विदिशा का मतदाता विकाऊ नही है -विधायक शशांक भार्गव
’’सी.एम.राइज स्कूल में ’’यह कैसी बेहतर शिक्षा’’
- (शिक्षा सत्र 2022-23 में केजी.कक्षा में एवं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को प्रवेश नही )
विदिशाः सी.एम.राइज स्कूलों में पर्याप्त संसाधन न होने के कारण प्राचार्यो द्वारा केजी कक्षा एवं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को प्रवेश नही दिया जा रहा है ? इस संबंध में विधायक शशांक श्रीकृष्ण भार्गव ने मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल को पत्र प्रेषित पत्र में लेख किया है कि आज के आधुनिक दौर में प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस, कोर्स व कोचिंग ने हर अभिभावक के सामने आर्थिक तंगी खड़ी कर दी है । अभिभावको की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोलकर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा प्रदान करने की बात स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे है । विदिशा जिले में प्रत्येक विकासखंड स्तर पर सी.एम.राइज स्कूल खोले गये है, इस विद्यालयों में आधुनिकीकरण शिक्षा देने की बात सरकार कर रही है ं। स्कूलों में केजी कक्षा से 12वीं तक एवं हिन्दी -अग्रेजी माध्यम के छात्रों को प्रवेश दिया जाना है । स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, छात्रहित में गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए उचित कठम उठाने के बजाए सिर्फ योजना में उपलब्ध बजट खर्ज करने में रूचि ले रहे है, यह एक जॉच का विषय है विदिशा जिले सहित प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ किए गये सी.एम.राइज स्कूलों में केजी कक्षा एवं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को प्रवेश नही दिया जा रहा है । इस संबंध में विदिशा जिले व अन्य जिले के प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्यो से चर्चा की गई, प्राचार्यो का कहना है कि विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नही है अर्थात छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त कक्ष, केजी कक्षा एवं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को पढाने वाले शिक्षक उपलब्ध नही ? इस कारण प्रवेश नही किया जा रहा है । शिक्षा सत्र 2022-23 में ही केजी.कक्षा में एवं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को प्रवेश दिये जाने हेतु विधायक शशांक श्रीकष्ण भार्गव ने मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल को पत्र प्रेषित कर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कराने का अनुरोध किया गया है । जिससे शिक्षा सत्र 2022-23 में ही छात्रों सी.एम.राइज स्कूल में प्रवेश मिल सके ।
मतदान करने के लिये 20 दस्तावेजों में से एक पहचान के तौर पर लाना अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय निर्वाचन की मतदान तिथियों में मतदान हेतु मतदाताओं के पास 20 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य रहेगा।
पहचान पत्र होने पर ही मत देने का अधिकार मिलेगा-
मतदान हेतु बीस साक्ष्य मान्य किए गए है उनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड/नीला राशन कार्ड/पीला राशन कार्ड, बैंक/किसान /डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन. कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेशध्भूतपूर्व सैनिक विधवाध्आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटायुक्त आधार कार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्चा, राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव एप जनित ई-फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, बायोमेट्रिक डिवाईस पर आधार नम्बर से पहचान शामिल हैं।
जाति प्रमाण पत्र हेतु अब समग्र आईडी की अनिवार्यता
समान्य प्रशासन विभाग के नवीन निर्देशानुसार अब जाति प्रमाण पत्रों की सेवाओ के लिये भी समग्र आई.डी.होना अनिवार्य किया गया है। लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक श्री अमित अग्रवाल ने बताया कि जिले की तहसीलों में स्थापित लोक सेवा गारंटी केंद्र पर जाति के आवेदन क्रमशःअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछडे़ वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ के मैन्युअल जाति के आवेदन मैन्युअल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मैन्युअल अन्य पिछडे वर्ग मैन्युअल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ ब्लड रिलेशन जाति के आवेदन ब्लड रिलेशन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ब्लड रिलेशन अन्य पिछडे़ वर्ग तथा ब्लड रिलेशन विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ पोर्टल पर इसे लाइव कर दिया गया है।
मतदाता निर्भीक होकर करें मतदान - जिला निर्वाचन अधिकारी
- नगरीय निकायों में प्रथम चरण के मतदान की सभी तैयारियाँ पूर्ण
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने नगरीय निकाय विदिशा एवं बासौदा के मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कलेक्टर ने कहा है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। मतदान 6 जुलाई की सुबह 7 से सांय 5 बजे तक होगा। मतदान केन्द्रों पर पॉलिंग एजेन्ट और मतदाता किसी भी प्रकार का मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को नगरपालिका परिषद विदिशा एवं बासौदा के सभी मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं।
ईव्हीएम से मतदान
नगरीय निकाय क्षेत्र विदिशा एवं बासौदा के मतदाता अपना मत ईवीएम से दे सकेंगे।
नोटा
ईवीएम बैलेंस मशीन पर अभ्यर्थियों के नाम उपरांत अंत में इनमें से कोई नहीं अर्थात् नोटा का उल्लेख प्रदर्शित किया जाएगा।
प्रथम चरण का मतदान आज
ईव्हीएम से मतदान
नगरीय निकाय आम निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत निकाय क्षेत्र के मतदाता अपने मतो का प्रयोग ईव्हीएम के माध्यम से करेंगे। मतदाता नियत मतदान केन्द्र पर पहुंचकर पार्षद अभ्यर्थियों को ईव्हीएम के माध्यम से मतदान करेंगे। बैलेट यूनिट पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम व चुनाव चिन्ह पश्चात नोटा इनमें से कोई नहीं भी अंकित होगा। विदिशा नगर पालिका के कुल 39 वार्डों में 153 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं इसी प्रकार बासौदा नगर पालिका के कुल 24 वार्डों हेतु 78 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। विदिशा नगर पालिका क्षेत्र के कुल 39 वार्डो में एक लाख 32 हजार 830 मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे जिनमें 67695 पुरुष एवं 65126 महिलाएं तथा 09 अन्य मतदाता शामिल हैं। बासौदा नगर पालिका क्षेत्र के कुल 24 वार्डों में 54057 मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे जिनमें 27831 पुरुष एवं 26225 महिला एवं एक अन्य मतदाता शामिल हैं।
मतदानकर्मी पहुंचे मतदान केन्द्रों पर
नगरीय निकाय आम निर्वाचन तहत प्रथम चरण का आज छह जुलाई को नगरपालिका परिषद विदिशा एवं बासौदा के मतदान केन्द्रों पर प्रातः सात बजे से शुरू होगा। संबंधित मतदान केन्द्रो पर मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारी के अलावा मतदान दल अधिकारी क्रमांक एक, दो, तीन, चार संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचने की ओके रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
जायजा
नगरीय निकाय क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त मतदानदलकर्मियों को पांच जुलाई की प्रातः निर्वाचन सामग्री का वितरण कार्य शुरू हुआ था जिसका प्रेक्षक श्री एसएन रूपला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला के अलावा अन्य अधिकारियों के द्वारा विदिशा एवं बासौदा क्षेत्र के निर्वाचन सामग्री वितरण स्थलों पर पहुंचकर जायजा लिया है।
विदिशा निकाय के मतदान केंद्र क्रमांक 03 में सर्वाधिक मतदाता 1139 तथा मतदान केंद्र 120 में सबसे कम 530 मतदाता मतदान करेंगे
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप विदिशा जिले में नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के तहत प्रथम चरण का मतदान बुधवार 6 जुलाई को नगरपिलका परिषद विदिशा एवं बासौदा में प्रातः सात बजे से शुरू होगा। नगर पालिका परिषद विदिशा में कुल 39 वार्डों में 153 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वार्ड क्रमांक 1 में बनाए गए मतदान केंद्र क्रमांक 03 शासकीय प्राथमिक शाला बक्सरिया नवीन में सबसे ज्यादा मतदाता 1139 है, जिनमें 578 पुरुष व 560 महिला मतदाता शामिल हैं। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 32 का मतदान केंद्र क्रमांक 120 सेंटमेरी कॉलेज में सबसे कम मतदाता 530 मतदान करेंगे, जिनमें 301 पुरुष व 279 महिला मतदाता शामिल हैं।
निकाय मतदान तिथि को सामान्य अवकाश घोषित
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन मतदान प्रथम चरण आज छह जुलाई को सम्पन्न होगा। उल्लेखित तिथि को नगरपालिका परिषद विदिशा एवं बासौदा में सामान्य अवकाश घोषित करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि विदिशा जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत प्रथम चरण का मतदान बुधवार छह जुलाई को नगरपालिका परिषद विदिशा एवं बासौदा में सम्पन्न होगा।
अभ्यर्थियों को मतदान सहायता बूथ बनाए जाने हेतु निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को मतदान सहायता बूथ बनाए जाने हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने आयोग द्वारा जारी निर्देशों से सभी निकाय क्षेत्रों के उम्मीदवारों को अवगत कराएं जाने की व्यवस्था क्रियान्वित कराने के निर्देश अधिकारियों को प्रसारित किए हैं। अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र के समीप मतदाता सहायता केन्द्र बनाये जाने के संबंध में व्यवस्था निम्नानुसार किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी जिसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं एक बैनर 2 फुट Û 3 फुट तक का रखने की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। आयोग द्वारा जारी इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी एवं इन बूथों की जानकारी पुलिस को दिया जाना अनिवार्य होगा।
निकाय क्षेत्रों में मतदान के दिन अभ्यथियों द्वारा वाहनो के उपयोग हेतु निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरी निकाय क्षेत्रों में मतदान तिथि के दिन अभ्यर्थियों को वाहन उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि मतदान के दिन मतदाताओं को लाने एवं लेजाने के लिये निजी या भाड़े के वाहनो के दुरूपयोग को रोकने के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में ही निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गये है। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक योजना बनाएं जाने पर आयोग ने बल दिया है। अभ्याथियों द्वारा मतदान के दिन अपने हितों के देखभाल के लिये वाहनों के उपयोग का प्रश्न है इस संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य निर्वाचन आयोग निम्नानुसार निर्देश दिए गए है रू प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अधिकर्ता ध् अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जायेगा। ( परमिट का प्ररूप वही रहेगा जो निर्वाचन संदर्शिका के अध्याय 13 की कंडिका 6 में दिया गया है।) अभ्यर्थियों और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करके परमिट (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कर लें। यह परमिट वाहन की विन्ड स्कीन में प्रदर्शित किया जाएगा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, अपने पास रखा जाएगा और किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में मतदाताओं को नहीं लाया अथवा ले जाया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक एवं समस्त रिटर्निग आफिसरों के संज्ञान में लाने हेतु जिले में प्रबंध सुनिश्चित किए गए है।
आदर्श व पिंक मतदान केन्द्रों पर सुगम प्रबंध
राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद विदिशा एवं बासौदा में क्रमशः 5 - 5 आदर्श मतदान केन्द्र बनाए गया। इस मतदान केन्द्र पर आम मतदाताओं को छोड़कर वृद्ध एवं दिव्यांगों के लिये अतिरिक्त सुगम मतदान कराने की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही आदर्श मतदान केन्द्र पर जिन महिलाओं के साथ छोटे-छोटे बच्चे आये हुये थे, उनके लिये गुब्बारों के प्रबंध किए गए हैं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि आदर्श मतदान केन्द्र पर चुनाव आयोग की 16 बिन्दुओं की गाइडलाइन के अनुसार भवन के भू-तल पर मतदान केन्द्र स्थापना, प्रवेश द्वार को सुसज्जित करना जैसे तोरण द्वार, रंगोली, गुब्बारे एवं फूलों से सजाया गया। मतदान परिसर में छायादार प्रतीक्षा कक्ष, बैठने के लिये कुर्सियां, स्वच्छ दरी आदि की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सुगम पहुंच मार्ग, बिजली की व्यवस्था, महिला एवं पुरूष के लिये पृथक-पृथक लाइन, वरिष्ठ, वृद्ध, बीमार एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में प्राथमिकता, पृथक-पृथक प्रवेश द्वार एवं निर्गम द्वार, रैम्प की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था, फस्ट एण्ड बॉक्स, मतदान केन्द्र के पास सुविधा केन्द्र की स्थापना, आदर्श मतदान केन्द्र के प्रत्येक मतदाताओं को मतदाता पर्चियों का वितरण और इसके अतिरिक्त अन्य उपाये जो, उचित समझे गये, उनका उपयोग भी आदर्श मतदान केन्द्र पर किया गया।
विदिशा
नगर पालिका परिषद विदिशा में मतदान तिथि 6 जुलाई को जिन मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं उनमें आरटीओ ऑफिस साकेत स्कूल टीनटी कान्वेंट, सामुदायिक भवन नानक वार्ड एवं महेश्वरी सेवा ट्रस्ट धर्मशाला मतदान केंद्र शामिल है।
बासौदा
नगर पालिका परिषद बासौदा में भी नगरी निकाय आम निर्वाचन के प्रथम चरण तहत अर्थात 6 जुलाई को मतदान होगा ।निकाय क्षेत्र में आदर्श एवं पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनमें मतदान क्रमांक 06 कमला नेहरू हाई स्कूल (दक्षिण भाग) एवं मतदान केंद्र क्रमांक 7 कमला नेहरू हाई स्कूल (पश्चिम भाग) मतदान केंद्र क्रमांक 33 नवांकुर स्कूल भवन (पूर्वी भाग )एवं नवांकुर स्कूल भवन ,(पश्चिम भाग ) उक्त मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं मतदान केंद्र क्रमांक 19 शासकीय जनपद पंचायत भवन तथा मतदान केंद्र क्रमांक 53 शासकीय कन्या आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पिंक बूथ बनाया गया
कार्यभार ग्रहण
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एके उपाध्याय ने आज मंगलवार पांच जुलाई की पूर्वान्ह पदभार ग्रहण कर लिया है। सीएमएचओ डॉ उपाध्याय का सम्पर्क नम्बर 9131449635 है जिस पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आमजन सीधे अवगत करा सकते है।
मतदाताओं से अपील
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने नगरीय निकाय क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील की है कि मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित होकर मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा है कि विदिशा जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत प्रथम चरण का मतदान छह जुलाई को नगरपालिका परिषद विदिशा एवं बासौदा के कुल 231 मतदान केन्द्रों पर बुधवार की प्रातः सात बजे से शुरू होगा। दोनो निकाय क्षेत्रों में निर्विघ्न, सुव्यवस्थित रूप से मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हो को ध्यानगत रखते हुए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने दोनो निकाय क्रमशः विदिशा एवं बासौदा के सभी मतदाताओं से अपील की है कि बिना भय के मतदान जरूर करें।
सैटेलाइट इमेज आधारित गिरदावरी के संबंध में
मौसम खरीफ 2022 से सैटेलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी के साथ गुणवत्तापूर्ण गिरदावरी के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए किसानों की फसल गिरदावरी कार्य में सहभागिता को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। मौसम खरीफ 2022 हेतु फसल गिरदावरी की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण की जाना है. जिससे ई-उपार्जन, फसल बीमा, फसल ऋण आदि की कार्यवाही में विसंगति उत्पन्न न हो। मौसम खरीफ 2022 से सैटेलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी की कार्यवाही निम्न प्रक्रियानुसार पूर्ण की जाना है - एमपी किसान एप के माध्यम से फसल स्वघोषणा की जानकारी दर्ज करने हेतु पूर्व से ऑप्शन उपलब्ध है। मौसम खरीफ हेतु सैटेलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यथासंभव खसरा नंबरवार फसल गिरदावरी की जानकारी 31 जुलाई 2022 तक उपलब्ध कराई जायेगी सैटेलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी की जानकारी सारा एप पर अवलोकन हेतु उपलब्ध होगी। एमपी किसान एप के माध्यम से किसान द्वारा खेत में उपस्थित होकर फसल की जानकारी जियोफस तकनीक अनुसार दर्ज की जा सकती है।जिसकी समय सीमा 15 अगस्त 22 तक नियत की गई है। सेटेलाइट इमेज अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी की जानकारी एवं एमपी किसान एप के माध्यम से दर्ज जानकारी समान होने पर जानकारी सीधे सर्वर पर अद्यतन की जायेगी। सेटलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी की जानकारी एवं एमपी किसान एप के माध्यम से दर्ज जानकारी में विसंगति होने पर इन सर्वे नंबर की जानकारी ग्राउंड टूथिंग हेतु पटवारी की सारा एप में उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राउंड दूग हेतु पटवारियों को प्रदत्त सर्व नंबर एवं किसान द्वारा गिरदावरी से शेष सर्वे नंबर की गिरदावरी पटवारी द्वारा जियोफेस तकनीक के आधार पर पूर्ण की जायेगी। मौसस खरीफ के लिए पटवारियों द्वारा गिरदावरी पूर्ण करने हेतु समय-सीमा 31 अगस्त 22 तक रहेगी। मौसम खरीफ के लिए किसानों द्वारा फसल गिरदावरी के संबंध मे आपत्ति की जानकारी दर्ज करने हेतु समय-सीमा 05 सितम्बर 22 तक रहेगी। मौसम खरीफ हेतु 10 सितंबर 22 तक प्राप्त आपत्तियों का निराकरण संबंधित तहसीलदार ,नायब तहसीलदार द्वारा सारा पोर्टल के माध्यम से एवं प्राप्त आपत्ति की लोकेशन एख फसल के फोटो का अवलोकन कर आवश्यक जांच उपरात किया जा सकेगा। मौसम खरीफ हेतु नियत 10सितंबर 22 उपरांत कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा एवं डाटा को लॉक किया जायेगा। उपरोक्तानुसार मौसम खरीफ की गिरदावरी हेतु अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार कर समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
श्रम विभाग ने मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के दिये निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरीय निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष-2022 के अनुसार प्रथम चरण का मतदान आज बुधवार छह जुलाई 2022 को होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जायेगी, ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते है, उनसे भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को रखेंगे तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे।
मंगलवार को 21 मिमी और अब तक 246 मिमी औसत वर्षा दर्ज
विदिशा जिले की सभी दस तहसीलो में मंगलवार पांच जुलाई को वर्षा दर्ज हुई है कि जानकारी देते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख श्री राजेश राम ने बताया कि मंगलवार को जिले में 21 मिमी, जबकि अब तक 246 मिमी औसत वर्षा दर्ज हो चुकी है। मंगलवार को तहसीलवार दर्ज वर्षा तदानुसार विदिशा में 35 मिमी, बासौदा में 17.2 मिमी, कुरवाई में 6.8 मिमी, सिरोंज में 10.4 मिमी, लटेरी में सात मिमी, ग्यारसपुर में 14 मिमी, गुलाबगंज में 15 मिमी, नटेरन में 65 मिमी, शमशाबाद में 26 मिमी तथा पठारी तहसील में 14 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें