- जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने सभी दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड निर्गत किए जाने का लक्ष्य किया निर्धारित।
मधुबनी, 1 अप्रैल 2021 से ऑफलाइन निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र राज्य के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। ऐसे में जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में जिले के सभी दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड निर्गत किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताते चलें कि कोई भी दिव्यांगजन इस कार्ड के अभाव में ऑफलाइन मध्यम से जारी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सहायक निदेशक, आशीष प्रकाश अमन द्वारा द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय पटना के निर्देश के आलोक में *पेंशनधारी दिव्यांगजनों का 30 जनवरी से 4 मार्च 2023 तक मिशन मोड में अभियान चलाकर डोर टू डोर सर्वे करते हुए यूजीआईडी कार्ड बनाया जाना है। इसके लिए मधुबनी जिले में शत-प्रतिशत दिव्यांग पेंशनधारियों की यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों* के दायित्वों का निर्धारण कर दिया गया है। 4 फरवरी तक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड से संबंधित सीडीपीओ एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए, प्रखंड अंतर्गत आने वाले सभी सेविकाओं एवं विकास मित्रों की प्रखंड स्तरीय बैठक आहूत करेंगे। जिसमें सामाजिक सुरक्षा कोषांग के डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से लक्ष्य को हासिल करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उक्त अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखंड के अंतर्गत बिहार निशक्तता पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के लाभुकों की सूची पोर्टल से डाउनलोड करते हुए बैठक में उपस्थित सेविकाओं व बाल विकास परियोजना पदाधिकारीयों को उपलब्ध कराए जायेंगे। तदनुरूप सीडीपीओ अपने प्रखंड की सभी सेविकाओं की बैठक करेंगे एवं सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अपने प्रखंड में आने वाले सभी विकास मित्रों की भी बैठक आहूत करेंगे। 3 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने अधीनस्थ आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे कराते हुए प्राप्त सूची में लाभुकों की छूटी हुई जानकारियां जैसे माता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर के साथ साथ लाभुकों की फोटो, उनका आधार कार्ड एवं दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अंकित करेंगे एवं छायाप्रति प्राप्त करेंगे। बताया गया है कि सभी सेविका अपने पंचायत में हर दिन कम से कम 2 वार्डों में सर्वे करना सुनिश्चित करेंगे। सभी सीडीपीओ अपने स्तर से इससे संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्रत्येक दिन सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। सभी विकास मित्र अपने पंचायत के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने हेतु सेविका की सहायता करेंगे एवं उक्त डोर टू डोर सर्वे में ही संबल योजना के तहत 60 प्रतिशत से अधिक चलंत दिव्यांगजनों (लोकोमोटिव दिव्यांगता वाले) को मोटराइज्ड ट्राई ट्राई साइकिल हेतु ऑनलाइन आवेदन कराएंगे। 15 फरवरी से 17 फरवरी तक सभी सेविका में प्राप्त कागजातों को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्राप्त डाटा को संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को हस्तांतरित करेंगे। 18 फरवरी से 4 मार्च तक प्रखंड विकास पदाधिकारी हासिल किए गए डाटा प्रपत्र को सामाजिक सुरक्षा कोषांग के डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से एनआईसी द्वारा विशेष रूप से विकसित किए गए पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे। निदेेश दिया गया है कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उक्त प्रक्रिया का सतत रूप से अनुश्रवण करते हुए कार्य प्रतिवेदन दैनिक रूप से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, मधुबनी को उपलब्ध कराएंगे। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाओं के प्रतिदिन एंट्री किए जाने से संबंधित सूचना गूगल डॉक्स लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, मधुबनी को समन्वय स्थापित करते हुए संपूर्ण प्रक्रिया का नियमित मॉनिटरिंग करने एवं आदेश का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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