लखनऊ. इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS में संजय मिश्रा 1984 में सिलेक्ट हुए थे.वे करीब 34 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस दे चुके हैं.इसके अलावा वे विदेशों में धन छुपाने वाले भारतीयों के मामलों को देखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के विदेशी कर विभाग में भी काम कर चुके हैं. बताया कि मोदी सरकार केंद्र ने नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को दो साल के लिए ED का डायरेक्टर नियुक्त किया था. इसके बाद उन्हें रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दे दिया. इसके आलोक में केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा.सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 11 जुलाई को कहा कि ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है.कोर्ट के इस आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे.तब तक सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी होगी.पहले संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था. केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के मद्देनजर मिश्रा को नवंबर 2022 से आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता है. बताया जाता है कि लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे संजय मिश्रा के पास लखनऊ विश्वविद्यालय से बायोकैमिस्ट्री में मास्टर डिग्री है. इसके बाद वह एक सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CDRI) में शामिल हो गए. अपने परिवार के कहने पर संजय मिश्रा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में इसे पास कर लिया.1984 में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में शामिल होने के बाद, उनकी पहली पोस्टिंग आयकर विभाग में सहायक निदेशक के रूप में यूपी के गोरखपुर में हुई. चार साल के अंदर उन्हें ईडी में अपना पहला कार्यकाल मिला जब वह आगरा और जयपुर के प्रभार के साथ सहायक निदेशक के रूप में इसमें शामिल हुए. यह वे दिन थे जब ईडी केवल अब निरस्त हो चुका विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामलों की जांच करती थी.
1994 में संजय मिश्रा अपने आयकर कैडर में वापस आ गए और नौ साल के कार्यकाल के लिए अहमदाबाद में तैनात हुए. इसके बाद वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर चले गए और 2006 में दिल्ली वापस आ गए, जहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण का काम संभाला. नीति निर्माण/ पॉलिसी मेकिंग में उनकी एंट्री तब हुई जब उन्हें वित्त मंत्रालय में प्रणब मुखर्जी और बाद में पी.चिदंबरम के अधीन संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया. जब 2014 में एनडीए सत्ता में आई, तो गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के एक साल बाद, संजय मिश्रा उन 50 वरिष्ठ नौकरशाहों में से थे, जिन्हें मोदी सरकार के शुरूआती महीनों में प्रमुख मंत्रालयों से ट्रांसफर कर दिया गया था. जैसे ही संजय मिश्रा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वापस गए, उन्होंने दो ऐसे मामले उठाए जिन्होंने सरकार का ध्यान खींचा - एक मीडिया हाउस एनडीटीवी के खिलाफ था और दूसरा यंग इंडिया के खिलाफ है. तब दोनों मामले कर निर्धारण के दायरे में थे, जिन्हें संजय मिश्रा ने उन्हें मुकदमा चलाने योग्य अपराध में बदल दिया. नवंबर 2018 तक, संजय मिश्रा को न केवल ईडी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, बल्कि सरकार ने उन्हें दो साल के कार्यकाल के बाद भी बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की. जब उन्हें दिए गए पहले विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और बाद में ईडी और सीबीआई के निदेशकों को सशर्त पांच साल का कार्यकाल देने के लिए संसद में एक विधेयक पारित किया गया. 1984 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS में संजय मिश्रा सिलेक्ट हुए थे. वे करीब 34 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस दे चुके हैं.इसके अलावा वे विदेशों में धन छुपाने वाले भारतीयों के मामलों को देखने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के विदेशी कर विभाग में भी काम कर चुके हैं. इन मामलों के अलावा नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस समेत यस बैंक के राणा कपूर का केस, ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के केस की जांच भी उन्होंने ही लीड की थी
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