नालंदा : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 8 मामले की सुनवाई की गई. इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया. तेतरावाँ के राजेश कुमार पांडेय द्वारा भूमि विवाद से संबंधित मामले में थाना द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित परिवाद के आलोक में थाना प्रभारी मानपुर को कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ अगली सुनवाई में तलब किया गया. हिलसा के परिवादी कृष्ण देव सिंह यादव द्वारा एक वार्ड की योजना का कार्य दूसरे वार्ड में किए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संबंध में कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से 1 सप्ताह में जांच करा कर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया. एकंगरसराय के अमरेंद्र कुमार गर्ग द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा बिछाई गई पाइप में पीएचईडी के टावर से कनेक्शन नहीं करने से संबंधित परिवाद में अगली सुनवाई में कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को भी शामिल करने का आदेश दिया गया. परवलपुर के विजय कुमार द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित परिवाद के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्धारित तिथि को पुलिस बल उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 8 मामलों की सुनवाई.कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण..
शनिवार, 6 अगस्त 2022
नालंदा : द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में DM ने 8 मामलों की सुनवाई
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