नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार से पूछा कि फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई क्यों की गई? आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया प्रवासी बिहारी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु के लिए पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा कि मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगाया गया है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- “मिस्टर सिब्बल, इसके लिए NSA क्यों?”। कश्यप ने अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट से राहत की मांग करते हुए उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा लगाकर हिरासत में रखने के आदेश को चुनौती दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
शुक्रवार, 21 अप्रैल 2023
मनीष कश्यप पर रासुका क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
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