पटना : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए बिहार सरकार पर 4 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली ग्रीन ट्रिब्यूनल पीठ ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह उपरोक्त जुर्माने की राशि को दो महीने के भीतर जमा कराए। पीठ में जस्टिस गोयल के अलावा न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद व ए सेंथिल वेल शामिल हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल पीठ ने यह भी कहा कि बिहार सरकार वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हर हाल में करे। जुर्माने की राशि का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, पुराने कचरे के निस्तारण, सीवेज ट्रीचमेंट प्लांट की स्थापना और मल कीचड़ और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए किया जाएगा। इससे बिहार में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
शनिवार, 6 मई 2023

बिहार : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर लगाया 4 हजार करोड़ का जुर्माना
Tags
# देश
# बिहार
Share This
Newer Article
महाराष्ट्र दिवस पर आकर्षक लुक में नज़र आई अभिनेत्री एकता जैन
Older Article
बिहार : बांग्लादेशी जहाज का पटना में आपात लैंडिंग
मधुबनी : चापाकल मरम्मती दल को जिलाधिकारी ने वाहन सहित हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
आर्यावर्त डेस्कMar 11, 2025मधुबनी : जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक, जमीन कागजातों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश।
आर्यावर्त डेस्कMar 11, 2025पटना : महिला सशक्तिकरण की नई पहल: नवाचार और कौशल विकास से आत्मनिर्भरता की ओर
आर्यावर्त डेस्कMar 11, 2025
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें