- एक तरफा मुकाबले में सीहोर क्लब ने सीहोर बॉयज को 5-3 से हराया
बीएसआई मैदान पर खिलाड़ियों ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित
गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आज किया जाएगा कन्याओं का पूजन
नगरीय निर्वाचन के लिये बुधनी में चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम
अमानक घोषित उर्वरक के क्रय-विक्रय एवं स्थानान्तरण पर तत्काल प्रतिबंध
खरीफ वर्ष 2022 में उर्वरकों के नमूने विश्लेषण के लिए उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये थे जिसके विश्लेषण के आधार पर उर्वरक अमानक घोषित पाये जाने के कारण उर्वरक के क्रय-विक्रय एवं स्थानान्तरण पर तत्काल प्रतिबन्धित किया गया है। उप संचालक पदेन अधिसूचित प्राधिकारी उर्वरक एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सीहोर ने जानकारी दी कि प्रतिबन्धित उर्वरक निर्माता कम्पनी इंडियन पोटाश लिमिटेड चेन्नई का लाट एवं बैच नम्बर (03)-E/22,05/22 अमानक लाट की मात्रा टन में 5.0.00 विक्रेता मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रेहटी का उर्वरक के क्रय-विक्रय एवं स्थानान्तरण पर तत्काल प्रतिबन्धित किया गया है।
शासकीय आईटीआई सीहोर में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला 11 जुलाई को
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीहोर में 11 जुलाई को प्रात: 10 बजे से एक दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला आयोजित किया गया है। इच्छुक आवेदक समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर संस्थान में उपस्थित हो।
शासकीय महाविद्यालय शाहगंज में व्याख्यान आयोजित
शासकीय महाविद्यालय शाहगंज में व्याख्यान आयोजित किया गया। जिसमें शासकीय आईटीआई के व्याख्याता श्री अर्जुन सिंह ने एन्टी रैगिंग पर व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने रैगिंग क्या है एवं इसके दुष्परिणाम बताए। साथ ही विद्यार्थियों को संस्थान स्तर पर दी जाने वाली सहायता एवं रैगिंग करने वाले दोषियों को जुर्माने तथा सजा के प्रावधान की जानकारी भी दी गई।
ईव्हीएम से होंगे नगरीय निकायों के मतदान, सीहोर नगर में 42,569 पुरूष, 41,057 महिला तथा 6 अन्य मतदाता करेंगे मताधिकार का उपयोग
नगरीय निर्वाचन 2022 के तहत जिले में नगरीय निकाय के चुनाव दो चरणों में सम्पन्न होंगे। प्रथम चरण में 06 जुलाई को नगर पालिका परिषद सीहोर में प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक मतदान होंगे। नगरीय निकायों के मतदान ईव्हीएम मशीन से सम्पन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में नगर पालिका परिषद सीहोर के 35 वार्डों में चुनाव के लिए 106 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन मतदान केन्द्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए 117 मतदान दल बनाए गए है। जिसमें 468 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। नगर पालिका परिषद सीहोर के सभी 35 वार्डों से पार्षद पद के लिए 149 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।
वार्डवार मतदाताओं की संख्या
नगर पालिका परिषद सीहोर में मतदान के लिए सभी 35 वार्डों के कुल मतदाताओं की संख्या नगर में 42,569 पुरूष, 41,057 महिला तथा 6 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वार्ड क्रमांक-1 से कुल 2274 मतदाता एवं वार्ड क्रमांक-2 से कुल 2352 महिला एवं पुरूष मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक-3 से 2670, वार्ड क्रमांक-4 से 2023, क्रमांक-5 से 1993, वार्ड क्रमांक-6 से 2041, वार्ड क्रमांक-7 से 2486, वार्ड क्रमांक-8 से 2009, क्रमांक-9 से 2709, वार्ड क्रमांक-10 से 2387, वार्ड क्रमांक-11 से 2968, वार्ड क्रमांक-12 से 2964, क्रमांक-13 से 2621, वार्ड क्रमांक-14 से 2845, वार्ड क्रमांक-15 से 2214, वार्ड क्रमांक-16 से 2195, क्रमांक-17 से 2023, वार्ड क्रमांक-18 से 1921, वार्ड क्रमांक-19 से 2482, वार्ड क्रमांक-20 से 2149, क्रमांक-21 से 2336, वार्ड क्रमांक-22 से 2848, वार्ड क्रमांक-23 से 3236, वार्ड क्रमांक-24 से 2309, क्रमांक-25 से 3674, वार्ड क्रमांक-26 से 2216, वार्ड क्रमांक-27 से 2059, वार्ड क्रमांक-28 से 2191, क्रमांक-29 से 1502, वार्ड क्रमांक-30 से 2491, वार्ड क्रमांक-31 से 2457, वार्ड क्रमांक-32 से 1796, क्रमांक-33 से 2531, वार्ड क्रमांक-34 से 2697 तथा वार्ड क्रमांक-35 से 1963 महिला एवं पुरूष मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
कलेक्टर ने मतदान करने की अपील की
नगरीय निकाय के चुनावों में पहले चरण में नगर पालिका परिषद सीहोर में 06 जुलाई को मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर सीहोर नगर के सभी मतदाताओं से बिना किसी भय और लालच के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का महत्व है। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें।
ईवीएम मशीन तथा मतदान सामग्री लेकर मतदान दल हुए रवाना, कलेक्टर-प्रेक्षक ने सामग्री वितरण की देखी कार्यवाही
नगरीय निर्वाचन 2022 के तहत प्रथम चरण में नगर पालिका परिषद सीहोर में चुनाव 6 जुलाई को होंगे। चुनाव प्रेक्षक श्री एसपीएस सलूजा तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने मतदान दलों को सामग्री वितरण करने तथा सामग्री लेकर रवाना होने की कार्यवाही का जायजा लिया। उन्होंने मतदान दलो को सुगमता से सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने चुनाव सामग्री वितरण की व्यवस्था, मतदान दलों को रवाना करने के लिए वाहन व्यवस्था तथा मतदान के पश्चात वापस आने वाले दलों से सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्थाओं की प्रेक्षक श्री सलूजा को विस्तार से जानकारी दी। मतदान दल के पीठासीन अधिकारी श्री देवकरण बरेठा, श्री देवनारायण ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मतदान दलों को सुविधाजनक ढंग से सामग्री वितरण की व्यवस्था की गई है। मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है।
जिले में अब तक 212.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज, बीते 24 घंटे में 45.1 मिलीमीटर औसत वर्षा
जिले में 01 जून से 05 जुलाई 2022 तक 212.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में औसत वर्षा 231.6 मिलीमीटर थी। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1148.4 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून से 05 जुलाई तक जिले के वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 153.1 मिलीमीटर, श्यामपुर में 271.0, आष्टा में 231.0, जावर में 147.0, इछावर में 227.0, नसरूल्लागंज में 114.4, बुधनी में 256.0 और रेहटी में 299.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
बीते 24 घंटे में वर्षा
जिले में बीते 24 घंटे में प्रात: 08 बजे तक 45.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 44.2 मिलीमीटर, श्यामपुर में 94.0, आष्टा में 18.0, जावर में 15.0, इछावर में 25.0, नसरुल्लागंज में 38.2, बुधनी में 21.0 एवं रेहटी में 105.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
बुधवार 6 जुलाई को कामगारों को मतदान के लिए मिलेगा अवकाश
नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम अनुसार सीहोर में मतदान बुधवार 6 जुलाई को होगा। मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से सभी कारखानों के अधिभोगी गण एवं प्रबंधक गण मतदान के दिन कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम के तहत साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें।
संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी भी मतदान केन्द्र का बन सकता है मतदान अभिकर्ता
मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-34 में कोई भी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता एवं एक सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, जबकि पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका के अध्याय-8 की कंडिका-2 में यह उल्लेख किया गया है कि नियुक्त मतदान अभिकर्ता केवल उसी मतदान केन्द्र का निवासी एवं मतदाता हो। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता/ निवासी उस नगरीय क्षेत्र के किसी भी वार्ड अथवा मतदान केन्द्र का मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्य या केंद्र के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य कोई व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया है, को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर सरेंडर करता है, तो उसे मान्य नहीं किया जायेगा।
अभ्यर्थी द्वारा मतदान सहायता बूथ बनाए जाने संबंधी निर्देश जारी
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। इसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं एक बैनर (2 फुट x 3 फुट तक का) रखने की अनुमति होगी। एक ही स्थान में एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा। साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी। इन बूथों की जानकारी पुलिस को भी दी जाना अनिवार्य होगा।
जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के चलते धारा 144 प्रभावशील
नगरीय निर्वाचन एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तथा सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुधनी में संपूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया है। इन परिसरों में धारा 144 के तहत 18 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 18 जुलाई तक पूर्णत: प्रतिबंध
जिले में नगरीय निर्वाचन 2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत 18 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए सीहोर जिले की सम्पूर्ण सीमा को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया किया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिनियम के अंतर्गत जिले के सीहोर , आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त, नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रान्तर्गत इस अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य के लिए लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति पंचायत क्षेत्र में सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग को जप्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
नगरीय निर्वाचन के तहत मतदान दिवसों में सामान्य अवकाश घोषित
नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। प्रथम चरण के मतदान 06 जुलाई 2022 तथा द्वितीय चरण के मतदान 13 जुलाई 2022 को सम्पन्न किए जाएंगे। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने तथा अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदान दिवसों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें