मंदिर पर अवैध निर्माण कर रहे बिल्डर की कोर्ट में याचिका ख़ारिज - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 15 मई 2023

मंदिर पर अवैध निर्माण कर रहे बिल्डर की कोर्ट में याचिका ख़ारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के पहाड़गंज स्थित बराही माता मंदिर ( 1669/18, मैन चित्र गुप्ता रोड, पहाड़ गंज, चित्र गुप्ता मंदिर के सामने, नई दिल्ली 110055 ) की जमीन पर भू माफिया द्वारा अवैध निर्माण पर माननीय सिविल न्यायालय तीस हज़ारी कोर्ट द्वारा कसा शिकंजा कसा गया है। पहले कब्जाधारियों के विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर और अब बिल्डर की सिविल याचिका अंडर ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत सीपीसी के तहत माननीय न्यायालय सिविल जज श्री अनुज कुमार सिंह के यहा डाली गई,जिसे माननीय न्यायालय ने ख़ारिज करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया। पहाड़गंज स्थित बराही माता मंदिर, 1669/18, मैन चित्र गुप्ता रोड, पहाड़ गंज, चित्र गुप्ता मंदिर के सामने, नई दिल्ली 110055 की जमीन पर बिल्डर अवैध तरीके से अधिग्रहण कर फ्लैट्स दुकानें बना रहा है। इस अवैध निर्माण मंदिर मामले में न्यायालय के इस फैसले को  भक्तो की बड़ी जीत माना जा रहा है। ज्ञात हो कि क्षेत्र के समाजसेवी मणि आर्य ने इस अवैध निर्माण के मुद्दे पर निगम और स्थानीय एस डी एम समेत सम्बंधित विभागों को शिकायत देकर अवैध निर्माण रोकने और बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद निगम ने अपनी जाँच के शिकायत को सही माना । सूत्रों और विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त निर्माण के प्रथम तल पर हथौड़ा चला दिया यहाँ तक की वर्क स्टॉप ऑर्डर भी दिया लेकिन बिल्डर विभागों को गुमराह करता रहा। उसके बाद इस मामले को दबाने के लिए एक सिविल याचिका  न्यायालय नंबर - 12 तीस हज़ारी कोर्ट में बिल्डर ने डाली ताकि वह अपना अवैध निर्माण पूरा करके दुकाने और फ्लोर बेच का इस लाभांश कमा सके। याचिका में समाजसेवी मणि आर्य द्वारा दायर केस को ख़ारिज करने के लिए बिल्डर ने गलत तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे लेकिन माननीय सिविल न्यायालय ने बिल्डर के तर्कों को ख़ारिज कर दिया और इस केस को आगे की कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। इसमें लॉसेप्शन लॉ ऑफिसेज    से अधिवक्ता कमल दीप की अहम भूमिका रही। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कई साक्ष्य प्रस्तुत किए और जिरह के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाई। अधिवक्ता कमल दीप व  अधिवक्ता अमन सोनी, अधिवक्ता आशू , अधिवक्ता नैंसी भी जिरह के वक्त मौजूद रहे। गौरतलब है की बिल्डर इतना बौखला हो गया है की पिछले वर्ष शिकायतकर्ता एवं पत्रकार मणि आर्य के घर धमकी देने तक चला गया इसके बाद तत्कालीन जिला अतिरिक्त उपायुक्त रोहित कुमार मीणा के आदेश के बाद नबी करीम थाने में जान से मारने की धमकी देने की धारा 506 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज़ हुआ था जिसमें बिल्डर अभी जमानत पर चल रहा है। बहराल मंदिर आने वाले भक्तों में ख़ुशी है कि समाजसेवी मणि आर्य मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

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