मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा बाल श्रम उन्मूलन दिवस (30 अप्रैल) से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून) तक जिले में बाल श्रम के विरुद्ध आम जनमानस के बीच जन जागरूकता एवं बाल श्रमिकों के विरुद्ध सजगता हेतु सघन निरीक्षण कार्यक्रम एवं प्रचार प्रसार किए जाने का निर्देश दिए गए हैं । इसी क्रम में आज दिनांक-31 मई 2023 को बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु घोघरडीहा प्रखंड के विभिन्न ईंट भट्ठों एवं दुकानों / प्रतिष्ठानों में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में धावा दल द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में विभिन्न ईंट भट्ठों गुन गुन ईंट उद्योग हटनी, मेसर्स कुमार ब्रदर्स पीरोजगढ़, जय श्री हनुमान ईंट उद्योग हटनी, तथा विभिन्न दुकान एवं प्रतिष्ठान अंतर्गत सोनू मोनू स्वीट हाउस, स्टेशन चौक घोघरडीहा, मधु मिलन स्वीट होम, घोघरडीहा मेन रोड, एवं आयुष आदर्श स्वीट्स डाबर चौक, घोघरडीहा में धावा दल द्वारा सघन जांच किया गया तथा सभी नियोजको से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने हेतु एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को ₹20000 से ₹50000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से ₹20000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा । आज की इस धावादल टीम के सदस्य के रूप में संतोष कुमार पोद्दार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी घोघरडीहा, अमित कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अंधराठाढी, चंदन कुमार गुप्ता श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी झंझारपुर एवं हरी प्रसाद चाइल्डलाइन मधुबनी के सदस्य शामिल थे ।
गुरुवार, 1 जून 2023
मधुबनी : बाल श्रम उन्मूलन के विरुद्ध सघन निरीक्षण
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