नालंदा : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 9 जुलाई 2022

नालंदा : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील

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नालंदा : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 12 मामले की सुनवाई की गई. इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया. रहुई के परिवादी श्याम बिहारी दास द्वारा नल जल योजना के पानी की निकासी के संबंध में दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जल निकासी के लिए नाली निर्माण की कार्रवाई की जा रही है जिसके प्रति परिवादी ने भी सहमति व्यक्त की.जिलाधिकारी ने एक सप्ताह बाद कार्य प्रगति के अद्यतन स्थिति के प्रतिवेदन के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. एकंगरसराय के अलग अलग दो  परिवादी सत्येंद्र सिंह एवं उषा देवी द्वारा उनके नवनिर्मित घर के पास से विद्युत पोल एवं तार को हटाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में विद्युत कार्यपालक अभियंता एकंगरसराय को विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुरूप शिफ्टिंग के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. एकंगरसराय के धर्मेंद्र पासवान द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचल अधिकारी एकंगरसराय द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण वाद की कार्रवाई की जा रही है, संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया है, अभी समय शेष है.तदोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी. गिरियक के कुछ परिवादियों द्वारा नाला को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनकी सफाई से संबंधित परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी गिरियक को अस्थाई अतिक्रमण हटाकर सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.अन्य मामलों से संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.

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