श्रीहरि वृद्धाश्रम में आई.एम.ए. ने स्वास्थ्य शिविर के साथ रोपे उपयोगी पौधे
कांग्रेस पार्टी 35 से अधिक वार्डों में जीत दर्ज कराएगी - कैलाश परमार
विदिशाः- आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नगरपालिका परिषद विदिशा के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक श्री कैलाश परमार जी (पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आष्टा) आज 3 बजे अग्रवाल धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। दावेदारी पेश करने के लिए कई दावेदार ढोल नगाड़ों और समर्थकों के साथ शामिल हुए।शहर अध्यक्ष सुरेश मोतियानी ने पुष्पमाला से पर्यवेक्षक का स्वागत किया। इस दौरान विदिशा नगरपालिका के समस्त 39 वार्डों के पार्षद पद के दावेदारों ने पर्यवेक्षक को अपना बॉयोडाटा सौंपकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। बैठक के बाद एकांत कमरे में बैठकर पर्यवेक्षक श्री परमार ने वार्ड पार्षद के दावेदारों से चर्चा कर उनसे वार्ड की स्तिथि को समझा। बैठक को संबोधित करते हुए पर्यवेक्षक कैलाश परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगभग सभी वार्डाे का सर्वे करवा रखा है। आज प्राप्त आवेदनों का भी सर्वे होगा।आज प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति विचार कर जल्द ही योग्य प्रत्याशी चुनाव में उतारेगी। जिन वार्डाे में 1 नाम पर सहमति बनेगी उनकी घोषणा अगले 2-3 दिन में कर दी जाएगी।कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ते हुए 35 से अधिक वार्डों में जीत दर्ज कराएगी। विधायक शशांक ने कहा कि पिछले 17 सालों से भाजपा के नगरपालिका अध्यक्षों ने शहर के विकास को रोका है। बिना किसी ठोस योजना के आधे अधूरे विकास कार्य हुए हैं जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिला उल्टे जनता का धन र्भ्ष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जनता इस तानाशाही का हिसाब चुनावों में करेगी। रायशुमारी देर शाम 7 बजे तक चलती रही। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय कटारे ने बताया कि सभी 39 वार्डाे में 110 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी दावेदारों से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने वार्ड की जानकारी से संबंधित प्रपत्र भी भरवाया है जिससे वार्ड में जीतने का समीकरण पता चल सके। बैठक में जिला कांग्रेस की तरफ से प्रभारी गोविंद दांगी,युवा कांग्रेस अध्यक्ष वैभव भारद्वाज, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका भारद्वाज,मंडलम अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
ऐंचदा ग्राम पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुई
कलेक्टर एवं जिला रिटर्निंग आफीसर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत विदिशा जिले की नटेरन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत ऐंचदा निर्विरोध निर्वाचित हुई है। क्षेत्र के एसडीएम श्री विजय राय ने बताया कि ऐंचदा ग्राम पंचायत महिला पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित थी। ऐंचदा ग्राम पंचायत में सरपंच सहित 17 वार्ड पंच भी निर्विरोध निर्वाचित हुई है इस प्रकार सम्पूर्ण ग्राम पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुई है।
निर्विरोध निर्वाचन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेशानुसार पंचायत पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिये पुरस्कार योजना लागू की है। जिसमें निर्विरोध निर्वाचन होने पर प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। ऐसी पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुये है, उन्हें 5 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, सरपंच पद हेतु वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर 7 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुये है, उन्हें 7 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुये है, उन्हें 12 लाख रूपये और ऐसी पंचायत जिसमें सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध हुये है, उन्हें 15 लाख रूपये की निर्विरोध निर्वाचन प्रोत्साहन राशि की पात्रता रहेगी।
निर्वाचन अवधि के दौरान अवकाश स्वीकृति के संबंध में दिशानिर्देश, बीमारी संबंधी अवकाश आवेदन मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा उपरांत स्वीकृत होंगे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान जिले में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है । विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों के अवकाश आवेदन कार्यालय प्रमुख के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रसारित किए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा अवकाश के मामले में जारी दिशानिर्देश संबंध में अपर कलेक्टर व अवकाश प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी श्री वृंदावन सिंह ने बताया कि अवकाश स्वीकृत के संबंध में पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए गए इसके बावजूद भी कई शासकीय कर्मचारी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। वहीं ऐसे अधिकारी कर्मचारी मतदान प्रशिक्षण में भी प्रेषित किये गये हैं। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने ततसंबंध में सभी अधिकारी कर्मचारियों को सूचित किया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय में केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जा रहा है जो कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। शेष आवेदन पत्र जो मतदान के प्रशिक्षण के दौरान एवं सीधे जिला कार्यालय में प्रस्तुत किये हैं उन सभी आवेदन पत्रों को अमान्य किये गये है । ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो किसी बीमारियों के कारण अवकाश स्वीकृत करना चाहते है तो ऐसे आवेदको को जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही विचार योग्य होगा, अन्यथा आवेदन स्वमेव ही निरस्त समझा जावे । सभी विभागों के जिला अधिकारियों ततसंबंध में निर्देशित किया गया है कि आपके अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को इस संबंध में सूचित करें और यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तब वह कार्यालय प्रमुख के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत करेगा।
(नगरीय निकायों का आम निर्वाचन) : विदिशा निकाय क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु स्थल निर्धारित, तीन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार निकाय क्षेत्रों में नामनिर्देशन प्राप्ति का कार्य 11 जून से शुरू होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले की सभी नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। विदिशा नगर पालिका क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं कलेक्टर होंगे जबकि तीन अन्य सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं। कलेक्टर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विदिशा नगर पालिका क्षेत्र के नामनिर्देशन प्राप्ति हेतु वार्डवार सहायक रिटर्निग ऑफिसरों को दायित्व सौंपे गए हैं। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियति स्थलों पर उपस्थित होकर निर्धारित वार्डो अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्त करेंगे। नवीन कलेक्ट्रेट के जिन कक्षाओं में उपस्थित होकर विदिशा नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड के नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा कि जायेगी तदानुसार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व डिप्टी कलेक्टर श्री हर्षल चौधरी द्वारा कलेक्टर न्यायालय कक्ष में वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। अनुविभागीय अधिकारी विदिशा श्री गोपाल सिंह वर्मा के द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर वार्ड क्रमांक 16 से 30 तक के नाम निर्देशन प्राप्त किए जाएंगे। ग्यारसपुर के अनुविभागीय अधिकारी व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर श्री तन्मय वर्मा द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट के भूतल पर स्थित सभाकक्ष में वार्ड क्रमांक 31 से 39 वार्ड तक के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे
मतदान केंद्रों पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने ऊर्जा विभाग के महाप्रबंधक को निर्देश प्रसारित किए हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार तीनों मतदान दिवस तथा मतगणना व सारणी करण कार्यों के संपादन की जारी तिथियों को बिजली की आपूर्ति निर्वाध रुप से सभी मतदान केंद्रों पर सतत बनी रहे की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए। गौरतलब हो कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत जिले में 3 चरणों में मतदान संपन्न होगा। कार्यक्रमअनुसार प्रथम चरण का मतदान शनिवार 25 जून को द्वितीय चरण शुक्रवार एक जुलाई को तथा अंतिम अर्थात तृतीय चरण शुक्रवार 8 जुलाई को संपन्न होगा । इसके पश्चात मतगणना, सारणी करण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा क्रमशः शनिवार 25 जून, मंगलवार 28 जून तथा जुलाई माह की तिथियां क्रमशः एक, चार, आठ, तथा 11, 14 एवं 15 जुलाई को की जाएगी उल्लेखित इन तिथियों पर विद्युत निर्वाह आपूर्ति की व्यवस्थाएं क्रियान्वित कराने हेतु मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जिला विदिशा के महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया है।
(त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन) : अवकाश आवेदन प्राप्ति हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 की अवधि तक शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश आवेदन स्वीकृति हेतु प्राप्ति के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश अनुसार अवकाश स्वीकृति हेतु समस्त आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः समस्त जिला अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश आवेदन के साथ साथ स्पष्ट अभिमत व अनुशंसा एवं अवकाश लेखे का विवरण सहित विविधवत नस्ती नोडल अधिकारी प्राप्त कर अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही को क्रियान्वित कराने हेतु संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगी। ताकि अवकाश स्वीकृति का निर्णय लिया जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर सभी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (प्रशिक्षण) डॉ योगेश भरसट ने इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को निर्देशित किया है कि जनपद पंचायत के अंतर्गत स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों पर मतदान के पूर्व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे साफ-सफाई, छाया (टेण्ट), रैम्प, पीने का पानी, विद्युत व्यवस्था एवं फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की एवं भवन की छत से पानी टपकता हो तो, मरम्मत या फिर तिरपाल की व्यवस्था कराई जाये। उनका भौतिक सत्यापन करते हुए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान केन्द्र से संबंधित जानकारी अंकित कराई जाकर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।
पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए गठित होगी एमसीएमसी
नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिये गए हैं। महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गयी है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एमसीएमसी द्वारा लिये गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।
राज्य स्तरीय एमसीएमसी
राज्य स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष सचिव राज्य निर्वाचन आयोग और सदस्य सचिव अपर, संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
जिला स्तरीय एमसीएमसी
जिला स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे। समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो) और कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे।
जिला स्तरीय एमसीएमसी के कर्त्तव्य
यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो) पर प्रकाशित, प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट ’’क’’ में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित, यथा संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन, प्रसारण से नहीं होना चाहिए। पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन, प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जायेगा।
मतदाता की पहचान के लिये दो दस्तावेज और मान्य
पंचायतों के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिये पूर्व से 22 दस्तावेज निर्धारित है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 दस्तावेजों के पश्चात् दो और दस्तावेज मान्य किये है, इनमें रोजगार गारंटी येजना के अन्तर्गत 30 नवम्बर 2009 की स्थिति में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड को मतदाता की पहचान के लिये मान्य किया है। इसी तरह आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि मतदाताओं की पहचान के लिये भारत सरकार द्वारा फोटोयुक्त आधार कार्ड को भी मतदाताओं की पहचान में सम्मिलित किया है।
मतदाताओं की संख्या अनुसार मतदान केंद्रों की जानकारी
त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। विदिशा जिले में पंचायत निर्वाचन के लिए विकासखंडवार मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्याओं अनुसार मतदान केंद्रों की जानकारी इस प्रकार है। विदिशा विकासखंड में कुल 240 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 700 व उससे अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 12 है। जिनमें 601-699 मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 47 है। जिन मतदान केंद्रों में 501-600 से अधिक मतदाता हैं उनकी संख्या 57 तथा जिन मतदान केंद्रों में 500 या उससे कम मतदाता हैं उनकी संख्या 124 है। बासौदा विकासखंड में कुल 287 मतदान केंद्र हैं जिनमें 700 व उससे अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 26 है। जिनमें 601-699 मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 52, जिनमें 501-600 से अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 92 तथा जिनमें 500 व उससे कम मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 117 है। सिरोंज विकासखंड में कुल 237 मतदान केंद्र हैं जिनमें 700 व उससे अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 44 है। जिनमें 601-699 मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 55 है। जिनमें 500-600 से अधिक मतदाता है उन मतदान केंद्रों की संख्या 55 है। जिनमें 500 व उससे कम मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 88 है। नटेरन विकासखंड में कुल 237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें 700 ल उससे अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 24 है। जिनमें 601-699 मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 53 है। जिनमें 501-600 से अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 62 है तथा जिनमें 500 व उससे कम मतदाता है उन मतदान केंद्रों की संख्या 98 है। कुरवाई विकासखंड में कुल 201 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें 700 व उससे अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 3 है। जिनमें 601-699 मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 39 है। जिनमें 501-600 से अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 65 तथा जिनमें 500 व उससे कम मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 94 है। ग्यारसपुर विकासखंड में कुल 178 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें 700 व उससे अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 9 है। जिनमें 601-699 मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 47 है। जिनमें 500-600 से अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 49 है। जिनमें 500 व उससे कम मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 73 है। लटेरी विकासखंड में कुल 156 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें 700 व उससे अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 20 है। जिनमें 601-699 मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 43 है। जिनमें 501-600 से अधिक मतदाता हैं उन मतदान केंद्रों की संख्या 43 है। जिनमें 500 व उससे कम मतदाता है उन मतदान केंद्रों की संख्या 50 है।
मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बन्द रहेंगी मदिरा दुकानें
त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णता प्रतिबंधित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु मतदान 3 चरणों में 25 जून, एक जुलाई तथा आठ जुलाई को संपन्न कराया जाएगा। मतदान के समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी। इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व बंद रखी जाएंगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन संपन्न होना है उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की अवधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।
मत्स्याखेट पर 16 जून से प्रतिबंध
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले में 16जून से 16अगस्त तक के लिए मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए मत्स्य विभाग के सहायक संचालक श्री संतोष दुबे ने बताया कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य के सभी प्रकार के जल संसाधनों में मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अन्तर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) अधिघोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहता है। साथ ही मत्स्य विक्रय या विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश व नियमों के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। मत्स्य विभाग के सहायक संचालक श्री संतोष दुबे ने बताया कि मछली पालन विभाग के ज्ञापन अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बन्द ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः बन्द रहेगा। बन्द ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट ध् परिवहन ध् क्रय-विक्रय ऽ आदि कार्य करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों एवं शासन निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
जिला पंचायत के नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, 153 नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए
विदिशा जनपद पंचायत सदस्य के सभी 115 नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए
प्रेक्षक श्री एसएन रूपला नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का जायजा लिया
प्रेक्षक श्री एसएन रूपला से सर्किट हाउस मेंं भेंट कर सकते है दस तक
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु नियुक्त प्रेक्षक सेवानिवृत्त आईएएस श्री एसएन रूपला विदिशा के सर्किट हाउस में दस जून तक मौजूद रहेंगे। प्रेक्षक श्री रूपला से इस दौरान सर्किट हाउस में सम्पर्क कर निर्वाचन के संबंध में जानकारियां दी जा सकती है वहीं प्रेक्षक श्री रूपला के दूरभाष क्रमांक 7898763441 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
प्रशिक्षण एवं पदस्थी की सूचनाएं प्रेषित करें
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों में निर्वाचन कार्य हेतु मतदान अधिकारी क्रमांक दो एवं तीन की कार्यालयवार सूची प्रेषित करने के आदेश जारी किया है। विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों में से पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक एक का चयन कर उन सबको प्रथम चरण के प्रशिक्षण से प्रशिक्षित किया जा चुका है। कार्यालयों के ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिन्हें मतदान अधिकारी क्रमांक दो, तीन एवं चार के रूप में कार्य आदेशित किया जा रहा है उन विकासखण्डो, कार्यालयों के कर्मचारियों की सम्पूर्ण जानकारी एनआईसी के द्वारा पीडीएफ बनाकर संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है ताकि पीडीएफ का प्रिन्ट आउट निकालकर संबंधितों को सूचित करने हेतु अधिकृत किया गया है ताकि प्रशिक्षण के दौरान उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सकें। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि मतदान अधिकारी क्रमांक दो में कुल 1716 कर्मचारी, मतदान अधिकारी क्रमांक तीन के लिए 1740 कर्मचारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक चार हेतु 1238 कर्मचारी नियुक्त किए गए है। विकासखण्डवार नियुक्त मतदान दल अधिकारी क्रमांक दो अंतर्गत विकासखण्डवार नियुक्त पुरूष व महिला कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार से है बासौदा में पुरूष 161, महिलाएं 109, ग्यारसपुर में पुरूष 135, कुरवाई में पुरूष 87, महिलाएं 30, लटेरी में पुरूष 194, महिला 28, नटेरन में पुरूष 145, महिला 28, सिरोंज पुरूष 232, महिलाएं 99, विदिशा विकासखण्ड में पुरूष 228 तथा मतदान अधिकारी क्रमांक दो के लिए 240 महिलाओं को दायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार कुल 1716 में से 1182 पुरूष तथा 534 महिलाएं मतदान अधिकारी क्रमांक दो के दायित्व का निर्वहन करेंगी। मतदान अधिकारी तीन हेतु जिले के सभी विकासखण्डो में कुल 1740 कर्मचारी नियुक्त किए गए है जिसमें पुरूष 1216 तथा महिलाओं की संख्या 524 शामिल है। मतदान अधिकारी क्रमांक तीन की विकासखण्डवार जानकारी इस प्रकार से है। बासौदा में पुरूष 213, महिलाएं 99, ग्यारसपुर में पुरूष 70, कुरवाई में पुरूष 167, महिलाएं 31, लटेरी में पुरूष 139, महिला 29, नटेरन में पुरूष 218, महिला 26, सिरोंज पुरूष 216, महिलाएं 94, विदिशा विकासखण्ड में पुरूष 193 तथा मतदान अधिकारी क्रमांक दो के लिए 245 महिलाओं को दायित्व सौंपा गया है। जबकि मतदान अधिकारी क्रमांक चार के लिए 1238 कर्मचारी तैनात किए गए है। किसी भी महिला की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक चार पर नहीं लगाई गई है। मतदान अधिकारी क्रमांक चार की विकासखण्डवार संख्या इस प्रकार से है। बासौदा 187, ग्यारसपुर में 48, कुरवाई में 70, लटेरी 46, नटेरन 50, सिरोंज 131 तथा बासौदा विकासखण्ड में 706 मतदान अधिकारी क्रमांक चार नियुक्त किए जाएंगे।
अपील - कृषक भाई डी.ए.पी. एवं यूरिया खाद का अग्रिम उठाव करे
जिले में आगामी खरीफ मौसम को दृष्टिगत रखते हुये कृषकों की आवश्यकता हेतु यूरिया, डी.ए.पी. ,सिंगल सुपर फास्फेट एवं एन.पी.के. आदि उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण किया गया है। उर्वरकों की लगातार रैक जिले में लग रही है एवं जिले की समस्त सेवा सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के पास इन उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण है। अतः कृषक भाईयों से अपील की जाती है कि खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसलों के लिए आवश्यकता अनुसार उर्वरकों का अग्रिम उठाव करें। जिससे पिछले वर्ष की भांति कृषकों को बाद में परेशानियों का सामना न करना पड़े ।
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