मधुबनी : डीजल अनुदान के लिए ऑन-लाईन आवेदन आज 22 जुलाई, 2023 से प्रारम्भ - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 22 जुलाई 2023

मधुबनी : डीजल अनुदान के लिए ऑन-लाईन आवेदन आज 22 जुलाई, 2023 से प्रारम्भ

सिंचाई के लिए डीलज अनुदान का लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी,खरीफ फसलों की सिंचाई को लेकर डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार के निर्देश के आलोक में किसानों को डीजल अनुदान देने की की गई व्यवस्था

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मधुबनी, जिलाधिकारी ने प्राप्त आवेदन के आलोक में सभी पात्र किसानों को डीजल अनुदान की राशि ससमय उनके खाते में उपलब्ध करवाने का दिया निर्देश। खरीफ फसलों की सिंचाई को लेकर डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार के निर्देश के आलोक में किसानों को डीजल अनुदान देने की की व्यवस्था शुरू हो गई है। डीजल अनुदान के लिए ऑन-लाईन आवेदन आज 22 जुलाई, 2023 से प्रारम्भ हो गई है। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन के आलोक में सभी पात्र किसानों को डीजल  अनुदान की राशि सीधे उनके खाते में ससमय उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने डीजल अनुदान योजना की जानकारी देते हुए निम्न बातें बताई।                             

*डीजल पम्पसेट से सिंचाई हेतु 75 रू0 प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

*एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रू0 की दर से अनुदान दिया जायेगा।

*धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रू0 प्रति एकड़ दिया जायेगा।

*खड़ी फसलों में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रू0 प्रति एकड़ दिया जायेगा।

*प्रति किसान अधिकतम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जायेगा।

*डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों (रैयत/गैर रैयत) को देय है।

*रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है।

*वैसे किसान, जो दूसरे के जमीन पर खेती करते है (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य/वार्ड पार्षद/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहनान की जायेगी।

*सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले, इसके लिए खेत पर लाभार्थी किसान के साथ जिये टैंगिंग फोटो खींचकर अपलोड किया जायेगा।

*केवल वैसे ही किसान इस योजना के तहत आवेदन करें, जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे है।

*डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना है, की जाँच संबंधित कृषि समन्वयक/ एटीएम/बीटीएम/बीएओ द्वारा किया जायेगा।

*अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरान्त डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो, मान्य होगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नही किया जाता हो तो किसान स्वयं पंजीकरण का 10 अंक अभिश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे।

*सत्यापन के समय डीजल क्रय का मूल अभिश्रव कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा।

*राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किये गये डीजल पर अनुदान देय नही होगा।

*किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकंेगे।

*डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर हीं किसान आवेदन करें।

*दिनांक 30.10.2023 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा।

*इस योजना का लाभ ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

*छोटे-मोटे ़त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं।

*जिलाधिकारी ने  जिले के किसान भाईयों  से अपील करते हुए कहा है कि कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/citizenHome.html  के दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या http://dbtagriculture.bihar.gov.in  पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर इस योजना का लाभ उठायें।

*अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कृषि समन्वयक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी तथा किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं0 18001801551 पर सम्पर्क कर सकते है।

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