मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा के द्वारा सदर अनुमंडल क्षेत्र में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में आज विशेष धावा दल को समाहरणालय से रवाना किया गया जिसके आलोक में आज विशेष धावा दल के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु मधुबनी सदर क्षेत्र के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सिमना ऑटो सर्विसिंग सेंटर हॉस्पिटल रोड से एक बाल श्रमिक जबकि आम्रपाली होटल बड़ा बाजार से तीन बाल श्रमिक कुल चार बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया । विमुक्त बाल श्रमिको को बाल कल्याण समिति, मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है । बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है । श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को ₹20000 से ₹50000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से ₹20000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा । इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा । आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में गोविंद कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका, संतोष कुमार पोद्दार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी घोघरडीहा, चंदन कुमार गुप्ता श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी झंझारपुर, अमित कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अंधराठाढ़ी, सिद्धार्थ कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हरलाखी, हितेश कुमार भार्गव श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खजौली, प्रेम कुमार साह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जयनगर, अनूप शंकर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजनगर, जिला कॉर्डिनेटर आश्रय संस्था मधुबनी के समीर पॉल एवं निवेश कुमार, समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान मधुबनी के बरूण सोनू एवं प्रवीण आनंद, अभिनव कुमार, चाइल्डलाइन मधुबनी के हरी प्रसाद, सर्वों प्रयास संस्थान मधुबनी से निर्मला कुमारी, पूनम देवी, किरण कुमारी, रत्ना कुमारी, अनिल कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, पप्पू कुमार, मधुबनी एंटी ह्यूमन यूनिट एवं पुलिस टीम के सदस्य शामिल थे। धावा दल की टीम के द्वारा आज मधुबनी सदर क्षेत्र में हॉस्पिटल रोड, जलधारी चौक, होते हुए किशोरी लाल चौक संतूनगर चौक, शंकर चौक, बड़ा बाजार, के सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार, 26 मई 2023
मधुबनी : बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए सघन अभियान
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