नयी दिल्ली : एयर इंडिया की फ्लाइट में सिगरेट पीने के आरोपी द्वारा जुर्माने की सजा सुनने के बाद दी गई प्रतिक्रिया से मुंबई की एक स्थानीय अदालत के जज साहब तब हतप्रभ रह गए जब उसने उनके द्वारा तय की गई राशि को ही चैलेंज कर दिया। पुलिस द्वारा अरेस्ट किये जाने के बाद उस शख्स को एक अदालत में पेश किया गया था जहां जज ने उसके ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। लेकिन इस आरोपी को कोर्ट का आदेश ठीक नहीं लगा। उसने गूगल सर्च कर पता लगाया कि इस तरह के अपराध के लिए IPC में केवल 250 रुपये का जुर्माना निर्धारित है। 25 हजार जुर्माने की सजा सुनने के बाद उस शख्स ने अदालत में जज साहब से कहा कि इंटरनेट पर गूगल तो मात्र 250 रुपया ही बता रहा है। अगर आप कहें तो इतना दे दूं। वर्ना आप मुझे जेल भेज दें। मैं 25 हजार जुर्माना नहीं दे सकता हूं। इसके बाद उस शख्स को अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जेल भेज दिया। बताया जाता है कि यह वाकया एयर इंडिया की लंदन-मुंबई फ्लाइट में 10 मार्च को पेश आया था। तब विमान के शौचालय में धूम्रपान करते यह शख्स पकड़ा गया था। उसने उस समय बीच फ्लाइट काफी उत्पात भी मचाया था। आरोपी शख्स का नाम रत्नाकर द्विवेदी बताया जाता है और वह एक एनआरआई है। बाद में जब विमान मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
मंगलवार, 14 मार्च 2023
......गूगल केवल 250 बता रहा! लेना है तो लें..वर्ना भेज दें जेल
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