- जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने आज दूसरे दिन भी जिले में आयोजित वार्षिक इंटर परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित कई परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण।
- सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू।
मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने आज दूसरे दिन भी जिले में आयोजित वार्षिक इंटर परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित कई परीक्षा केंद्रों* का औचक निरीक्षण किया।दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा सम्पन्न हुई।आज प्रथम पाली के दौरान जिलाधिकारी ने महंथ युगल दास +2 उच्च विद्यालय, शंभुआड , विवेकानंद मिशन विद्यालय, कामेश्वर उच्च विद्यालय पंडौल पंहुचे। वहींं, दूसरी पाली के दौरान उन्होंने मैक्सवेल स्कूल, कोतवाली चौक, मदरसा इस्लामिया राघोनगर और मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में संचालित परीक्षा का निरीक्षण किया। वही बुधवार दिनांक 01 फरवरी को ही फुलपरास अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्र एस एस एस उच्च विद्यालय, नरहिया पर स्टेटिक दंडाधिकारी द्वारा द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान ही बचे हुए प्रश्नपत्र के साथ उक्त केंद्र के केंद्र अधीक्षक अर्जुन कुमार यादव के सहयोग से कार्यालय सहायक मो इलियास अंसारी को प्रश्नपत्र हल करते रंगे हाथों पकड़ा गया। स्टेटिक दंडाधिकारी के सूचना देने पर अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास अभिषेक कुमार द्वारा जांच की गई और घटना को सत्य पाया गया। उक्त सूचना की जानकारी प्राप्त होते ही जिलाधिकारी ने केंद्राधीक्षक सहित कार्यालय सहायक को भी तत्काल प्रभाव से केंद्र पर उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया है और दोनो को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत प्रावधानों के तहत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में सभी परीक्षा केंद्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का कदाचार बर्दास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में कड़ाई से जांच की जा रही है और इसके लिए यथेष्ठ धावा दल बनाया गया है। जिनका काम सभी अनुमंडलों में संचालित वार्षिक इंटर परीक्षा 2023 के दौरान परीक्षा केंद्रों का औचक रूप से निरीक्षण करना है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में परीक्षा अवधि तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
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