पटना. बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. तेजस्वी के गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद की अदालत ने संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं.अदालत ने अभियोजन पक्ष को 20 मई को गवाहों और सबूतों के साथ पेश होने का आदेश भी दिया है.अब सुनवाई 21 मई को होगी. कोर्ट उसी दिन अदालत तथ्यों की जांच के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले पर फैसला लेगा. बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ किए गए मानहानि केस की सुनवाई करते हुए आज अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CRPC 202 के तहत जांच का आदेश दे दिया है. इस मामले में अदालत पहले मानहानि की शिकायत की जांच करेगी. अदालत ने कहा है कि पहले वो जांच करेगी कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों पर विचार करने से प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है.मानहानि मामले में साक्ष्य और गवाह पेश करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए अदालत ने निर्देश जारी किया है. अदालत ने अभियोजन पक्ष को 20 मई को गवाहों और सबूतों के साथ पेश होने का आदेश भी दिया है. इस मामले में अब सुनवाई 21 मई को होगी. कोर्ट उसी दिन अदालत तथ्यों की जांच के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले पर फैसला लेगा. वहीं, मामला अगर मानहानि का बना तो तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी हो सकता है. बता दें कि तेजस्वी यादव पर गुजरातियों को ठग बताने के आरोप लगे हैं. इस आरोप को लेकर अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई चल रही है. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने जांच करवाने की बात कही है.तेजस्वी यादव पर 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं' कहने के मामले में गुजरात के समाजसेवी और कारोबारी 63 वर्षीय हरेष मेहता ने केस दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट में 20 मई को गवाही होगी. 33 साल के बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. कथित तौर पर तेजस्वी ने कहा था, ‘‘मौजूदा स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी (अपराध) को माफ कर दिया जाएगा.अगर वे एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) या बैंकों का पैसा लेकर भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा?’’ शिकायत में कहा गया है कि मीडिया के समक्ष दिए गए बयान में पूरे गुजराती समुदाय को ‘ठग’ कहा गया है, जो सभी गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि करता है और उन्हें अपमानित करता है.
मंगलवार, 9 मई 2023

बिहार : अब तेजस्वी की सुनवाई 21 मई को होगी
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