नयी दिल्ली, 10 अगस्त, मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन को बुधवार को मंजूरी दी। इस संशोधन के माध्यम से दुनिया के डाक विभागों के इस वैश्विक संगठन के संविधान में ग्यारहवें अतिरिक्त प्रोटोकॉल को स्थापित किया गया है। इस नए प्रोटोकॉल पर यूपीयू के 27वें महाधिवेशन में हस्ताक्षर किए गए थे, जो पिछले वर्ष 9-27 अगस्त तक आबिदजान (कोटे डी आइवर) में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, “ मंत्रिमंडल के अनुमोदन से भारत सरकार के डाक विभाग को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित ‘अनुसमर्थन-पत्र’ मिल सकेगा और विभाग द्वारा इसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक के पास जमा किया जा सकेगा। ” यूपीयू संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 के तहत सदस्य देशों को इसके संविधान में किसी संशोधन को यथाशीघ्र अनुसमर्थन प्रदान करना होता है। यूपीयू की 27वीं महासभा में स्वीकृत संशोधन के माध्यम से इस संगठन के संविधान के अनुच्छेदों और शब्दावली में अधिक स्पष्टता सुनिश्चित की गयी है। इसमें कुछ पुराने मुद्दों का समाधान किया गया है तथा इसमें संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन, 1969 के अनुरूप नए संशोधनों को 'स्वीकृति या अनुमोदन' के प्रावधान किए गए हैं।
बुधवार, 10 अगस्त 2022

वैश्विक डाक यूनियन के संविधान में संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
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