- लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जयनगर के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के खिलाफ प्रथम अपील दर्ज करने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराना दुर्भाग्यपूर्ण।
- कर्तव्यहीन व अपने चहेते तकनीकी सहायक प्रशांत कुमार को बचाने तथा भ्रष्ट व्यवस्था विभाग में स्थापित करने के ख्याल से तथ्यहीन व संदेहास्पद सूचना दिया गया।
- जयनगर प्रखंड के 15 पंचायत मे से करीब 10 पंचायतों में कार्यरत प्रशांत कुमार जो पूर्व के पंचायती कार्यकाल के योजनाओं का योजना अभिकर्ता से सेवा शुल्क लेने के बाद भी दर्जनों मापी पुस्तिका सरकार के आदेश के बावजूद जमा नहीं किया गया है।
- लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा परेशान करने के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमंडल पदाधिकारी से मांग।
जयनगर/मधुबनी, भूषण सिंह प्रखंड सचिव भाकपा- माले जयनगर ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर बेबी कुमारी को दिए गए आवेदन मे कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जयनगर संतोष चौरसिया से कार्यालय से जुड़े अलग-अलग तीन आवेदन के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने की मांग दिनांक – 22 नवम्बर 2022 व 26 नवम्बर 2022 एवं 29 नवम्बर 2022 को किया गया था। लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 403 दिनांक- 21 दिसम्बर 2022 एवं 406 व 407 दिनांक – 22/ 12 / 2022 के तहत भ्रष्ट व कर्तव्यहीन तकनीकी सहायक प्रशांत कुमार के गलत क्रियाकलापों को छुपाते हुए तथ्यहीन व संदेहास्पद सूचना उपलब्ध कराया गया है। हम इसका निंदा करते हुए पुनः सही सूचना उपलब्ध कराने की मांग करते है। ज्ञात हो की अपने चहेते तकनीकी सहायक प्रशांत कुमार को जयनगर प्रखंड के 15 पंचायत मे से करीब 10 पंचायतों में कार्यरत प्रशांत कुमार जो पूर्व के पंचायती कार्यकाल के योजनाओं का योजना अभिकर्ता से सेवा शुल्क लेने के बाद भी दर्जनों मापी पुस्तिका सरकार के आदेश के बावजूद जमा नहीं किया गया है, इसे देखते हुए जिला पदाधिकारी मधुबनी सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा कर्तव्यहीनता क़रार देते हुए बर्खास्त करने की भी हिताय दिया गया है।और पंचायती राज पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी जयनगर के द्वारा तथ्यहीन सूचना उपलब्ध कराने व परेशान करने की हमारी पार्टी तीब्र निंदा करती है। और सूचना अधिकार अधिनियम को दरकिनार करने व भ्रष्ट व्यवस्था विभाग में स्थापित करने वाले लोक सूचना पदाधिकारी जयनगर पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के द्वारा 6 जनवरी को 2 बजे दिन में उपस्थित हो कर सूचना देने को कहा गया था, लेकिन पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें