मधुबनी, नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 को स्वच्छ,भयरहित एवम शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने को लेकर 18 से 25 सितंबर- 2022 तक नगर पंचायत क्षेत्र बेनीपट्टी, जयनगर, घोघरडीहा एवम फुलपरास के शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को अपने संबधित स्थानीय थाना में शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराने संबधित आदेश जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा दिया गया था। जिला दंडाधिकारी द्वारा इसको लेकर 11 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी,जिसके आलोक में शास्त्रों का भौतिक सत्यापन भी करवाया गया था। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने सभी थानाध्यक्ष एवं संबधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शस्त्रों के भौतिक सत्यापन के क्रम में यदि किसी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नही हो पाया है तो वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कर हर हाल में 15 दिसम्बर तक करवाकर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। ज्ञातव्य हो की उपरोक्त नगर पंचायत क्षेत्र के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की करवाई भी हो सकती है।
बुधवार, 14 दिसंबर 2022
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मधुबनी : शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले पर अनुज्ञप्ति हो सकती है निलंबित
मधुबनी : शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले पर अनुज्ञप्ति हो सकती है निलंबित
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