कार्यालय पहुंचकर नागरिकों ने विधायक के समक्ष रखा अपने प्रत्याशी का नाम
नागले कोठरी नगर परिषद के चुनाव प्रभारी नियुक्त
सीहोर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा भाजपा जिला महामंत्री रवि नागले को बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की गई है। नगर परिषद कोठरी के चुनाव प्रभारी का दायिप्त श्री नागले को दिया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रभार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सांसद रमाकांत भार्गव, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवीय की अनुशंसा पर श्री नागले को सौपा गया है। जिले के नगर परिषद कोठरी के चुनाव प्रभारी के रूप में भाजपा जिला महामंत्री रवि नागले स्थानीय भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर कोठरी में भाजपा परिषद गठित करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सीहोर जिले की सभी सातों नगर परिषद के चुनाव प्रभारियों के नामों की घोषणा की
सीहोर। मध्यप्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव-2022 को लेकर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने आज मध्य प्रदेश की सभी नगर परिषद के लिये भाजपा की और से चुनाव प्रभारियों के नामों की घोषणा की। सीहोर जिला मीडिया प्रभारी सुशील संचेती ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज घोषित किए नगर परिषद चुनाव प्रभारियों में सीहोर जिले की सातों नगर परिषदों के लिए भी चुनाव प्रभारियों के नामों की घोषणा की गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा ने नगर परिषद बुधनी लखन यादव,इछावर बाबूलाल पटेल, जावर भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, कोठरी रवि नागले, नसरुल्लागंज नरेश मेवाडा,रेहटी राजकुमार गुप्ता एवं शाहगंज के लिए राम नारायण साहू को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी बनाया गया है।
जिला पंचायत में आवास सामग्री एप का दिया गया प्रशिक्षण
जिला पंचायत सीहोर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हर्ष सिंह के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना को सुचारू एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन के उद्देश्य से आवास सामग्री एप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला मास्टर ट्रेनर श्री योगेश पाठक, श्री अजीम अहमद, ओ.पी.कुशवाह, द्वारा जिले के समस्त विकासखण्ड से आये आवास योजना प्रभारी, एनआरएलएम के ब्लॉक प्रबंधक, क्लस्टर लेबल फेडरेशन (सीएलएफ) तथा आवास सामग्री विक्रेता व सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य को बताते हुये जिले के मास्टर ट्रेनर्स श्री अजीम अहमद ने कहा कि हितग्राहियों को सुलभता एवं किफायती दरों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की सुविधा के दृष्टिगत आवास सामग्री एप बनाया गया है। आवास सामग्री एप में क्षेत्रिय व्यापरी/ विक्रेता महज 100 रू. शुल्क देकर इस एप के माध्यम से अपने व्यापार और सामग्री की कीमत व विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकते है, जबकि सेवा प्रदाताओं के लिए ये पूर्णतः निशुल्क है। जिससे आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाना हितग्राहियों के लिए और ज्यादा आसान होगा, उन्हे लोहा, गिट्टी, रेत, मुरम, सीमेंट, ईट के साथ-साथ कारीगरों/सेवा प्रदाताओं के दाम भी एप के जरिये उपलब्ध हो सकेगें। प्रशिक्षण में डीपीएम एनआरएलएम श्री दिनेश बरफा व जिले के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
नगरीय निर्वाचन के तहत 13 जून 2022 को कुल 09 अभ्यर्थियों ने जमा किए नामांकन पत्र
नगरीय निर्वाचन 2022 के तहत 13 जून 2022 को जिले के सभी नगरीय निकायों से पार्षद पद के लिए कुल 09 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए है। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पार्षद पद के लिए नगर पालिका परिषद सीहोर से पुरूष का एक एवं महिलाओं के तीन नामांकन, नगर पालिका परिषद आष्टा से पुरूष का एक, नगर परिषद बुधनी से महिला का एक, नगर परिषद कोठरी से महिलाओं के तीन नामांकन पत्र प्राप्त हुए है। शेष किसी भी नगरीय निकाय से कोई नामांकन पत्र जमा नहीं हुए है।
इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज की होगी सतत मॉनिटरिंग, विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण के पूर्व अभ्यर्थी को लेनी होगी अनुमति
- अभ्यर्थी की अनुमति के बिना उसके पक्ष में विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण कराने वाले व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्यवाही
- पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रकाशन-प्रसारण की तिथि से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दलों एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व देना होगा विज्ञापन की अनुमति के लिए आवेदन
नगरीय निकायों के चुनाव-प्रचार के दौरान कोई भी राजैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल, नेटवर्क, सिनेमा हॉल, रेडियो) पर प्रकाशित-प्रसारित कराना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति द्वारा अनुमोदित या संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन या प्रसारण से नहीं होना चाहिए। पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन-प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति को विज्ञापन की अनुमति के लिए आवेदन देना होगा। समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा। किसी व्यक्ति या प्रेक्षक से प्राप्त ऐसी शिकायत की जांच तत्परता पूर्वक की जाएगी। शिकायत सही पाये जाने पर प्रतिवेदन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जायेगा, जो संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस भेजेंगे कि इसमें हुये वास्तविक व्यय की राशि बताते हुये स्पष्ट करें कि इसे उसके निर्वाचन व्यय में क्यों न शामिल किया जाये। विकल्प के रूप में डीआईपीआर या डीएवीपी दर के आधार पर कल्पित व्यय की राशि की गणना करते हुए इसके निर्वाचन के व्यय में शामिल की जाएगी। इस कारण बताओ नोटिस की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक को भी भेजी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से उत्तर देना अपेक्षित होगा अन्यथा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसे सुनने के उपरांत एमसीएमसी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में उत्तर न दिये जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। विविध मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों का एमसीएमसी द्वारा परीक्षण किया जायेगा एवं यह अन्तिम निर्णय किया जायेगा कि उक्त समाचार को पेडन्यूज या प्रसारण की श्रेणी में रखा जा सकता है अथवा नहीं। समिति पेड न्यूज होने का निर्णय लेती है उसकी रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगी, जो संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस देगा एवं नियमानुसार उसका उत्तर गणना में लेने के उपरांत जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकरण में अंतिम निर्णय लेगी। एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक दलों एवं अभ्यार्थियों के विज्ञापनों की सतत् मॉनीटरिंग की जाएगी। समिति यह देखेगी कि पूर्व प्रमाणीकरण कराया गया है और यह कि जो प्रकाशन-प्रसारण हो रहा है वह पूर्व प्रमाणीकृत एवं अनुमोदित प्रारूप के अनुसार है। इसका उल्लंघन होने पर एमसीएमसी के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा एवं आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी से भिन्न व्यक्ति (अन्य व्यक्ति दुर्भावना से करता है तब) द्वारा कराये गये विज्ञापन के संबंध में यह देखा जाएगा कि ऐसा प्रकाशन-प्रसारण अभ्यर्थी की पूर्व अनुमति से हुआ है तो इसमें हुए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायेगा। अभ्यर्थी की अनुमति नहीं होने पर उस व्यक्ति के विरूद्ध संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न राजनैतिक दलों या अभ्यार्थियों द्वारा प्रकाशित पैम्पलेट, पोस्टर, परचे एवं अन्य दस्तावेजों का एमसीएमसी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा एवं देखा जाएगा कि इस पर प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम एवं पते अंकित हैं। ऐसा न होने पर एमसीएमसी द्वारा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रतिवेदन भेजा जायेगा जो मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 14 (क) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि हेतु मत्स्याखेट पर प्रतिबंध
वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिए राज्य के सभी प्रकार के जल संसाधनों में जहां पर मत्स्य प्रजनन की संभावना है, मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 के तहत कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने अधिसूचना जारी कर 16 जून 2022 से 15 अगस्त 2022 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में अधिघोषित किया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, मत्स्य क्रय-विक्रय पूर्णतः निषिद्ध रहेंगे। नियमों के उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपए जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी या नालों से नहीं है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। वह इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, मत्स्य क्रय-विक्रय न तो स्वयं करेंगे और न ही इस कार्य में अन्य किसी को सहयोग देंगे।
एमपीपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा हेतु कलेक्टर ने दो उड़नदस्तों का किया गठन
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष-2021 का आयोजन 19 जून 2022 को दो पारियों में प्रातः 10.00 से 12.00 बजे एवं दोपहर 2.15 बजे से 4.15 बजे तक परीक्षा आयोजित की जा रही है। सीहोर में 15 परीक्षा केन्द्रों के लिए कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने 2 उड़नदस्तों का गठन किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार प्रथम उड़नदस्ते का प्रभारी सीईओ जिला पंचायत को बनाया गया है। इनको आंवटित परीक्षा केन्द्र में [42 / 1] St Annes sr sec School Chankyapuri Sehore M.P., [42/2] Kendriya Vidhyalaya Sehore, [42/3] Govt. Model Higher Secondry School Sehore, [42/4] Nutan Bal Vidhya Mandir H.S.S. School sehore, Govt. Womens Polytechnic College, Bhopal Naka, Sehore, [42/9] Govt. Girls Colleage, Bhopal Naka, Sehore, [42/10] Chandra Sekhar Aazad Govt PG Lead Colleage Sehore, [42/12] SWASTIK CONVENT H.S. SCHOOL PACHAMA SEHORE, इसी प्रकार दूतीतय उड़नदस्ते कर प्रभारी अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर को आंवटित परीक्षा केन्द्र में [42/5] GOVT KASTURBA GIRLS H.S.S.GANJ SEHORE, [42/6] Govt Swami Vivekanand High School Mandi Sehore, [42/8] Govt Maharani Laxmi Bai Girls Higher Secondary School (M.P.), [42/11] Govt Subhash Higher Secondary School, Ganj Sehore, [42/13] STAR PUBLIC CAREER H.S. SCHOOL SEHORE, [[42/14] AADARSH GAGANDEEP H.S. SCHOOL SEHORE, [42/15] Govt. Excellence Higher Secondary School No. 1, Kasba, tilak Park, Sehore(M.P.), रहेगें। कलेक्टर द्वारा नियुक्त उड़नदस्ता प्रभारी परीक्षा के समय नकल एवं परीक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्था पर निगरानी रखेगें साथ ही परीक्षा के एक दिन पूर्व परीक्षा केन्द्रो का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेगें।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए कलेक्टर द्वारा विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट नियुक्त, जनपद पंचायत सीहोर क्षेत्र के लिए 61 कार्यपालिका मजिस्ट्रेट
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 से संबंधित निर्वाचन व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गई है। कलेक्टर द्वारा आदेश जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत सीहोर के अन्तर्गत जिन 61 अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शाक्तियाँ प्रदान की गई है उनमें जिला व्या. एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधक श्री अनुराग वर्मा, अन्त्याव्यवसायी विभाग के कार्यपालन अधिकारी श्री संजीव कुमार धुर्वे, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री राजकुमार सगर, आवासीय उ.मा.वि. के प्राचार्य श्री आलोक शर्मा, एकीकृत परियोजना अधिकारी माधव सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री उदय उपेन्द्र भिंडे, जिला विपणन अधिकारी श्री प्रशांत वामनकर, वाणिज्य कर विभाग से अंकित भसीन, मध्यप्रदेश सड़क विका.प्राधि. के महाप्रबंधक श्री यशवंत सक्सेना, जनपद पंचायत सीहोर के उपयंत्री श्रीमती सुप्रिया दुफारे, जनपद पंचायत सीहोर के उपयंत्री अखिल मंगल, आजीविका के जिला प्रबंधक श्री दिनेश बरफा, खादी ग्रामोद्योग के प्रबंधक श्री राजेन्द्र वैध, जनपद पंचायत सीहोर के उपयंत्री श्री प्रमोद राठौर, मत्स्य विभाग के सहायक संचालक श्री भारतसिंह मीना, जिला व्यस. एवं उद्योग के न्द्र के महा प्रबंधक श्री अशोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ कृषि वि. अधिकारी सीहोर श्री बीएस देवडा, सहकारी समितियों के उप पंजीयक श्री भूपेन्द्र सिंह, कृषि उपज मण्डी के सहायक संचालक श्री नरेन्द्र मेश्राम, पशुपालन विभाग के सहायक संचालक डॉ.आर.के.शाक्य, पिछडा वर्ग विभाग के सहायक संचालक सुश्री दिव्या राय, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सौरभ आम्रवंशी, पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी डॉ. ताराचंद जॉगिड, जिला खेल अधिकारी श्री अरविन्द ईलियाजर, वि.सहकारी निरीक्षे श्री सुनील कुमार सक्सेना, उ.मा.वि.मनुवेन मण्डी के वरिष्ठ अध्यापक श्री चन्द्रशेखर रैकवार, महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रफुल्ल खत्री, बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल कुमार पोलाया, शा.चन्द्रशेखर महाविफालय के प्राध्यापक श्री अरूण गौतम, पगरपालिका के राजस्व उप निरीक्षक श्री रमेश चंद्र यादव, रा.गव.शि.मिशन के समन्वयक श्री अनिल श्रीवास्तव, संभागीय लेखाधिकारी श्री शैलेन्द्र बहादुर सिंह, पीईयू के कार्यपालन यंत्री श्री संजय पाठक, श्रम पदाधिकारी श्रीमती प्रिंयका वंशीवाल, मण्डल संयोजक श्री संजय त्रिवेदी, कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती मीना चौकसे, पीआईयू के पिरयोजपा अधिकारी श्री एम.ए.सिददीकी, उ.मा.वि.मुगावली के प्राचार्य श्री रामदीन सोलंकी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री हरिशेकर निम्जे, जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सुश्री प्रियंका भण्डारी, एमपीईबी सीहोर के उप महाप्रबंधक श्री नीरज चौरसीया, आयुष अधिकारी श्री नरेन्द्र लोधी, खाद्य एवं औषधी विभाग के अधिकारी श्रीअरूणेश कुमार पटेल, समर्कता विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री पंकज सिंह, जिला परियोजना समन्वयक श्री आर.आर.उईके, केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री जीवन वर्मा, आर.ए.के.कृषि महविद्यालय के साईटिस्ट डॉ. बी.के.शर्मा, सहा. लो.स्वा.यंत्री श्री पी.के.सक्सेना, आर.ए.के.कृषि महविद्यालय के साईटिस्ट डॉ. ए.के.चौधरी, सामाजिक न्याय के उप संचालक श्री श्रवण कुमार पचौरी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश तिवारी, एमपीईवी के कार्यपालन यंत्री श्री हेमन्त मोतियानी, दुग्ध संध के प्र.प्रबंधक श्री कृपाल दुगारिया, शा.सुभाष उ.मा.वि. के प्राचार्य श्री निलेश सक्सेना, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री मुकेश श्रीवास्तव, शा.महिला उद्यौगिक प्रशिक्षण अधिकारी श्री नीरज राठौर, नगरपालिका सीहोर के अधीक्षक श्री रामदास रैकवार, लोक स्वा.यॉ. के उपयंत्री श्री अजय वर्मा, वि.ख.पशु चिकि.अधिकारी डॉ.दिव्या डहारे, पशु चित्सिा अधिकारी श्यामपुर डॉ.भावना दुवे, आर.ए.के.कृषि महविद्यालय के साईटिस्ट डॉ. डी.के.रयदास, को विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शाक्तियॉ प्रदान की गई है। कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये है कि निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अध्ययन कर आयोग के निर्देशानुसार कार्य करें।
प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश
जिले में स्थानीय निकाय चुनाव को शांति पूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए आदर्श आचार संहिता निर्वाचन की घोषणा से ही लागू है। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए सभी अधिकारियो को सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए है। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो तोड़ - मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना जैसी गतिविधियों को नही करना चाहिए।
कलेक्टर-एसपी ने मतदान केन्द्रों का किया निरीक्षण
- मतदान केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, मतदाताओं से मतदान करने की कलेक्टर-एसपी ने की अपील
कलेक्टर एसपी ने की मतदान की अपील
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन श्री ठाकुर एवं एसपी श्री मयंक अवस्थी ने मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान मतदाताओं से 25 जून 2022 को होने वाले प्रथम चरण के मतदान दिवस पर पंचायत चुनाव में अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व पर प्रत्येक मतदाता को सहभागी बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे। मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान सीहोर एसडीएम श्री अमन मिश्रा तथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
मतदान को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए सेक्टर ऑफिसरों को दिया गया प्रशिक्षण
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन तथा नगरीय निकाय के चुनावों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान कराने तथा सभी चुनावी गतिविधियों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए जनपद पंचायत नसरुल्लागंज में सेक्टर ऑफिसरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान उनके दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नसरूल्लागंज एसडीएम श्री दिनेश तोमर ने प्रशिक्षार्थियों से कहा कि प्रशिक्षण में बताई गई बातों को ध्यान में रखें और निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उन पर सख्ती से अमल करें। सभी सेक्टर अधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। साथ ही वे उनके क्षेत्र में आने वाले मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर वहां पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप बिजली, पानी, छाया, दिव्यांगों के लिए रैंप और शौचालय उपलब्ध है या नहीं इसकी जांच कर लें।
30 जून तक मनाया जाएगा मलेरिया निरोधक माह, नुक्कड नाटक के माध्यम से मलेरिया से बचाव के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक
आवास सामग्री एप का दिया गया प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री आवास योजना के सुचारू एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन के उद्देश्य से जिला पंचायत सीईओ श्री हर्ष सिंह के निर्देश पर जिला पंचायत सभाकक्ष में आवास सामग्री एप का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिले के समस्त विकासखण्डों के आवास योजना के प्रभारी, एनआरएलएम के ब्लॉक प्रबंधक, क्लस्टर लेबल फेडरेशन (सीएलएफ) तथा आवास सामग्री विक्रेता एवं सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिले के मास्टर ट्रेनर्स श्री अजीम अहमद ने बताया कि हितग्राहियों को सुलभता एवं किफायती दरों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की सुविधा के दृष्टिगत आवास सामग्री एप बनाया गया है। आवास सामग्री एप में क्षेत्रीय व्यापरी, विक्रेता 100 रूपए शुल्क देकर एप के माध्यम से अपने व्यापार और सामग्री की कीमत तथा विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकते है, जबकि सेवा प्रदाताओं के लिए ये पूर्णतः निशुल्क है। जिससे आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाना हितग्राहियों के लिए और ज्यादा आसान होगा। उन्हे लोहा, गिट्टी, रेत, मुरम, सीमेंट, ईट के साथ ही कारीगरों, सेवा प्रदाताओं के दाम भी एप पर उपलब्ध हो सकेगें। प्रशिक्षण में डीपीएम एनआरएलएम श्री दिनेश बरफा, जिला मास्टर ट्रेनर श्री योगेश पाठक, ओपी कुशवाह सहित जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जिला पंचायत सीईओं श्री सिंह ने किया प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण
जिला पंचायत सीईओ श्री हर्ष सिंह ने ग्राम पंचायत ईटखेड़ा तथा लसूडिया गोंडी में मनरेगा एवं वाटर शेड योजना के तहत निर्माणाधीन तालाबों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ग्रामीण ही ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अनेक निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने में चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण एवं समय सीमा में पूर्ण करने के संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिए।
श्रम विभाग द्वारा मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम अनुसार मतदान 06 जुलाई 2022 एवं 13 जुलाई 2022 को होगा। मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम के तहत साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें।
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