मतदान दलों में इन्हें शामिल नहीं करने के निर्देश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को सम्पन्न कराए जाने हेतु मतदानकर्मियों के संबंध में आवश्यक दायित्व संबंधी दिशा निर्देश प्रसारित किए गए है जिसमें कंडिका नम्बर नौ में उल्लेखित है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में छह माह या उससे कम समय अवधि शेष हो इस प्रकार के सभी कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल नहीं किया जाए। इस प्रकार के कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य संपादित कराए जा सकते है।
नवीन आधार पंजीयन केन्द्रों का शासकीय परिसर में संचालन करने के सम्बन्ध में
शासन स्तर से प्रदेश के समस्त जिलो में जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी अंतर्गत शासकीय परिसर में आधार पंजीयन केंद्र की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उपरोक्त दिशा निर्देशों के पालन में जिले में जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी विदिशा अंतर्गत जिला, विकासखंड, तहसील स्तर के शासकीय कार्यालयों में आमजन की सुविधा हेतु आधार पंजीयन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। लेख है कि वर्तमान में जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी विदिशा कार्यालय में एक ही शासकीय परिसर हेतु एक से अधिक आधार पंजीयन केंद्र की स्थापना के कई आवेदन प्राप्त हो रहे है। उक्त आवेदनों की जांच करने पर संज्ञान में आया है कि विभिन्न शासकीय कार्यालयोंध्विभागों प्रमुखों द्वारा अपने कार्यालय परिसर में आधार पंजीयन केंद्र की स्थापना हेतु एक से अधिक एनओसी जारी की जा रही है जिससे जिला स्तर पर आवेदनों के परीक्षण में असुविधा हो रही है। साथ ही एनओसी जारी करने के उपरांत सम्बंधित आधार ऑपरेटर की आईडी बनने के बाद विभाग द्वारा आधार केंद्र हेतु स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। विज्ञानं एवं प्रोद्योगिकी विभाग एवं एमपीएसईडीसी भोपाल से प्राप्त निर्देशों के क्रम में शासकीय कार्यालय परिसर में आधार पंजीयन केंद्र की स्थापना हेतु एनओसी जारी करने हेतु निम्नानुसार नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है कार्यालय परिसर में पर्याप्त स्थान एवं स्वान कनेक्टिविटी उपलब्ध होने की दशा में ही आधार पंजीयन केंद्र की स्थापना हेतु नवीन एनओसी जारी की जावे ।कार्यालय में पूर्व से आधार पंजीयन केंद्र संचालित होने की दशा में नवीन एनओसी जारी नहीं की जावे । कार्यालय में यदि अतिरिक्त आधार केंद्र की स्थापना हेतु आधार ऑपरेटरों से आवेदन प्राप्त होता है, तो उक्त स्थिति में कार्यालय यह सुनिश्चित करे कि अतिरिक्त आधार केंद्र की स्थापना हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है अथवा नही द्य शासन के नियम अनुसार कार्यालय में पूर्व संचालित आधार केंद्र पर प्रतिदिन 30-40 पंजीयन होने की दशा में ही अतिरिक्त केंद्र की स्थापना का आवेदन प्रस्तावित किया जा सकता है। अतः समस्त कार्यालयों प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है उपरोक्तानुसार नियमों का पालन करते हुए आधार पंजीयन केंद्र हेतु एनओसी जारी करना सुनिश्चित करे ।
मतदान कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश
त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु मतदान कर्मियों की नियुक्ति करने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं साथ ही पीठासीन अधिकारी के लिए जारी पुस्तिका का बारीकी से अध्ययन कर दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। मतदान अधिकारियों के कर्तव्यों का विवरण पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका के अध्याय-6 में दिया गया है, जो मतपत्र साथ होने वाले निर्वाचन की दृष्टि से दिये गये हैं। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचनों में (समस्त पदों के निर्वाचन) मतपत्रध्मतपेटी से ही सम्पन्न कराये जा रहे हैं, इन परिस्थितियों में मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित और दक्षता पूर्ण संचालन के लिए विभिन्न मतदान अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाएंगे -
मतदान अधिकारी क्रमांक-1
(मतदाता सूची एवं अमिट स्याही का प्रभारी) इसके दायित्व वही होंगे, जैसे की पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका के अध्याय-6 में वर्णित किये गये हैं।
मतदान अधिकारी क्रमांक- 2
(पंच एवं सरपंच पद के मतपत्रों का प्रभारी) यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र प्रदान करेगा। पंचायतों के आम निर्वाचन में मतदाता को पहले, पंच और सरपंच पद के लिए (क्रमशरू सफेद और नीले रंग के) मतपत्र दिये जायेंगे। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को पंच पद हेतु उसी वार्ड से सम्बंधित मतपत्र दिया जाये, जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुक्रमांक, पंच पद के लिए उसे दिये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण पर दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। यही अधिकारी मतदाता को सरपंच पद के लिए मतपत्र देगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची अनुसार उसका अनुक्रमांक पुनः दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। इसके बाद यह अधिकारी मतदाता को मोड़कर मतपत्र देगा और साथ में, मत अंकित करने के लिए घूमते हुए तीरों वाली रबर की मोहर स्याही लगाकर देगा।
मतदान अधिकारी क्रमांक-3 (जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य पद के मतपत्र का प्रभारी)
इस अधिकारी का कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक-2 के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि यह अधिकारी मतदाता को जनपद पंचायत सदस्य के लिए (पीले रंग का) मतपत्र तथा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए (गुलाबी रंग का) मतपत्र देगा। यह अधिकारी भी मतदान अधिकारी क्रमांक-2 की भाति ही प्रत्येक जारी किये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेगा।
मतदान अधिकारी क्रमांक-4 (मतपेटी का प्रभारी)
मतपेटी से निर्वाचन कराये जाने की स्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक-4 का दायित्व अपेक्षाकृत आसान होता है। इसे मतपेटी पर सतत् निगाह रखनी होती है तथा यह देखना होता है कि मतदाता, मत अंकित करने के पश्चात, मतपत्र मतपेटी में ही डाले। यह अधिकारी बीच-बीच में पुशर की सहायता से मतपेटी में डाले गये मतपत्रों को अंदर भी ढकेलता रहता है, ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके।यह कार्य मात्र सतत् निगरानी का कार्य है, विशेष परिस्थितियों में (जब मतदान दल का गठन पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारियों के बीच किया जाये) यह दायित्व एवं निरीक्षण पीठासीन अधिकारी स्वयं कर सकता है। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान दल में यदि मतदान अधिकारी क्रमांक 04 नियोजित किया जाता है तो इस हेतु सामान्यतः एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जायें। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसरो के लिए हस्त पुस्तक निर्वाचन संदर्शिका के अध्याय-3 की कंडिका 7 (ii) दृष्टव्य है।
अवकाश स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वृदांवन सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न अवधि तक जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाशों पर प्रतिबंध लगाया गया हैं विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग के जिलाधिकारी अधीनस्थों के अवकाश संबंधी आवेदन जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू को प्रस्तुत करेंगे। अवकाशों के एकजाई आवेदनों को नोडल अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू के द्वारा अवकाश स्वीकृति हेतु विधिवत् रूप से कलेक्टर एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को नस्ती प्रस्तुत करेंगे।
चना उपार्जन की तिथि में वृद्धि
रबी विपणन वर्ष 2022-23 में चना फसल के प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत उपार्जन की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 31 मई 2022 में वृद्धि की गई है उक्त आदेश जिलों को प्रसारित किए गए है जिसके अनुसार अब समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन का कार्य सात जून तक किया जाएगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पीके चौकसे ने बताया कि अब उपार्जन की अंतिम तिथि 7 जून 2022 नियत की गई है। जबकि शेष नियम यथावत रहेंगे।
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नोडल अधिकारियों से संवाद
(त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022) बिजली बिल बकाया नहीं होने का देना होगा अदेय प्रमाण-पत्र
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ, बिजली बिल बकाया नहीं होने और जिला तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में बकाया नहीं होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र भी देना होगा। यह जानकारी संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पहले देना जरूरी है। अभ्यर्थियों को आपराधिक रिकार्ड, आपत्तियों, दायित्वों और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी शपथ-पत्र, घोषणा-पत्र देना होगा। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को शपथ-पत्र में स्वयं, पति, पत्नी और आश्रितों की आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय, चल-अचल संपत्ति का विवरण, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों का ब्यौरा देना होगा। अभ्यर्थी को पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और शौचालय के संबंध में भी शपथ-पत्र देना होगा।
अवकाश दिवसों में अदेय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था
- रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय में ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की तैनाती, शासकीय अवकाश शनिवार चार जून को भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल होंगे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वृदांवन सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु अभ्यर्थियों को विद्युत देयकों के अदेय प्रमाण पत्र शासकीय अवकाश दिवसों में भी सुगमता से प्राप्त हो सकें इसके लिए व्यवस्थाएं क्रियान्वित कराने के निर्देश मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक को प्रसारित किए है। कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि शासकीय अवकाश चार एवं पांच जून को भी अभ्यर्थियों के लिए विद्युत देयकों के अदेय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे इसके लिए संबंधित रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी की नाम दर्ज ड्यूटी लगाने हेतु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ताकि शासकीय अवकाश शनिवार चार जून को अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा कराने में किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना ना करना पडें।
मतदाता जागरूकता अभियान संचालन करें
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वृदांवन सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने हेतु संबंधितों को दिशा निर्देश जारी किए है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि ग्राम पंचायतों के मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया से भलीभांति अवगत हो इसके लिए प्रत्येक ग्राम स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान का क्रियान्वयन किया जाए। जागरूकता संबंधी कार्यो की समुचित जानकारी व फोटोग्राफ्स जिला कार्यालय को समय सीमा में उपलब्ध कराए जाएं ताकि एकजाई रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाए। मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान उपरोक्त कार्यो को मूर्तरूप देने वाले दलों के द्वारा आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली वचन पत्र का भी पालन कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। नोडल आफीसर को सतत मानिटरिंग के प्रबंध क्रियान्वित करने के साथ-साथ समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन सुगमता से दलों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी क्रियान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित किया गया हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा । गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 के तहत मतदाता अपना मत मतपत्रों के माध्यम से मतपेटी में डाल सकेंगे विदिशा जिले की सातों विकासखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा।
ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि 12, आवेदक रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईंश फिलिंग कर सकेंगे
जिला मुख्यालय पर संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधीक्षक श्री एपी श्रीवास्तव ने बताया कि आईटीआई में नवीन आवेदक रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईसं फिलिंग का कार्य एक जून से शुरू हो गया है जिसकी अंतिम तिथि 12 जून नियत की गई है। अतः जो आवेदक रजिस्ट्रेशन करा चुके है उन आवेदको को रजिस्ट्रेशन उपरांत च्वाईंस फिलिंग करना अनिवार्य हैं। विदिशा जिला मुख्यालय पर संचालित आईटीआई की ट्रेड डीएमसी, बेल्डर, कोपा, एमएव्ही, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेडो में प्रवेश हेतु आवेदक च्वाईंस फिलिंग अंतिम तिथि तक कर सकते है। गौरतलब हो कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विदिशा में संचालित ट्रेडो में प्रवेश रजिस्ट्रेशन जिसमें एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय एनसीव्हीटी ट्रेडो में वर्ष 2022-23 हेतु ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्रियान्वित है।
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