पटना. पटना जिले में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के प्रचार-प्रसार का शोर शुक्रवार यानी आज शाम पांच बजे थम गया. अगर कोई उम्मीदवार प्रचार-प्रसार करेंगे तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसपर कार्रवाई होगी. पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को है. रविवार को मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा और शाम पांच बजे तक वोटिंग होगी. जिले के 12 नगर निकायों में मतदान होना है. जिसमें 10 नगर परिषद और दो नगर पंचायत शामिल है.जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से प्रत्येक नगर निकाय के लिए निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है. बिहार नगर निकाय चुनाव में पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के लिए वोटिंग होनी है. इसलिए अलग-अलग पदों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर तीन ईवीएम का उपयोग होगा. वोटिंग के लिए तीन वोटिंग कंपार्टमेंट भी बनाये जायेंगे. ऐसे में मतदाताओं को एक बार नहीं तीन बार ईवीएम पर बटन दबाना होगा. एक मतदाता को वोट डालने में 30 सेकेंड का समय लगेगा. तीनों पद का बीयू भी अलग-अलग वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा. नगर परिषद बाढ़, मोकामा एवं मसौढ़ी के मुख्य पार्षद , नगर परिषद बिहटा के उप मुख्य पार्षद व नगर परिषद संपतचक के वार्ड संख्या 24 के पार्षद पद के लिए दो-दो बीयू वोटिंग कंपार्टमेंट में रखे जायेंगे. पटना जिले में चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर हिन्दी भवन के सभागार में नियंत्रण कक्ष बनाया है.यह नियंत्रण कक्ष शुक्रवार से काम करने लगेगा, जो मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक कार्य करेगा.नियंत्रण कक्ष 24 घंटे चालू रहेगा. इन नगर निकायों में 18 को है मतदानसंपतचक नगर परिषद, मसौढ़ी नगर परिषद, बाढ़ नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, दानापुर निजामत नगर परिषद, मोकामा नगर परिषद, फुलवारी शरीफ नगर परिषद, फतुहा नगर परिषद, बख्तियारपुर नगर परिषद, बिहटा नगर परिषद, पालीगंज नगर पंचायत, पुनपुन नगर पंचायत में पहले चरण में मतदान होगा. पहले चरण में 18 दिसंबर को पटना जिले के 776 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे. इसमें 42 ऐसे मतदान केंद्र चयनित किए गए हैं जहां लाइव वेबकास्टिंग होगी. यहां के मतदान केंद्रों की व्यवस्था को सीधे तौर पर प्रसारित किया जाएगा.इससे इन बूथों पर जिला स्तरीय अधिकारी नजर रख सकेंगे. पटना जिले में 151 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पहले चरण में 75 ऐसे केंद्र शामिल किए गए हैं. 18 दिसंबर को वोटिंग शुरू होने के दो घंटा पहले पीठासीन पदाधिकारी को ईवीएम, ग्रीन पेपर, सील, स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग आदि उपलब्ध कराया जायेगा. सुबह सात बजे वोटिंग शुरू होने के 90 मिनट पहले सुबह साढ़े पांच बजे एजेंटों की उपस्थिति में मॉकपोल होगा. सेक्टर पदाधिकारी चुनाव प्रचार थमने के बाद भी किसी चुनाव अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करेंगे. संबंधित मतदान वार्ड में परिचालित वाहन का सघन जांच कर आपत्तिजनक सामग्री (शराब, पैसा आदि) प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.सभी सेक्टर पदाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी को निर्गत आदर्श आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन करना है.
शनिवार, 17 दिसंबर 2022
पटना जिले में नगर निकाय के पहले चरण के प्रचार-प्रसार थमा
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