भाजपा युवामोर्चा कार्यकर्ताओं ने विकास तीर्थ बाइक रैली निकालकर इछावर में दिखाया अपना भव्य शौर्य
- युवामोर्चा प्रधानमंत्री कार्यकाल के आठ वर्ष पूर्ण होने पर मना रहा है सेवा सुशासन गरीब कल्याण साप्ताह- भूपेंद्र पाटीदार
विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस पर श्रम टास्क फोर्स समिति के सदस्यों की कार्यशाला आयोजित
जिले के सभी नगरीय निकायों में मतदान दलों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
नगरीय निर्वाचन के चुनावों के लिए अधिकारियों ने किया मतदान केन्द्रों निरीक्षण
मतदान प्रतिशत बढ़ाने जिलेभर में चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान, नगर परिषद कोठरी में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई
आदर्श आचरण संहिता में छूट का प्रस्ताव, शासन स्तर से आने पर ही होगा विचार
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के कारण प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता में छूट के प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन (विभाग) स्तर से प्राप्त होने पर ही उस पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। शासन स्तर के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। श्री सिंह ने कहा है कि सभी विभाग आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का अध्ययन कर लें। आचरण संहिता के प्रावधानों में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर ही विशिष्ट आकस्मिकता की स्थिति में आयोग को छूट का प्रस्ताव भेजें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन से इस जानकारी से विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टर्स एवं जिला अधिकारियों को अवगत कराने का अनुरोध किया है।
अशासकीय पदाधिकारी अब नहीं कर सकेंगे शासकीय वाहनों का उपयोग
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के घोषण के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। इस अवधि में स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, अर्द्धशासकीय सहकारी संस्थाओं आदि के शासकीय वाहनों तथा अनुबंधित वाहनों का उपयोग अशासकीय पदाधिकारी (जनप्रतिनिधि) नहीं कर सकेंगे। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को आवंटित शासकीय वाहन अथवा विभाग द्वारा अनुबंधित वाहन तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए अशासकीय पदाधिकारियों के शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में वे वाहन भी शामिल हैं, जो विभाग अथवा संस्था द्वारा किराये पर लिए गए हैं अथवा जिनके किराये तथा ईधन राशि का भुगतान किया जाता है। आवंटित वाहन का दुरूपयोग पाए जाने पर संबंधित कार्यालय के प्रमुख कार्यवाही की जाएगी।
आदर्श आचरण संहिता के तहत शासकीय विज्ञापनों पर 18 जुलाई तक प्रतिबंध
राज्य निर्वाचन आयोग ने आयुक्त जनसम्पर्क सहित जिलों के समस्त कलेक्टरों को निर्देश जारी किये है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की घोषणा के साथ ही प्रदेश सहित जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता के कारण 18 जुलाई 2022 तक किसी भी प्रकार के शासकीय विज्ञापन प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण नहीं किये जाये।
मतदान करने हेतु पहचान के तौर पर 22 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 की समय-सारणी जारी कर दी है। मतदाता को मतदान करने के लिये उसके पास 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केन्द्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही अपने अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। पहचान के लिए प्रस्तुत 22 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी), नीला राशन कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी), राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्ररी, ब्लेख आदि, विकलांगता का प्रमाणपत्र, निराश्रत प्रमाणपत्र, तेदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन कार्ड), राज्य, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाणपत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र मतदान के दौरान उपलब्ध होना चाहिये। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने पर असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेगा।
होटल, लॉज, धर्मशाला आने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य
जिले के नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत जिला सीहोर की सम्पूर्ण सीमा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को उनके संस्थानों में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में देने के आदेश दिए गए है। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिन शाम 5 बजे तक पहुंचाना अनिवार्य है। यह आदेश 18 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।
दो चरणों में होंगे नगरीय निकायों के चुनाव, ईव्हीएम के माध्यम से होगा मतदान
नगरीय निकायों के निर्वाचन दो चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र 18 जून तक लिये जाएंगे। संवीक्षा 20 जून को होगी और अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को और द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण की मतगणना और परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को, दूसरे चरण की मतगणना और परिणामों की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। मतदान ईव्हीएम के माध्यम से होगा।
श्रम विभाग मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष-2022 जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदान 25 जून 2022 (शनिवार) एवं 01 जुलाई 2022 (शुक्रवार) तथा 08 जुलाई 2022 (शुक्रवार) को होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को सताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण (OCCUPIERS) एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्यचात प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया (CONTINUOUS PROCESS) की श्रेणी में आते है, उनसे भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को रखेंगे तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे।
नॉन रेग्यूलर यूनिक कोड निर्मित करने के निर्देश जारी
नॉन रेग्युलर यूनिक कोर्ड निर्मित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है। जारी निर्देश के तहत शासकीय एवं आशासकीय संविदा आदि के मानदेय, मानसेवी एवं अनुदान प्राप्त कर्मचारियों के लिए जो नियमित वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों का एम्पलाई कोड रेग्युलर कैटेगरी में एवं मजदूरी व संविदा वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के एम्पलाई कोड नॉन रेग्युलर कैटेगरी में बनाये जाने की सुविधा सर्विस मैटर मॉड्यूल अंतर्गत एम्प्लाई मास्टर प्रोसेस में प्रदान की गई है। ऐसे सेवक जिनका मानदेय अथवा वेतन एवं अन्य प्रकार से प्रतिमाह निर्धारित राशि का भुगतान वेडरों के माध्यम से किया जाता है। जैसे आंगनबाडी कार्यकर्ता, कोटवार, होमगार्ड आदि ऐसे समस्त सेवक जिन्हे वेतन अतरिक्त अन्य मद से मानदेय अथवा वेतन आदि का भुगतान वेडर बनाकर किया जा रहा है। उनके नॉन रेग्युलर यूनिक एम्पलाई कोड तैयार किया जाना है। वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों एवं विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर अपेक्षा की है कि कर्मचारियों के नॉन यूनिक कोर्ड जून 2022 माह के अंत तक कम्पलिट कर लिये जाये। जिससे जुलाई में देय वेतन का भुगतान एम्प्लाई कोड के माध्यम से हो सकेंगे।
ई-नगर पालिका पोर्टल और अमृतमय ऐप से संबंधित प्रशिक्षण संपन्न
मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा ई-नगर पालिका पोर्टल पर ऑन लाइन बिलिंग सिस्टम के लिए हाऊस होल्ड कनेक्शन की जानकारी अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञ श्री रविन्द्र कुमार शर्मा ने ई-नगर पालिका पोर्टल पर उपभोक्ता आईडी जनरेट करने और पोर्टल प्रचालन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। कार्यशाला में अमृत योजना के लिए निर्मित अमृतमय ऐप पर जल प्रदाय और सीवरेज कनेक्शन विवरण अद्यतन करने की विधि भी बताई गई। प्रशिक्षण में नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जल प्रदाय और सीवरेज परियोजना के ठेकेदार और इकाईयों के परियोजना प्रबंधक वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
राज्य वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग रोइंग विधा के लिए प्रतिभा चयन
मध्यप्रदेश में राज्य वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी में सेलिंग और रोइंग विधा के लिए विभिन्न ज़िलों में प्रतिभा चयन किया जा रहा है। प्रतिभाओं का चयन तीन चरणों में वॉटर स्पोर्ट्स चयन समिति द्वारा किया जाएगा। सेलिंग और रोइंग विधा के लिए इच्छुक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। प्रथम एवं दूतीय चरण में अन्य जिले को शामिल किया गया है और तीसरे चरण में 26 जून को भोपाल के जल क्रीड़ा केंद्र, बड़ी झील में भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ के खिलाड़ियों के ट्रायल्स होंगे। भोपाल में ही 27 से 29 जून तक अंतिम चयन प्रक्रिया होगी। प्रतिभा चयन से संबंधित जानकारी के लिए तकनीकी सलाहकार एवं मुख्य प्रशिक्षक वॉटर स्पोर्ट्स (सेलिंग) श्री जी.एल. यादव मो. न. 9479848776 तथा कैप्टन श्री दलबीर सिंह राठौर मुख्य प्रशिक्षक वॉटर स्पोर्ट्स (रोइंग) मो.नं. 8319360206 पर संपर्क कर सकते हैं।
डी.एल.एड. मुख्य परीक्षा 2022 के ऑनलाईन आवेदन फार्म की अंतिम तिथि 15 जून
डी.एल.एड. (द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम) मुख्य परीक्षा प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थी 8 से 15 जून तक अंतिम नियत शुल्क के साथ ऑनलाईन परीक्षा फार्म भर सकेंगे। संबंधित संस्थाएँ नियत तिथि तक छात्रों के ऑनलाईन आवेदन-पत्र भर सकेंगी। इसके बाद अंतिम तिथि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी।
छात्रवृत्ति तथा आवास सहायता के आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के लिए MP TAASC पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। आदिवासी विकास विभाग ने यह जानकारी देते जिले में स्थित सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से कहा है कि वे अपने संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र छात्र-छात्राओं से छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के आवेदन इस निर्धारित तिथि तक भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के सूचना पटल पर भी इसकी जानकारी चस्पा की जाये, ताकि समय सीमा के भीतर उनके आवेदन भरे जाने की कार्यवाही पूरी की जा सके। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के मुताबिक यदि कोई छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति या आवास सहायता से वंचित रहते हैं तो इसके लिये सबंधित महाविद्यालय के प्रमुख को सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जायेगा।
हायर सेकंडरी की 20 और हाई स्कूल की पूरक परीक्षाएं 21 जून से
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर की परीक्षाएं प्रारंभ होने की तिथियाँ मण्डल द्वारा घोषित कर दी गई हैं। हायर सेकेण्डरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाईस्कूल परीक्षा में दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। हायर सेकेण्डरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षाएँ 20 जून, 2022 तथा हाईस्कूल पूरक परीक्षा 21 जून से 30 जून तक तथा हायर सेकण्डरी व्यावसायिक द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा 21 जून से 27 जून तक संपन्न होंगी। हायर सेकण्डरी, हाईस्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से अब से परीक्षा प्रारंभ दिनॉक के एक दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकेंगे।
मंकीपॉक्स के लिए एडवाइजरी जारी
मंकीपॉक्स एक वाइरल जूनोटिक बीमारी है, जो मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटीबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में पाई जाती है। मंकीपॉक्स के संक्रमित रोगी को सामान्यत: बुखार, रेश और लिम्फ नोड्स में सूजन पाई जाती है। यह रोग पशुओ से मनुष्य में और मनुष्य से मनुष्य में भी फ़ैल सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने जानकारी दी कि यह वायरस कटी फटी त्वचा, (आँख,नाक, कान, मुँह) के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति के चकते दिखने से 1-2 दिन पहले तक रोग फ़ैल सकता है। सभी चकतो से पपड़ी गिर न जाये, तब तक रोगी संक्रमित बना रह सकता है।
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