राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पटना कोर्ट में पेश होना होगा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 31 मार्च 2023

राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पटना कोर्ट में पेश होना होगा

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नई दिल्ली. 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में मोदी के शासनकाल में घोटालेबाजों के देश छोड़ने का उल्लेख किया था.इसमें मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी का ज़िक्र किया था. फिर उन्होंने एक सवाल पूछा था कि "अच्छा एक छोटा सा सवाल.इन सब चोरों के नाम मोदी, मोदी, मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे." इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय चौतरफा कानूनी मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं. मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत कोर्ट के दो साल की सजा के फैसले के चलते राहुल की सांसदी और सरकारी बंगला छिन गए हैं. अब उन पर इसी मामले में एक मानहानि केस पटना में मुसीबत बन गया है. राहुल को पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने अदालत में पेश होने के लिए नोटिस भेजा है. राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पटना कोर्ट में पेश होना होगा. राहुल के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी। यह मामला साल 2019 का है. उस दौरान बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के सामने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की याचिका दाखिल की थी. ऐसे में अब राहुल को 12 अप्रैल को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने समन भेजा है। राहुल को सजा सुनाने वाले जज का नाम एचएच वर्मा है। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुनवाई के लिए CJM हरीश हंसमुख भाई वर्मा (HH Verma) की कोर्ट में पेश किया गया था। वर्मा के पिता एक वकील थे। वर्मा का जन्म गुजरात के वडोदरा में हुआ और उनकी उम्र 43 साल है। हरीश वर्मा ने अपनी LLB की पढ़ाई महाराजा सयाजीराव कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने जुडिशल ऑफिसर बनें। न्यायिक सेवा में उन्हें 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। हरीश हंसमुख वर्मा की छवि एक सख्त लेकिन ईमानदार जज की है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो समय में बिल्कुल पाबंद हैं और कानून के अनुसार ही सजा सुनाते हैं किसी और की नहीं सुनते। राहुल के मामले में भी उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कर सजा सुनाई। कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी को गुरुवार (23 मार्च) को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा "मोदी सरनेम" के बारे में उनकी टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराया. जिसमे उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई. गांधी ने कथित तौर पर कहा "कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?" 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब वह कर्नाटक के कोलार में एक रैली में यह कहा था। सरनेम मामले में राहुल को पटना की अदालत भी सुना सकती है सजा. पूर्व कांग्रेस-अध्यक्ष की गवाही 12 अप्रैल को, 2019 से जमानत पर. सुशील मोदी, नितिन नवीन सहित पाँच लोगों की गवाही पूरी। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वर्ष 2019 में कर्नाटक की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लाखों लोगों को चोर बताने वाला जो बयान दिया था। उसके विरुद्ध एक पीड़ित के नाते मैंने भी पटना की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और मुझे आशा है कि यहाँ भी उन्हें सूरत की अदालत की तरह सजा सुनायी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि मेरे मामले में राहुल गांधी को सेक्शन-317 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए पटना के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में 12 अप्रैल 2023 को उपस्थित होना है। उन्हें नोटिस भेजा गया है।  उन्होंने कहा कि धारा -500 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति या समुदाय की मानहानि करना दंडनीय अपराध है.इस मामले में आरोपी राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा और 6 जुलाई 2019 को पटना की अदालत में हाजिर होकर जमानत लेनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी वंशवादी पार्टी कांग्रेस को पिछड़े समाज से आने वाले नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री होना बर्दाश्त नहीं, इसलिए वे जानबूझ कर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं.इस प्रवृत्ति पर न्यायालय ही अंकुश लगा सकता है। 

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