मधुबनी : महिला हितों की रक्षा के मद्देनजर होगी आंतरिक शिकायत समिति : डीएम - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 5 जून 2023

मधुबनी : महिला हितों की रक्षा के मद्देनजर होगी आंतरिक शिकायत समिति : डीएम

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मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सी पी ग्राम, जानता के दरबार में जिलाधिकारी एवं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जिला प्रोग्राम शाखा आईसीडीएस, जिला बैंकिंग कोषांग, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला विधि शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग से संबंधित मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई। इस दौरान सभी शाखाओं की प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ एमजेसी, सीएमजेसी, एलपीए, मानवाधिकार, सिपिग्राम  आदि से संबंधित मामलों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हुए महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण प्रतिबंध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अधीन जिले में आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति के गठन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक कर्मी कार्यरत हों, वहां प्रत्येक कार्यस्थल / कार्यालय के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी है। उन्होंने बताया कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कार्यालय/  कार्यस्थल जहां 10 से कम कर्मचारी हों, वहां होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों को निष्पादित करने के लिए जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति  कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में वरीय महिला कर्मी इस समिति की अध्यक्ष होंगी। यदि कहीं महिला कर्मी न हो तो नजदीक के कार्यालय या प्रशासनिक इकाई से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्द से जल्द आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित आंकड़ों से उन्हें अवगत कराया जाए। सेवा निवृत्ति के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इसका ससमय निष्पादन सुनिश्च करने हेतु सेवा निवृत होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व ही भुगतान संबंधी प्रपत्र अथवा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करें ताकि, सेवानिवृति के समय ही उन्हें देय भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि सेवांत लाभ के मामले में किसी भी प्रकार की  लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, विशाल राज, अपर समाहर्ता, नरेश झा,  नगर आयुक्त अनिल चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, अमेत विक्रम बैनामी, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा, निधि राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मयंक सिंह, कार्यपालक अभियंता विद्युत, मो अरमान, वरीय उप समाहर्ता साहब रसूल, वरीय उप समाहर्ता बालेंदु पांडेय, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, आर के सिंह, जिला योजना पदाधिकारी, विनोद कुमार सिंह, डीपीएम जीविका, वसीम अंसारी  सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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