहेगें। इस प्रकार पूरे जिले में कुल 6549 पुरूष औा महिला कर्मचारी रहेगें। निवार्चन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दलों में लगने वाले कर्मचारियों का प्रथम प्रशिक्षण नामनिर्देशन पत्र की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के साथ ही उनके पदस्थापना वाले विकासखण्ड में आयोजित किया जावे। अपर कलेक्टर श्रीमति गुचां सरोवर ने समस्त एसडीएम राजस्व को  कहा है कि मतदान कर्मीयों की उपलब्धता के अनुसार विकासखण्डवार प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। इसके लिये प्रत्येक विकासखण्ड मे प्रशिक्षण की योजना तैयार कर प्रशिक्षण स्थल, दिनांक, समय, प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कक्षों की संख्या तथा प्रत्येक कक्ष की बैठक क्षमता की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायें जिससे की मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण संबंधित सूची जारी की जा सकें ।


पंचायत चुनाव के लिए जागरूकता अभियान


त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव-2022 में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और मतदाताओं को मतपत्र के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को समझाने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिले में पंचायत चुनाव मतपत्र के माध्यम से कराये जायेंगे इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विकासखण्ड एवं पंचायत स्तर पर मतदान प्रक्रिया को समझाने के लिए मतपत्रों का प्रदर्शन और मुहर लगाने की विधि को भी बताया जाएगा। सेंस गतिविधियों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाली जगह, पंचायत कार्यालय, हाट-बाजारों, मेलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया बताने के लिए दल बनाये जाएगें। विगत चुनावों में कम वोटिंग प्रतिशत वाले केन्द्रों का आकलन कर वहाँ के मतदाताओं को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाएगा। नई बसाहट, दिव्यांगजनों, महिलाओं और नए जुड़े युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर मतदाताओं को प्रशासन द्वारा दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए गए है। ग्रामीण स्तर पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने के लिए अपील व सम्मेलन करने के लिए निर्देशित किया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में युवाओं को मतदान में भाग लेने के लिए शासकीय, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं हॉस्टल में युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।


राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा


राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में सभी तैयारियाँ समय-सीमा में करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्री सिंह ने आयोग में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने मतदान पेटी, ईव्हीएम, मतदान सामग्री, मतदान दल के गठन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने मतदान के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बारे में सभी संभागों के कमिश्नर और आईजी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करने की बात कही।


16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट निषेध


मत्स्य प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश में मत्स्याखेट पर निषेध किया गया है। मछली पालन विभाग ने आदेश जारी कर सभी नदियों और जलाशयों पर मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लागू किया है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जो निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।


बिजली का अवैध एवं अनधिकृत उपयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही


मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सतर्कता गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य वर्तमान में कार्यरत विजिलेंस विंग का विस्तार करते हुए भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र में मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बताया है कि कंपनी कार्यक्षेत्र में बिजली के अवैध और अनधिकृत उपयोग की रोकथाम पर सख्त कार्यवाही करने के प्रयासों को तेज करते हुए कंपनी के भोपाल क्षेत्र में मुख्य महाप्रबंधक (विजिलेंस) भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र में मुख्य महाप्रबंधक (विजिलेंस) ग्वालियर के नवीन पदों को सृजित करते हुए विजिलेंस विंग का विस्तार किया गया है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी अंतर्गत आने वाले समस्त वृत्त कार्यालयों के विजिलेंस अधिकारियों को मुख्य महाप्रबंधक (विजिलेंस) के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। अब मुख्य महाप्रबंधक (विजिलेंस) भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में शहर वृत्त भोपाल, संचारण-संधारण वृत्त भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम्, हरदा एवं संचारण-संधारण वृत्त राजगढ़ के विजिलेंस अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारी कार्य करेंगे। इसी प्रकार मुख्य महाप्रबंधक (विजिलेंस) ग्वालियर के प्रशासनिक नियंत्रण में शहर वृत्त ग्वालियर, संचारण-संधारण वृत्त ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, श्योपुर, गुना एवं संचारण-संधारण वृत्त अशोकनगर के विजिलेंस अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारी कार्य करेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री मिश्रा ने कहा है कि विजिलेंस गतिविधियों को तेज करने विजिलेंस चेकिंग के लिए ई-प्रणाली भी लागू कर दी गई है, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। इसी क्रम में कंपनी के सभी वृत्तों में वैध/अवैध विद्युत कनेक्शनों की विजिलेंस जाँच एवं विजिलेंस चेकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी द्वारा प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। विजिलेंस जाँच कर विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।


मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने पर 40 आउटसोर्स की सेवाएँ समाप्त, 101 का वेतन कटा

  • सीहोर में 3 मीटर वाचन को गड़बड़ी के आरोप में सेवा से पृथक

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की विद्युत मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंपनी कार्यक्षेत्र में कार्यरत 40 मीटर वाचकों को ड्यूटी से पृथक करने के साथ ही 101 मीटर वाचकों का तीन दिन का वेतन काटा है। इसी प्रकार 53 मीटर वाचकों को कार्य में लापरवाही बरतने के चलते चेतावनी जारी की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर की फोटो मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर मीटर वाचकों पर सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। कंपनी कार्यक्षेत्र में सीहोर में 3, होशंगाबाद में 6, रायसेन में 6, मुरैना में 4, भिंड में 3, गुना में 3, हरदा में 3, भोपाल में 5, ग्वालियर में 2, राजगढ़ में 2, शिवपुरी में 2 एवं विदिशा में एक आउटसोर्स मीटर वाचक को आदेशों की अवहेलना और मीटर वाचन में गड़बड़ी के आरोप में सेवा से पृथक कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं के परिसर पर एक्युरेसी (शुद्धता) के साथ मीटर वाचन होना चाहिए और मीटर रीडिंग के आधार पर ही उपभोक्ताओं को विद्युत देयक दिए जाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मीटर वाचकों के कार्य पर निष्ठा एप के द्वारा निगरानी रखी जाए और जो मीटर वाचक कर्तव्य पालन में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें सेवा से पृथक किया जाए। प्रबंध संचालक ने कहा कि उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि है। उपभोक्ताओं को कंपनी बेहतर से बेहतर सेवाएँ देने के लिए कृत-संकल्पित है और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक रहने के लिए कहा है कि जब उनके परिसर की मीटर रीडिंग होती है तो वे मीटर वाचक द्वारा ली गई रीडिंग और मीटर में दर्ज रीडिंग पर नजर रखें, जिससे सही देयक मिल सके। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रयास हैं कि बिलिंग संबंधी शिकायतों को शून्य लेवल पर लाया जाए। कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि फोटो मीटर रीडिंग निष्ठा एप के माध्यम से की जा रही है। दरअसल फोटो मीटर रीडिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है और मीटर वाचन में अंकित वाचन की फोटो खींचकर सिस्टम में अपलोड की जाती है। मीटर वाचकों पर कड़ी निगरानी और लापरवाही बरतने वाले मीटर वाचकों को सेवा से मुक्त किये जाने की कार्यवाही के कारण उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। कुछ शहरों में क्यूआर कोड लगाने के कारण भी फायदा मिला है एवं इससे मीटर वाचन की प्रक्रिया जल्दी संपादित हो रही हैं।


राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना का क्रियान्वयन


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह, निकाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की है। सामूहिक विवाह, निकाह कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किये जा सकते हैं। साथ ही ऐसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण नहीं हो सके, उन्हें भी आयोजित करने की अनुमति दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन जारी नहीं करने तथा राजनैतिक दलों के व्यक्तियों तथा अभ्यार्थियों की सहभागिता नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले शासकीय कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचन कार्य, प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न हो। आदर्श आचरण संहिता के अन्य प्रावधानों का ध्यान रखा जाकर पालन किया जाए। सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए ही सुनिश्चित करें।

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