पटना, मोदी सरनेम वाले मानहानी केस में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा और अपनी सांसदी गंवाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब पटना के एक कोर्ट ने समन भेज 12 अप्रैल को पेश होने को कहा है। राहुल पर यह मुकदमा 2019 में भाजपा नेता सुशील मोदी ने पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट में दायर किया था। हालांकि इस मामले में राहुल ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें तब जमानत दे दी गई थी। अब इसी मामले में उन्हें पेशी का समन दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आज सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी की ओर से दायर याचिका पर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया है। मामले में अब तक शिकायतकर्ता पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। अब राहुल गांधी के बयान के लिए मामला लंबित है और उनके बयान दर्ज करने के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की गई है। यह मामला 2019 का है जिसमें भाजपा नेता सुशील मोदी ंने राहुल गांधी पर समूचे मोदी समुदाय को चोर कहकर अपमानित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को चोर कहकर अपमानित किया था। सूरत में राहुल गांधी पर इसी तरह का मुकदमा गुजरात के एक विधायक ने दायर किया था जिसमें कांग्रेस नेता को 2 साल की सजा हुई है।
गुरुवार, 30 मार्च 2023
बिहार : राहुल को अब सुशील मोदी की याचिका पर पटना कोर्ट का समन
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