- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने की सुनवाई
नालंदा। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा आज 16 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया। चंडी के नरेश पासवान द्वारा जमाबंदी पर्चा निर्गत नहीं किए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी चंडी को अविलंब पर्चा निर्गत करने का निर्देश दिया गया। राजगीर के रामकेश्वर प्रसाद द्वारा एलपीसी निर्गत नहीं किए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता राजगीर को मामले का समाधान कर कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ अगली सुनवाई में तलब किया गया। सिलाव के अबोध कुमार द्वारा सर्वे के क्रम में उनके ख़तियानी जमीन को अनाबाद बिहार सरकार दर्ज़ कर दिए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसमें आवश्यक सुधार कर रैयत के नाम से भूमि को दर्ज कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने से संबंधित तीन अलग-अलग वाद में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण वाद संचालित कर अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अतिक्रमण वाद की सुनवाई पूरी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।
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