- मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण को लेकर प्राप्त दावा-आपत्तियों पर हुआ विचार-विमर्श
- निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दावा-आपत्तियों का कराया जायेगा निराकरण
बेतिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, श्री दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के लिए समाहरणालय सभा कक्ष में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई। जिले के 09 विधानसभा क्षेत्रों में से 04 विधानसभा क्षेत्र से दावा-आपत्ति निर्धारित तिथि (10 अगस्त से 19 अगस्त 2023) तक प्राप्त हुए हैं। समीक्षात्मक बैठक में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण को लेकर प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार-विमर्श किया गया। दावा-आपत्तियों पर विचार-विमर्श उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्राप्त दावा-आपत्तियों का निष्पादन विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाय। ज्ञातव्य हो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 एवं भारत निर्वाचन आयोग के मतदान केन्द्रों की हस्तपुस्तिका के आलोक में मतदान केन्द्रों का दिनांक 10.08.2023 को प्रारूप प्रकाशन किया गया है। विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में 1500 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया गया। युक्तिकरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। प्रारूप प्रकाशन को लेकर माननीय से सुझाव या दावा/आपत्ति दिनांक 10.08.2023 से 19.08.2023 तक जिला निर्वाचन शाखा को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में आज समाहरणालय सभाकक्ष में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। इस अवसर पर माननीय विधायक, श्री विरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव सहित उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्त्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, श्री अनिल राय, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर श्री विनोद कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, श्री लाल बहादुर राय आदि उपस्थित रहे।
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