बता दें कि अधिवक्ता प्रियम कुमारी बुधवार को अपनी बेटी के साथ दोपहर 2:10 बजे हाईकोर्ट के गेट नंबर दो से निकली और घर जाने के लिए ऑटो ली. उस पर पहले से दो यात्री सवार थे. थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही चालक गलत दिशा में ऑटो लेकर जाने लगा.इस पर अधिवक्ता ने विरोध जताया, जिसके बाद पहले से सवार बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी.उन्होंने अधिवक्ता के गले से सोने की चेन, अंगूठी और कान की बाली उतरवा ली.विरोध करने पर लुटेरों ने उन्हें और उनकी बेटी का गला दबाकर जान से मारने की भी कोशिश की, फिर धमकी देकर ऑटो से उतार दिया.घटना वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन वह खराब हालत में मिला.ऑटो और आरोपितों की पहचान करने के लिए पुलिस अब उस मार्ग पर लगे दूसरे कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन वह खराब हालत में मिला.जांच में पता चला कि उसका कनेक्शन सर्वर से जुड़ा नहीं है.थानेदार संजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की खोज की जा रही है. महिला अधिवक्ता प्रियम कुमारी पूर्वी पटेल नगर की आदर्श कालोनी में रहती हैं. महिला वकील को पुलिस सहायता नहीं मिलने के बाद बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स ने चीफ जस्टिस के कोर्ट में इस घटना का जिक्र करते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया था. इसके बाद बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने एसएसपी राजीव मिश्रा को 18 सितंबर को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि महिला अधिवक्ता प्रियम कुमारी को प्राथमिकी दर्ज करवाने में दिक्कत झेलनी पड़ी.तीन से चार घंटे तक थाने में बैठाकर रखा गया. दिनांक 13/09/23 को कोतवाली थानान्तर्गत महिला के साथ लूट की घटना की सूचना प्रतिवेदित हुई थी.थानाध्यक्ष द्वारा F.I.R दर्ज कर अनुसंधान के क्रम में छापेमारी की जा रही है.
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