गया। ’लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की गई।’ कलावती देवी, आमस द्वारा बताया गया की इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज किया गया था। आज सुनवाई में बीडीओ, आमस द्वारा बताया गया की आवेदक इंदिरा आवास के लिए योग्य हैं परंतु तत्कालीन आवास सहायक द्वारा आवेदक को इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बीडीओ को आवास सहायक को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कर उप विकास आयुक्त को भेजना का निर्देश दिया। भीम राम, गुरारू ने बताया की भूमि विक्रेता द्वारा भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए अग्रिम राशि की मांग की गई थी। परंतु रजिस्ट्री के समय ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि रेलवे परियोजना में चले जाने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। तत्पश्चात भूमि विक्रेता से दिए गए अग्रिम राशि को वापस मांगे जाने पर टाल मटोल किया जा रहा है, जिस पर आवेदक द्वारा गुरारू थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया परंतु थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जा रहा है। आज सुनवाई में जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष को आवेदक में आवेदन के आधार पर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिया। कैलाश यादव, वजीरगंज द्वारा बताया गया की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को बताने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमे जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी को अतिक्रमण 15 दिनों में हटाने का निर्देश दिया गया।
रविवार, 12 मार्च 2023
गया : इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिए जाने की शिकायत दर्ज
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