- बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिले के 21 लाभुकों को अनुदान राशि का किया गया भुगतान।
- 18 से 65 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों एवं शिल्पकारों के लिए है यह योजना।
मधुबनी, जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में बिहार असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 21 लाभुकों को अनुदान राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया गया । विदित हो की यह योजना 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों एवं शिल्पकारों के लिए है जिनकी स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000 रुपया (तीस हजार रूपए) जबकि दुर्घटना मृत्यु होने पर श्रम संसाधन विभाग से 1,00,000 रुपया (एक लाख रुपए) की अनुदान राशि मृत कामगार के आश्रित को दिया जाता है। साथ ही यदि किसी असंगठित कामगार या शिल्पकार की किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से स्थायी दिव्यांगता हो जाती है तो आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उक्त कामगार या शिल्पकार को 37,500 रुपया जबकि स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 75,000 रुपया की राशि दी जाती है । इन 21 लाभुकों में दुर्घटना मृत्यु के 14 लाभुकों को एक-एक लाख रुपए प्रति लाभुक की दर से तथा 6 लाभुकों को तीस-तीस हजार रुपए प्रति लाभुक की दर से जबकि एक कामगार को असाध्य रोग हेतु पच्चीस हजार रूपए का भुगतान किया गया । कुल सोलह लाख पांच हजार रुपया के अनुदान राशि का भुगतान २१ लाभुकों को किया गया । भुगतान पाने वाले लाभुकों में राजनगर प्रखंड के 6 लाभुक, पंडौल प्रखंड के 4 लाभुक, बाबूबरही प्रखंड के 2 लाभुक, लौकही प्रखंड के 2 लाभुक, रहिका प्रखंड के 1 लाभुक, झंझारपुर प्रखंड के 1 लाभुक, बिस्फी प्रखंड के 1 लाभुक, कलुआही प्रखंड के 1 लाभुक, लखनौर प्रखंड के 1 लाभुक , खजौली प्रखंड के 1 लाभुक एवं अंधराठाडी प्रखंड के 1 लाभुक हैं। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन जिला परिषद परिसर, मधुबनी स्थित श्रम अधीक्षक कार्यालय में या संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में या प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पास जमा करा सकते हैं ।
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