गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के 12 जिलों में पूर्व से सृजित यातायात थानों के अतिरिक्त 28 (अठाईस) जिलों में यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल- 4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा पूर्व से सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई. नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय - 2 के अंतर्गत छपरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि रू० 134,97,08,900 /- (एक सौ चौतिस करोड़ सन्तानवे लाख आठ हजार नौ सौ रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अर्न्तगत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा- मुहर्रमपुर थाना नं०-137, वार्ड सं० - 01, सीट सं०- 22 / 21 म्यूनिसिपल खेसरा सं०-1029, रकबा 0.00542 एकड़ भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी को बंदोबस्त सरकारी भूमि पर गाँधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०- 48,78,000 /- (अड़तालीस लाख अठहत्तर हजार रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत मो० शाहिद खाँ तत्कालीन कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा सम्प्रति निलम्बित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2005 के नियम - 14 के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य नियोजन के लिए निरर्हता होगी का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत श्री अश्विनी कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी, कतरीसराय, नालंदा सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई. संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत बिहार विधान परिषद सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में उप सचिव के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी श्री विनोद कुमार, जो संविदा पर प्रभारी निदेशक-सह- कार्यकारी सचिव के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहें हैं, की दिनांक 30.09. 2023 को संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत दिनांक 01.10.2023 से एक वर्ष के लिये उप सचिव के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में संयुक्त निबंधक आई०टी० के पदनाम के स्थान पर संयुक्त निबंधक आई०टी० प्रशासन परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई.
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