रांची, संवाददाता ,लाइव आर्यावर्त,9 अगस्त, जमीन घोटाले के आरोप में विगत तीन माह से जेल की सजा काट रहे 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और झारखंड की राजधानी रांची के पूर्व उपायुक्त और झारखंड सरकार के समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन को धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए ) मामलों के विशेष न्यायालय ने मंगलवार को वादी व प्रतिवादी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद छवि रंजन की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी I छवि रंजन को अब जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा I पाठकों को याद होगा कि झारखंड में जमीन संबंधी जालसाजी, सेना की जमीन बेचने आदि के आरोप में छवि रंजन पिछले मई माह से ही होटवार जेल में बंद हैं Iइसके पूर्व इसी मामले से जुड़े आरोपियों अमित अग्रवाल,प्रदीप बागची, अफसर अली व अन्य की जमानत याचिका ख़ारिज की जा चुकी है I
बुधवार, 9 अगस्त 2023
रांची : पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज
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