पटना 14 जुलाई, सरकारी आवास परिसर से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में सांसदों एवं विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने आज मामले के अभियुक्त बिहार में मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अनंत सिंह को शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 जुलाई 2022 को होगी मामला वर्ष 2015 का है। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर सचिवालय थाना ने पटना के अन्य थाना की पुलिस की मदद से विधायक श्री सिंह के माल रोड स्थित सरकारी आवास की तलाशी 26 अप्रैल 2015 को ली। इस क्रम में पुलिस ने विधायक के सरकारी आवास परिसर से इंसास राइफल की छ: मैगजीन और विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की थी। इस संबंध में सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 शस्त्र अधिनियम की धारा (251- ए)/26/35 के तहत दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान 15 अक्टूबर 2020 को विधायक सिंह के खिलाफ आरोपों का गठन किया गया था। विशेष प्रभारी लोक अभियोजक ब्रजकिशोर प्रसाद (द्वितीय) ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में नौ गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था। इनमें मामले के सूचक, सार्जेंट मेजर और अनुसंधानकर्ता शामिल थे। अभियुक्त के तौर पर 09 फरवरी 2022 को श्री सिंह का बयान कलमबंद किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से किसी गवाह का बयान नहीं कराया गया था।
गुरुवार, 14 जुलाई 2022
बिहार : राइफल बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह दोषी करार
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