बिहार : विधायक अनंत सिंह को 10 वर्ष की सजा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 21 जुलाई 2022

बिहार : विधायक अनंत सिंह को 10 वर्ष की सजा

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पटना 21 जुलाई, बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने सरकारी आवास परिसर से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह को आज 10 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने श्री सिंह को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर विधायक श्री सिंह को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अदालत ने इससे पूर्व 14 जुलाई 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए विधायक श्री सिंह को आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया था। मामला वर्ष 2015 का था। सचिवालय थाना प्रभारी के जिम्मे दो सर्च वारंट थे, जिनके अनुपालन में वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर पटना के अन्य थाना की पुलिस की मदद से विधायक श्री सिंह के सचिवालय थाना क्षेत्र के माल रोड स्थित सरकारी आवास की तलाशी 26 अप्रैल 2015 को ली गई। तलाशी के क्रम में पुलिस ने विधायक श्री सिंह के सरकारी आवास परिसर से इंसास राइफल की छह मैगजीन और विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की थी। इस संबंध में सचिवालय थाना कांड संख्या 54/ 2015 शस्त्र अधिनियम की धारा (251- ए)/26/35 के तहत दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में नौ गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था। इनमें मामले के सूचक, सार्जेंट मेजर और अनुसंधानकर्ता शामिल थे।

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