जमशेदपुर : डीएवी पर आरटीई उल्लंघन का आरोप, प्राचार्या ने कहा सब विधि सम्मत - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 9 अगस्त 2023

जमशेदपुर : डीएवी पर आरटीई उल्लंघन का आरोप, प्राचार्या ने कहा सब विधि सम्मत

Davps-jamshedpur
जमशेदपुर, लाइव आर्यावर्त ( विजय सिंह ),9 अगस्त। जमशेदपुर के बिष्टुपुर कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम (राइट टू एजुकेशन -आरटीई) के उल्लंघन का आरोप लगा है और इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक नीशू कुमारी ने शिक्षा विंभाग के अनुमंडल पदाधिकारी को डीएवी में आरटीई नामांकन में संभावित उल्लंघन के जांच का जिम्मा सौंपा है। मामले के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में आरटीई कोटे से नर्सरी कक्षा में प्रवेश हेतु चालू सत्र (2023 -24) में 63 आर्थिक रूप से कमजोर  व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नाम की अनुशंसा की गयी थी,जिसमें से मात्र 9 सीटों पर ही विद्यालय ने नामांकन किया है ,शेष 54 बच्चों को अपुष्ट कारणों से प्रवेश से वंचित कर दिया गया। शिक्षा विभाग का आरोप है कि इस संदर्भ में अनेक बार डीएवी स्कूल की प्राचार्या प्रज्ञा सिंह को संदेश भेजने के बावजूद विभागीय आदेश की अवहेलना कर शेष बच्चों का नामांकन नहीं लिया गया,जो स्पष्टतः आरटीई कानून का उल्लंघन है और इसलिए जांच का आदेश दिया गया है तथा दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई संभव है।  


दूसरी तरफ, डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती प्रज्ञा सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राइट टू एजुकेशन नियम के अंतर्गत अर्हता पूरी करने वाले प्रार्थियों को विद्यालय में नामांकन में प्राथमिकता दी जाती है और जो भी प्रार्थी नियमांतर्गत शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें विद्यालय में अवश्य प्रवेश दिया जाता है। "लाइव आर्यावर्त" से बात करते हुए प्रज्ञा सिंह ने बताया कि डीएवी में आरटीई  की 50 सीटें निर्धारित हैं। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इस वर्ष अप्रैल में 15,मई में 05 और जुलाई में 43 ( कुल 63) नामों की अनुशंसा नामांकन हेतु विद्यालय को प्राप्त हुए थे, जिनमें से 9 बच्चों का नामांकन विद्यालय में किया गया। अनुशंसित किये गए बाकी आवेदकों में से कुछ तो आरटीई की शर्तों को पूरा नहीं करते थे वहीं कुछ बच्चों का नामांकन पहले ही अन्य विद्यालयों में अभिभावकों ने करवा लिया था। श्रीमती सिंह ने कहा कि इस आशय की पूरी सूचना बिंदुवार विवरण सहित झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव ,उपायुक्त ,पूर्वी सिंहभूम और अनुमंडल पदाधिकारी (शिक्षा ), पूर्वी सिंहभूम सहित जिला शिक्षा अधीक्षक ,पूर्वी सिंहभूम को दिनांक 03 /08 /2023 ,पत्रांक-डीएवीपीएस/ 534 /23 के मार्फ़त शिक्षा विभाग के 01 /08 /2023 , पत्रांक-2162  के जवाब में प्रेषित किया जा चुका है। प्रज्ञा सिंह ने कहा कि उनका विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति एनईपी-2020 और झारखंड सरकार द्वारा आरटीई (राइट टू एजुकेशन) तथा ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्गों के निर्धारित मापदंडों का पूरी तरह से पालन करता है।

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