कलेक्टर और एसपी द्वारा मतदान केन्द्रों का जायजा
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन द्वितीय चरण का मतदान एक जुलाई को 29 से शुष्क दिवस घोषित
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अंतर्गत विदिशा जिले में द्वितीय चरण का मतदान विकासखंड सिरोंज एवं नटेरन में 1 जुलाई 2022 को संपन्न होना है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकानों को (ग्राम पंचायतों में अथवा ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित) समय एवं तिथिवार बंद कर शुष्क दिवस घोषित करते हुए मदिरा के आयात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा एवं क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। द्वितीय चरण के मतदान हेतु विकासखंड सिरोंज एवं नटेरन में 29 जून 2022 की दोपहर 3 बजे से 1 जुलाई 2022 को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।
कर्तव्य मतपत्र (ई.डी.बी.) के लिए आवेदन प्रारूप-19, फेसिलिटेशन केन्द्र पर आवेदन जमा करें, अंतिम तिथि तीस जून
नगरपालिका निर्वाचन-2022 में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र ऐसे कर्मचारियों को दिये जाने हैं जिनके नाम नगरपालिका विदिशा की मतदाता सूची में हैं।निर्वाचन कार्य हेतु उनकी ड्यूटी ऐसे स्थान पर लगी हुई है कि वे अपने मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर पाऐंगे। ऐसे कर्मचारी हेतु निम्नानुसार मतदान व्यवस्था की गई है - निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिए आवेदन के प्रारूप-19 की प्रतियां ,अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न है उक्त आवेदन की प्रति तत्काल उपलब्ध कराकर उन्हें निर्देशित करें कि वे आवेदन भरकर अपने ड्यूटी पत्र की छायाप्रति लगाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, विदिशा के कार्यालय में बने हुये फेसिलिटेशन केन्द्र पर उक्त आवेदन जमा करें।
उक्त आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कलेक्टर के आदेशानुसार 30 जून 22
आवेदन जमा करते ही आवेदन को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र एवं अन्य दस्तावेज व लिफाफे उपलब्ध करवा दिये जायेंगे जिससे वह अपना मतदान कर सकेंगे। अतः जो निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र (ई.डी.बी.) के पात्र 30 जून 22 तक एस. डी. एम. कार्यालय विदिशा के द्वार के अंदर स्थित फेसिलिटेशन सेंटर पर जमा करें। (ई.डी.बी.) के संबंध में (श्री गोपालसिंह वर्मा अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर न.पा.नि. मो.नं. 7415545655). (श्रीमती अंकिता यदुवंशी नायब तहसीलदार मो.नं. 9074673830), (श्री सुनील गढ़वाल नायब तहसीलदार मो.नं. 8719044512) से संपर्क कर सकते हैं।
द्वितीय चरण का मतदान 1 जुलाई को 474 मतदान केंद्रों पर 2 लाख 57 हजार 77 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के अन्तर्गत विदिशा जिले में द्वितीय चरण के मतदान हेतु एक जुलाई दिन शुक्रवार को विकासखंड क्रमशः सिरोंज एवं नटेरन में 474 मतदान केन्द्रों पर दो लाख 57 हजार 77 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि विदिशा जिले में द्वितीय चरण के मतदान हेतु त्रि-स्तरीय पंचायत अंतर्गत पंच एवं सरपंच पद के साथ-साथ जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन मतपत्र से मतदाता अपने मतो का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान के उपरांत मतदान केन्द्रों पर ही मतों का गणना कार्य ही संपादित होगा।
सिरोंज-
सिरोंज जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 131075 मतदाता 237 मतदान केन्द्रो पर मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केन्द्रो में सामान्य 172, संवेदनशील 40, अति संवेदनशील 25 मतदान केन्द्र शामिल हैं। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 70283, महिला 60792 शामिल है। सिरोंज जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 1467, ग्राम पंचायत 93, जनपद वार्डो की संख्या 25 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 03 है।
नटेरन-
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु नटेरन जनपद पंचायत के अंतर्गत कुल 126002 मतदाता 237 मतदान केन्द्रो पर मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केन्द्रो में सामान्य 170, संवेदनशील 50, अति संवेदनशील 17 मतदान केन्द्र शामिल है। वहीं कुल मतदाताओं में पुरूष 67328, महिला 58670 तथा 04 अन्य शामिल है। नटेरन जनपद पंचायत के अंतर्गत पंच वार्डो की कुल संख्या 1349 ग्राम पंचायत 84, जनपद वार्डो की संख्या 24 तथा जिला पंचायत वार्डो की कुल संख्या 03 है।
मतदान कार्मिकों के आदेश तामील कराने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किए हैं,कि जिन कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य खासकर मतदान प्रक्रिया के कार्य सौंपे गए हैं। उन सभी के आदेशों की तामिली कार्य समय सीमा में कराना सुनिश्चित करें ताकि वह निर्वाचन कार्यो के प्रशिक्षण से प्रशिक्षित हो सके । कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि जिले में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन प्रक्रिया समानांतर क्रियान्वित हो रही है। अतः अधिकारी कर्मचारियों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के दायित्व प्रथक प्रथक समय पर सौंपे जा रहे हैं। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के तृतीय चरण में लगे मतदान कार्मिकों के आदेश संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को संलग्न कर प्रेषित किए गए हैं। भेजे गए ड्यूटी आदेशों का समयावधि में वितरित कर पावती जिला कार्यालय को पदवार एकत्रित कर उपलब्ध कराई जाए ताकि रिकार्ड संधारित हो सके। मतदान कार्मिकों की कमी के कारण यह सम्भव हैं कि पूर्व में नियुक्त किये गये मतदान कार्मिकों की भी ड्यूटी पुनः लगाई गई हैं। कतिपय कारणों से कार्मिको के अवितरित आदेशों को जिला कार्यालय को वापिस प्रेषित करने का उल्लेख प्रेषित पत्रों में है। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक एक, मतदान अधिकारी क्रमांक दो,मतदान अधिकारी क्रमांक तीन, मतदान अधिकारी क्रमांक चार के दायित्व पुनः सौंपे जा सकते हैं।
निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र से मतदान की सुविधा, निर्धारित प्रारूप में आवेदन 30 तक जमा
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिए मतदान दल व समस्त चुनाव प्रक्रिया में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों के साथ-साथ पुलिस बल को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन के प्रथम चरण तहत नगरपालिका परिषद विदिशा एवं बासौदा में छह जुलाई को मतदान सम्पन्न होगा। अतः ऐसे समस्त मतदान दल व चुनाव प्रक्रिया में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी पुलिस बल सहित पूर्व उल्लेखितों को मतदान की सुविधा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से प्रदाय की गई है इसके लिए तीस जून तक निर्वाचन कार्यो में संलग्न जिनका नाम नगरपालिका विदिशा या बासौदा की मतदाता सूची में शामिल है ऐसे सभी पूर्व उल्लेखित मतदान सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से अंतिम तिथि 30 जून तक जमा कराएं। आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित प्रारूप 19 में नगरपालिका विदिशा के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर श्री गोपाल सिंह वर्मा तथा नगरपालिका परिषद बासौदा के लिए नायब तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर श्री दौजीराम अहिरवार को नियुक्त किया गया हैं दोनो निकाय क्षेत्रों के नियुक्त अधिकारी निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे।
नगरीय निर्वाचन के दौरान मीडिया में प्रचार-प्रसार संबंधी एडवाइजरी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि नगरीय निर्वाचन में उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अगर किसी उम्मीदवार द्वारा समाचार पत्रों अथवा इलेक्ट्रोनिक चैनल या संचार के अन्य साधनों में विज्ञापन का प्रसारण कराया जाता है तो उसका खर्च उनके व्यय लेखें में शामिल किया जाएगा।
आयोग द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है।
किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रकाशित या प्रसारित विज्ञापन के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। मीडिया संस्थानों को विज्ञापन स्वीकार करने के पूर्व यह प्रमाण पत्र भी अवश्य देखना चाहिए। किसी उम्मीदवार के पक्ष में समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा और संबंधित को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा। पेड न्यूज पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के व्यय लेखे में इसका खर्च शामिल किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने उपरोक्त कार्रवाई के लिए अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जिला पंचायत के वीसी कक्ष में सूचना प्रकोष्ठ और मॉनिटरिंग केंद्र का संचालन भी प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ विभिन्न अधिकारी कर्मचारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी है जो 22 जून से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सतत् निगरानी का कार्य शुरू कर दिया गया है।
पंचायत निर्वाचन हेतु मतपत्रों के रंग निर्धारित
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार मतपत्रों के रंग निर्धारित किए गए हैं। पंच पद के लिए सफेद रंग निर्धारित किया गया है, इसी प्रकार सरपंच के लिए नीला रंग, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है।
श्रम विभाग ने मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के दिये निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष-2022 जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण का मतदान 01 जुलाई तथा तृतीय चरण का मतदान 08 जुलाई 2022 को होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जायेगी, ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते है, उनसे भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को रखेंगे तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे।
मतदान करने के लिये 22 दस्तावेजों में से एक पहचान के तौर पर रहेगा अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की तिथियां जारी कर दी है। इन तिथियों में मतदान करने के लिये मतदाताओं के पास 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य रहेगा।
पहचान पत्र होने पर ही मत देने का अधिकार मिलेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी), नीला राशन कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी), राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्ररी, ब्लेख आदि, विकलांगता का प्रमाणपत्र, निराश्रत प्रमाणपत्र, तेदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन कार्ड), राज्य, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाणपत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र मतदान के दौरान उपलब्ध होना चाहिये। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने पर असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेगा।
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